भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 23 अक्तूबर, 2023
संख्या लैज. 29/2023.— दि हरियाणा इनस्टु्रमेन्टस (कनट्रोल आफ नॉइज्ज़) रिपील ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 अक्तूबर, 2023 की स्वी—ति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 27
हरियाणा वाद्य (षोर-नियन्त्रण) निरसन अधिनियम, 2023 हरियाणा वाद्य (षोर-नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 को निरसित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :- 1. यह अधिनियम हरियाणा वाद्य (षोर-नियन्त्रण) निरसन अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा वाद्य (षोर-नियन्त्रण) अधिनियम, 1956, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। 1956 के पंजाब
अधिनियम 36 का निरसन। व्यावृत्ति। 3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू , निगमित या निर्दिष्ट की गई है; और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा; न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, मेें या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो; न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूज्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।
नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10666—L.R.—H.G.P., Pkl.