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Haryana Gazette · Government of Haryana

Disqualification order of Sh. Ram Bharose, Member, Municipal Council, Safidon, district, Jind.

Published 08 April 2024

Department
State Election Commision
Type
Ordinary
Gazette no.
16-2024
Notification no.
SEC/2ME/2024/519
Identifier
in.gazette.haryana.2024-04-08.Ordinary_SEC-2ME-2024-519
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana No. 16–2024]  CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 16, 2024 (CHAITRA 27, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला-134109

आदेश

दिनांक 8 अप्रैल, 2024

क्रमांक रा.नि.आ./2एम.ई./2024/519.— नगरनिकायों के आम चुनाव दिनांक 19.06.2022 को सम्पन्न हुये थे और जिनका चुनाव परिणाम दिनांक 22.06.2022 को घोषित किया गया, जिसमें श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास पार्षद, वार्ड नम्बर-14, नगरपालिका, सफीदो जिला जीन्द से निर्वाचित घोषित हुए। 2. श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी वार्ड नं0 14, सफीदों, तहसील सफीदों, जिला जीन्द द्वारा दिनांक 30.09.2022 को एक षिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में भेजी गई थी, जिसमें उसने श्री रामभरोसे पुत्र देबूदास निर्वाचित पार्षद, वार्ड नं014, नगरपालिका सफीदो, तहसील सफीदो जिला जीन्द के विरूद्ध फर्जी 'तांती जाति' अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लगाकर चुनाव जीतने बारे आरोप लगाया तथा उसकी सदस्यता रद्‌द की जाने की मांग की। उसने यह भी मांग की कि श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। यह षिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में दिनांक 03.10.2022 को प्राप्त हुई। षिकायत के साथ षिकायतकर्ता द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना जो कि गुरू गोबिन्द सिंह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से और तहसीलदार, सफीदो द्वारा आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थी, उपलब्ध करवाई गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज भी लगाये गये थे। यह षिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के पत्र क्रमांक रा.नि.आ./2एम.ई./ 2022/6795, दिनांक 10.10.2022 द्वारा उपायुक्त, जीन्द को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थी कि मामले में नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्रार्थी को भी अवगत करवाया जाये। श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी वार्ड नं0 14, सफीदों, तहसील सफीदाें, जिला जीन्द की षिकायत दिनांक शुन्य श्री राम भरोसे के विरूद्ध फर्जी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पुनः आयोग को प्राप्त हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के पत्र क्रमांक रा.नि.आ./2एम.ई./2022/6990, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उपायुक्त, जीन्द को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थी कि मामले में जांच अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द/किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाकर जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर-अन्दर राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को भिजवाने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र की प्रति षिकायतकर्ता को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी। 3. सचिव, नगरपालिका, सफीदों के यादी क्रमांक एम.सी.एस./658, दिनांक 05.04.2023 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उक्त जाति प्रमाण-पत्र बारे माननीय सिविल कोर्ट, सफीदाें में सिविल सूट नं0 63/2023-रामभरोसे बनाम हरियाणा सरकार व अन्य नामक केस विचाराधीन है और माननीय न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण-पत्र बारे निर्णय देने उपरान्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 4. उपायुक्त, जीन्द ने अपने यादी क्रमांक 204/एल.एफ.ए., दिनांक 13.03.2024 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो की जांच रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को प्रेषित की गई, जिसमें (231)232 HARYANA GOVT. GAZ., APR. 16, 2024 (CHTR. 27, 1946 SAKA) [PART I उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो ने अपनी जांच रिपोर्ट यादी क्रमांक 417/स्टैनों, दिनांक 28.02.2024 में निम्नलिखित वर्णित किया गया है, जिसका मुख्य भाग निम्न प्रकार से है :-

"निष्कर्षः- अधोहस्ताक्षरी ने सचिव, नगरपालिका, सफीदों की जांच रिपोर्ट का भली-भांति अवलोकन कर लिया है। सचिव, नगरपालिका, सफीदो की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि सचिव, नगरपालिका, सफीदों की रिपोर्ट अनुसार श्री राषवेन्द्र सिंह दूहन, नायब तहसीलदार, सफीदों द्वारा श्री रामभरोसे पार्षद वार्ड नं0 14, सफीदों के धानक जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र नम्बर 361/एस.सी. दिनांक 14.06.2007 को दिनांक 24.11.2023 को निरस्त कर दिया गया है।"

5. उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया है कि माननीय न्यायालय, सफीदों द्वारा सिविल सूट क्रमांक 63/2023-रामभरोसे बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में पारित आदेष दिनांक 13.12.2023 को "Dismissed as withdrawn with permission to file fresh" जिसके उपरान्त श्री रामभरोसे को उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अपील/दावा किसी भी न्यायालय में दायर किया गया है या नहीं बारे सूचना दिनांक 03.02.2024 तक नगरपालिका, सफीदों कार्यालय में उपलब्ध करवाने के लिये लिखा गया था। लेकिन श्री रामभरोसे द्वारा दिनांक 09.02.2024 तक किसी में न्यायालय में किसी प्रकार की अपील/दावा बारे समन/पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

6. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1978 की धारा 13 I and 13A(1) & (3) तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21(1) (b) में निम्नलिखित प्रावधान है, जो कि निम्न प्रकार से हैः-

HARYANA MUNICIPAL ACT, 1973

13 I. Removal of an elected President and Member having any disqualification at the time of election:- The State Election Commission may, after such enquiry, as it may deem fit and after giving an opportunity of being heard, by an order, remove the President or a member, if he was having any disqualification mentioned in section 13A or rules framed under this Act at the time of his election. The office of the President or member so disqualified shall become vacant immediately.

