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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas(Second Amendment) Act, 2023 (Haryana Act 29 of 2023)

Published 20 November 2023

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
201-2023/Ext
Notification no.
Leg. No. 31/2023
Identifier
in.gazette.haryana.2023-11-20.Extra-Ordinary_Leg-No-31-2023
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2023/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2023

(29 कार्तिक, 1945 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

1. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2023 173 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29)।

(केवल हिन्दी में)

भाग-II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(lxxx) 173 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 20, 2023 (KRTK. 29, 1945 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2023

संख्या लैज. 31/2023.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन

एरियाज (द्वितीय अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 नवम्बर, 2023 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2023 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवेंं वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संषोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग में,-

(i) विद्यमान उपांतिक षीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक षीर्ष प्रतिस्थापित किया

जाएगा, अर्थात्‌्‌ः-

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3ग का संषोधन। "स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण।'';

(ii) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌्‌ः-

"(1) किसी उपनिवेष, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, आदान-प्रदान या षाष्वत पट्‌्‌टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण, स्वतन्त्र आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के रूप में अनुज्ञात होगाः

परन्तु आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के अधीन भूमि का कोई भी उप-विभाजन अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा।"।

नरेन्द्र सुरा, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

10718—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 20 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2023-11-20.Extra-Ordinary_Leg-No-31-2023/. Archive identifier in.gazette.haryana.2023-11-20.Extra-Ordinary_Leg-No-31-2023.