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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Settlement of Outstanding Dues (Amendment) Act, 2023 (Haryana Act No. 30 of 2023).

Published 16 January 2024

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
11-2024/Ext
Notification no.
Leg. No. 32/2023
Identifier
in.gazette.haryana.2024-01-16.Extra-Ordinary_Leg-No-32-2023
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2024/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2024

(26 पौष, 1945 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संषोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30) 13 (केवल हिन्दी में)

भाग-II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

अधिसूचना संख्या का०आ० 4/पं०अ० IV/1872/धा० 39-क/2024, दिनांक 16 जनवरी, 2024- 59—60 हरियाणा चौकीदार (संषोधन) नियम, 2024.

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(v) 13 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 16, 2024 (PAUS. 26, 1945 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2024

संख्या लैज. 32/2023.- दि हरियाणा सेटॅलमैन्ट ऑफ आउटस्टैनडिन्ग ड्‌यूज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 9 जनवरी, 2024 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2023 हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संषोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से लागू होगा।

2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ii) में, ''31 मार्च, 2017 तक'' अंकों, षब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''30 जून, 2017 तक'' अंक, षब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 2 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, ''31 मार्च, 2017 तक'' अंकों, षब्दों तथा चिह्‌न के स्थान पर, ''30 जून, 2017 तक'' अंक, षब्द तथा चिह्‌न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 3 का संशोधन।

रितु गर्ग, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

10838—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 16 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2024-01-16.Extra-Ordinary_Leg-No-32-2023/. Archive identifier in.gazette.haryana.2024-01-16.Extra-Ordinary_Leg-No-32-2023.