13A. Disqualifications for President and Members.-(1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being President or a member of a municipality.

(3) If any person furnishes a false caste certificate at the time of filing nomination, he shall be disqualified for a period of six years from contesting the election to the municipality."

HARYANA MUNICIPAL ELECTION RULES, 1978

21. Disqualification for membership- (1) No person shall be eligible for election as a President / member of a committee, who-

(a) xxxxxxxxx

(b) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes and *Backward Classes "A" is not a member of Scheduled Castes and Backward Class "A in relation to the State of Haryana, or

7. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1978 की धारा 13 I and 13A(1) & (3) तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21(1) (b) के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के क्रमांक एस.ई.सी./एम.ई./2024/426-427, दिनांक 14.03.2024 द्वारा श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास पार्षद, वार्ड नं0 14, नगरपालिका, सफीदों जिला जीन्द को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया, जिसमें वर्णित किया गया कि वह कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 31.03.2024 से पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणाा को भिजवाये। यदि इस मामले में वह निजी सुनवाई का अवसर चाहते है तो वह राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा के कक्ष में दिनांक 08.04.2024 को बाद दोपहर 12.30 बजे दस्तावेज सहित उपस्थित हो सकते हैं। उपायुक्त, जीन्द को कारण बताओ नोटिस की प्रति इस निर्देष के साथ प्रेषित की गई कि श्री रामभरोसे को तामील करवा उसकी पावती आयोग को दिनांक 25.03.2024 तक भिजवाई जाये। कारण बताओ नोटिस में यह भी वर्णित किया गया था कि यदि इसका जवाब निर्धारित समयअवधि के अन्दर आयोग को प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते और राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा उपलब्ध सबूतों/तथ्यों/रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी सूचना के अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा।

8. श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास पार्षद, वार्ड नं0 14, नगरपालिका, सफीदों जिला जीन्द ने कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.03.2024 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्न प्रकार से हैः-

(1) That the undersigned is in receipt of your above referred Show Cause Notice dated 14.03.2024 wherein your esteemed office has sought reply from the undersigned regarding the nomination form for the post of Member, Ward No. 14, Municipal Committee, Safidon, District Jind, interalia, on the ground that the Scheduled Caste Certificate produced by the undersigned has been cancelled by the Naib Tehsildar, Safidon vide its Order dated 24.11.2023 and that as the said Post was reserved for Scheduled Caste Community so the undersigned is to explain his position about the same.

PART I] HARYANA GOVT. GAZ., APR. 16, 2024 (CHTR. 27, 1946 SAKA) 233

(2) That the main dispute which revolves around the entire controversy is that whether the undersigned belongs to Scheduled Caste community or not. In this regard, it is submitted that the undersigned originally belongs to Samastipur (Bihar) and is of "Tanti" Community which has been declared Scheduled Caste by the Government of Bhihar. It is pertinent to submit here that the undersigned has applied for a Scheduled Caste Certificate of his "Tanti" Community which basically is indulged in making of clothes "Bunkar" which has been the work of "Dhanak Community" in Haryana and accordingly the undersigned applied for a Scheduled Caste Certificate by way of moving application in this regard to the then Tehsildar, Safidon upon which requisite reports were called by the Tehsildar, Safidon from the concerned officials and the said officials after verifying each and every aspect including that of caste of the undersigned specifically reported that the undersigned belongs to "Dhanak Community" which has been declared Scheduled Caste by the Government of Haryana and accordingly they issued S.C. Certificate in the name of the undersigned. It is pertinent to submit here that the parents of the undersigned have also been issued "Scheduled Caste Certificate" by Government of Bihar which itself proves that the undersigned is a member of Scheduled Caste community.

(3) That in this regard statement of Smt. Rajbala, Ex-Parshad, W.No. 13, at present Ward No. 14, Safidon,District Jind was also recorded on dated 21.03.2023 in which she has specifically mentioned that the undersigned has been residing at the said address for the last more than 40 years and belongs to Dhanak community.

(4) That accordingly as the undersigned was fulfilling all the requirements of a valid candidature has rightly contested the said election of Ward No. 14, Municipal Committee, Safidon and needless to say that the present matter is a politically motivated matter to somehow dispel the undersigned from his rightful election by way of entangling him in false and frivolous litigation.

