भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 18 अगस्त, 2023
संख्या लैज. 32/2014.- दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकण्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 अगस्त, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26
हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2014 हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।
2. हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 17 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-
| ''18. | मानव रचना विष्वविद्यालय | जिला फरीदाबाद''। |
नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10539—L.R.—H.G.P., Pkl.