Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Municipal (Amendment) Act, 2023 (24 of 2023)

Published 23 October 2023

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
185-2023/Ext
Notification no.
Leg. No. 26/2023
Identifier
in.gazette.haryana.2023-10-23.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 185-2023/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 23 अक्तूबर, 2023

(1 कार्तिक, 1945 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

1. हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24) 157-158 2. हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25) 159-161 3. हरियाणा किषोर धूम्रपान निरसन अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26) 163 4. हरियाणा वाद्य (षोर-नियन्त्रण) निरसन अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27) 165 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)

(केवल हिन्दी में)

भाग-II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 62/के०अ० 16/1908/धा० 5/2023, दिनांक 23 अक्तूबर, 2023- 733-734 किसी सम्पत्ति के अन्तरण की लिखत के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप-मण्डल को उप-जिला के रूप में बनाने बारे।

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

(lxxv)

157 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 23, 2023 (KRTK. 1, 1945 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अक्तूबर, 2023

संख्या लैज. 26/2023.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन। (i) उप-धारा (3) में, ''(1), (2) तथा (4)'' कोष्ठकों, अंकों, चिह्‌न तथा शब्द के स्थान पर, ''(1) तथा (2)'' कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा 16 मई, 2023

से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाषक्य, निकटतम हाेंगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात का आधा होंगी तथा यदि दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिषतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएंगीः

परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिषत या उससे अधिक हैः

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिषत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी।158 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 23, 2023 (KRTK. 1, 1945 SAKA) व्याख्या.- (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए। व्याख्या.- (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनोें हेतु , नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिषत, जहां दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दषमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी;

(ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डाें में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।''; (iii) उप-धारा (5) में, ''पिछड़ा वर्गों'' शब्दों के स्थान पर, ''पिछड़े वर्ग 'क' '' शब्द, चिह्‌न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(iv) उप-धारा (7) में, '',(4)'' चिह्‌न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा ।

3. मूल अधिनियम की धारा 203 में,-

(i) उप-धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203 का संशोधन।

''परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या के अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा समिति से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उपायुक्त आवेदन प्राप्त होने के तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, समिति से संकल्प अपेक्षित होगा यदि समिति स्वयं या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अपनी भूमि पर अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाती है।'' ;

(ii) उप-धारा 2 में,-

(क) अंत में विद्यमान''।'' चिह्‌्‌न के स्थान पर, ''ः'' चिह्‌न प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌्‌ :-

''परन्तु किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम

लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेष, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

10666—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 23 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2023-10-23.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2023/. Archive identifier in.gazette.haryana.2023-10-23.Extra-Ordinary_Leg-No-26-2023.