Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 112-2023/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 22 जून, 2023
(1 आषाढ़, 1945 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग I अधिनियम
पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्षन और दृष्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक (संषोधन) अधिनियम, 2023 89 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19)
(केवल हिन्दी में)।
भाग II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 89 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JUNE 22, 2023 (ASAR. 1, 1945 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 जून, 2023
संख्या लैज. 21/2023.- पंडित लखमी चन्द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रफोर्मिंग ऐन्ड विजयुअल आर्टस, रोहतक (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 16 जून, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19
पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्षन और –श्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक (संषोधन) अधिनियम, 2023 पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्षन और –श्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्षन और –श्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक (संषोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है।
2. पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्षन और –श्य कला विष्वविद्यालय, रोहतक अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के वृृहत्् नाम में, "पंडित" शब्द के स्थान पर, "दादा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के वृह्त नाम का संषोधन। 3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त नाम में, "पंडित" शब्द के स्थान पर, "दादा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2014 के हरियाणा अधिनियम 24 के संक्षित नाम का संषोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में, "पंडित" शब्द के स्थान पर, "दादा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संषोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "पंडित" शब्द के स्थान पर, "दादा" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2014 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 3 का संषोधन।
नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10439—L.R.—H.G.P., Pkl.