भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 13 मार्च, 2023
संख्या लैज. 9/2023.- दि हरियाणा म्युनिसिपल (टैक्स वैलिडेटिंग) रिपील ऐक्ट, 2022 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 2 मार्च, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9
हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2022 कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।
कतिपय अधिनियमितियों का निरसन। 2. हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1934 (1934 का पंजाब अधिनियम IV) तथा हरियाणा नगरपालिका (कर-विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956 (1956 का पंजाब अधिनियम 34), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।
बिमलेश तंवर, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10256—L.R.—H.G.P., Pkl.