Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 28-2024/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024
(2 फाल्गुन, 1945 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
15 हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3)।
(केवल हिन्दी में)
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 15 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 21, 2024 (PHGN. 2, 1945 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 21 फरवरी, 2024
संख्या लैज. 3/2024.— दि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 फरवरी, 2024 की स्वी—ति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3
हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विष्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा निजी विष्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-
2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन। ''26. संस्कारम् विष्वविद्यालय जिला झज्जर''।
रितु गर्ग, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
10908—L.R.—H.G.P., Pkl.