Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 227-2023/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023
(6 पौष, 1945 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
अधिसूचना संख्या का०आ० 79/के०अ० 49/2016/धा० 85/2023, दिनांक 27 दिसम्बर, 2023.- 829—830 हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 66/के०अ० 49/2016/ धा० 84/2018, दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विषेष लोक अभियोजकों के रुप में विनिर्दिष्ट करने बारे।
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(lxxxvii)
829 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 27, 2023 (PAUS. 6, 1945 SAKA)भाग-III
हरियाणा सरकार
न्याय प्रशासन विभाग
अधिसूचना
दिनांक 27 दिसम्बर, 2023
संख्या का०आ० 79/के०अ० 49/2016/धा० 85/2023.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 49) की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में पेश होने वाले सभी लोक अभियोजकों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण हेतु हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 66/के०अ० 49/2016/धा० 84/2018, दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा विनिर्दिष्ट विषेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विषेष लोक अभियोजकाें के रुप में विनिर्दिष्ट करते हैं।
टी० वी० एस० एन० प्रसाद, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रषासन विभाग।830 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 27, 2023 (PAUS. 6, 1945 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT
Notification
The 27th December, 2023
No. S.O. 79/C.A.49/2016/S.85/2023.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 85 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act 49 of 2016), the Governor of Haryana hereby specifies all the Public Prosecutors appearing in the Courts of Additional Sessions Judge as Special Public Prosecutors for the purpose of conducting cases in the Special Courts specified vide the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 66/C.A.49/2016/S.84/2018, dated the 9th October, 2018 for trail of offences under the said Act.
T. V. S. N. PRASAD, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.
10795—L.R.—H.G.P., Pkl.