Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana
No. 32–2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 8, 2023 (SRAVANA 17, 1945 SAKA) CONTENTS Pages PART I— Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
. . 675-681 PART I-A— Notifications by Local Government Department
. . Nil PART I-B— Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners
. . Nil PART II— Statutory Notifications of Election Commission of India—
. . Nil Other Notifications and Republications from the Gazette of India
PART III— Notifications by High Court, Industries, Advertisements, Change of Name . . 761-786 and Notices
PART III-A—Notifications by Universities
. . 43 PART III-B—Notifications by Courts and Notices
. . Nil PART IV— Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India
. . Nil PART V— Notifications by Haryana State Legislature
. . Nil SUPPLEMENT PART I — STATISTICS –
. . Nil SUPPLEMENT PART II — GENERAL REVIEW
. . Nil LEGISLATIVE SUPPLEMENT —Contents
. . Nil Ditto PART I—Act
. . Nil Ditto PART II—Ordinances
. . Nil Ditto PART III—Delegated Legislation
. . Nil Ditto PART IV—Correction Slips, Republications and Replacements . . Nil
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© Government of Haryana No. 32–2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 8, 2023 (SRAVANA 17, 1945 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला, हरियाणा-134109
आदेष
दिनांक 3 अगस्त, 2023
क्रमांक रा०नि०आ०/3एम०ई०/2023/1443-1448.— जैसाकि श्रीमति राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह मकान नं० 583, गांव गोन्छी, वार्ड नं० 1, जिला फरीदाबाद ने वर्ष 2017 में फरीदाबाद नगरनिगम के आम चुनावों में वार्ड नं० 1 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पार्षद का चुनाव लड़ा था। नियमों के अनुसार उसे चुनाव परिणाम जारी होने के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, फरीदाबाद के कार्यालय मेें जमा करवाना था। चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर जमा न करवाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेष क्रमांक एस०ई०सी०/3एम०ई०/2021/790-854, दिनांक 24.03.2021 द्वारा श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह को तीन वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये आयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2. जैसाकि श्रीमती राजकुमारी प्रत्याषी ने दिनांक 25.07.2023 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव के दौरान उस पर चुनाव न लड़ने का दवाब बनाया गया और अन्ततः वह चुनाव हार गई। जिन व्यक्तियों द्वारा उस पर चुनाव न लड़ने का दवाब बनाया जा रहा था उनका प्रत्याषी भी चुनाव हार गया और उसकी हार का जिम्मेदार उसे (राजकुमारी को) ही माना जा रहा था। इसलिये उस पर मानसिक दवाब बनाते हुये उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया गया था। दिनांक 15.05.2017 को उसके पति श्री हरबीर सिंह पर हत्या के आरोप में एफ०आई०आर० दर्ज होने तथा तीन महीने तक जेल में होने के कारण वह अपना चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर उपायुक्त, फरीदाबाद कार्यालय में जमा नहीं करवा सकी। उसने आगे निवेदन किया कि उसने दिनांक 24.04.2023 को चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त कार्यालय, फरीदाबाद में जमा करवा दिया है तथा उसका चुनावी खर्च तय चुनाव खर्च सीमा से कम है। इस सम्बन्ध में सबूत के तौर पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी श्रीमती राजकुमारी ने अनुरोध करते हुये कहा कि उसके खर्च रजिस्टर को स्वीकार किया जाये तथा अयोग्य प्रत्याषियों की सूची से उसका नाम बाहर किया जाये।
3. मैंने अपीलार्थी श्रीमती राजकुमारी को भली भांति सुन लिया है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिया है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि वह वाकई इस हाल में नहीं थी कि समय पर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, फरीदाबाद कार्यालय में जमा करवा सके। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं दिनांक 24.03.2021 के आदेष द्वारा श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री हरबीर सिंह को तीन वर्षों के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किये जाने की शेष अवधि को खत्म करता हूं तथा आदेष करता हूं कि श्रीमती राजकुमारी का नाम अयोग्य किये गये प्रत्याषियों की सूची से हटा दिया जाये।
पंचकूला : दिनांक 25 जुलाई, 2023
धनपत सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।