Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 147-2023/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त, 2023
(27 श्रावण, 1945 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
1. हरियाणा तथा पंजाब कृषि विष्वविद्यालय (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 1996 93 (1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11)
2. हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2014
95 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)
(केवल हिन्दी में)
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 52/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023- 605-606 हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) नियम, 2023
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 93 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 18, 2023 (SRVN. 27, 1945 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 अगस्त, 2023
संख्या लैज. 14/1998.- दि हरियाणा एण्ड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमेन्डमेन्ट)
ऐक्ट, 1996 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :- 1998 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11
हरियाणा तथा पंजाब कृषि विष्वविद्यालय (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 1996 हरियाणा तथा पंजाब कृषि विष्वविद्यालय अधिनियम, 1970, को हरियाणा राज्यार्थ संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा तथा पंजाब कृषि विष्वविद्यालय (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 1996, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा तथा पंजाब कृषि विष्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 9 के खण्ड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :-
''परन्तु सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, विष्वविद्यालय किसी अध्यापनेतर पद का सृजन
1970 के केन्द्रीय अधिनियम 16 की धारा 9 का संषोधन। नहीं करेगा या अध्यापनेतर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा;''।
नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10539—L.R.—H.G.P., Pkl.