(5) That as regard the filing of the civil suit by the undersigned it is submitted that at the time of filing of the said civil suit, the Scheduled Caste Certificate of the undersigned was not cancelled, but later on the same was cancelled and the said suit of the undersigned become infructuous and the same was later on withdrawn by undersigned vide Order dated 13.12.2023. However, no further appeal or revision against the said Order has been filed, but the undersigned reserves his right to intiate separate legal action against the delinquent officials who have illegally cancelled the said Scheduled Caste Certificate of the undersigned in the competent court of law of jurisdiction.

(6) That some of the private persons/organizations have challenged the validity of "Tanti Community" to be falling in Scheduled Caste in the Hon'ble High Court as well as Hon'ble Supreme Court of India vide SLP(Civil) No. 18294 of 2021 and the matter is still sub-judice (Pending) in the Hon'ble Supreme Court of India and the said community has not been declared to be Non-Scheduled Caste till date and the next date in the said proceedings is fixed for 18.04.2024.

9. श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास पार्षद, वार्ड नं0 14, नगरपालिका, सफीदों जिला जीन्द निजी सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2024 को बाद दोपहर 12.30 बजे माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसमें श्री रामभरोसे द्वारा बताया कि उसकी छोटी बहन ममता कुमारी सुपुत्री श्री देबूदास का बिहार राज्य का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बना हुआ है तथा उसने इसकी एक प्रति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की। इसके उपरान्त उसने बताया कि नायब तहसीलदार, सफीदों द्वारा उसका अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने के खिलाफ उसने सिविल कोर्ट, सफीदो में केस नम्बर 205/2024 दायर किया हुआ है और वह विचाराधीन है। उसने प्रार्थना की कि उसे एक महीने का समय दिया जाये, ताकि वह अपना पक्ष रख सके। 10. यहां पर उल्लेख किया जाता है कि सिविल कोर्ट सफीदों में केस नम्बर 205/2024 के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा इस केस में किसी भी प्रकार के स्थगन आदेष/यथास्थिति रखे जाने बारे कोई आदेष पारित नहीं किये गये हैं।

11. श्री रामभरोसे ने बताया कि वह और उसका परिवार मूलतः बिहार राज्य के रहने वाले हैं तथा 'तान्ती' जाति से हैं। चूंकि तान्ती जाति का बिहार में मूल पेषा कपड़ा बनुना है और धानक जाति के लोग भी कपड़ा बनुना/जुलाहे का काम करते हैं तो उसी आधार पर उसने धानक जाति से सम्बन्धित अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा था। 12. उपायुक्त, जीन्द द्वारा प्रेषित उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो जांच रिपोर्ट, सभी तथ्य/रिकार्ड और श्री रामभरोसे द्वारा कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब तथा निजी सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरान्त पाया गया है कि श्री रामभरोसे बिहार में 'तांती जाति' से सम्बन्ध रखता है, जो हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित नहीं है। तांती जाति और धानक जाति अलग-2 जातियां है। अतः उसने गलत तथ्यों के आधार पर धानक जाति से सम्बन्धित अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी करवा लिया था जो बाद में षिकायत होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है।234 HARYANA GOVT. GAZ., APR. 16, 2024 (CHTR. 27, 1946 SAKA) [PART I 13. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अवलोकन, श्री राषवेन्द्र सिंह दूहन, नायब तहसीलदार, सफीदों द्वारा श्री रामभरोसे पार्षद वार्ड नं0 14, सफीदों के धानक जाति के प्रमाण-पत्र नम्बर 361/एस.सी. दिनांक 14.06.2007 को दिनांक 24.11.2023 को निरस्त करने और श्री रामभरोसे द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया धानक जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र नम्बर 361/एस.सी. दिनांक 14.06.2007 जो कि नायब तहसीलदार, सफीदो द्वारा जारी किया गया था, सही नहीं पाया गया है। मै इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि नगरपालिका, सफीदो के वार्ड नम्बर-14 के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिये (जो अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित था) नामांकन पत्र दाखिल करते समय श्री रामभरोसे द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया था, वह गलत तथ्यों के आधार पर बनवाया गया था अब उसे निरस्त किया जा चुका है। 14. मामले में उपरोक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं, धनपत सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13A और 13 I के तहत निहित शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करता हूं कि श्री रामभरोसे ने नगरपालिका सफीदों, जिला जीन्द के वार्ड नं0 14 से अनुसूचित जाति के पद के लिये आरक्षित पद पर गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवाये गये धानक जाति से सम्बन्धित अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करवाये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर यह चुनाव लड़ा था। लेकिन जांच उपरान्त उनका अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र रद्‌द/निरस्त किया जा चुका है। सदस्य पद के लिये उनके चुनाव के समय अयोग्य घोषित कर दिया गया था और इसलिये, उन्हें सदस्य, वार्ड नं0 14, नगरपालिका, सफीदों जिला जीन्द के पद से हटाया जाता है और उक्त पद को तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित किया जाता है।

15. इस आदेष को राज्य सरकार के अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाये और सभी सम्बन्धितों को भी उपलब्ध कराया जाये।

पंचकूलाः दिनांक 8 अप्रैल, 2024

धनपत सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

10999—C.S.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 08 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2024-04-08.Ordinary_SEC-2ME-2024-519/. Archive identifier in.gazette.haryana.2024-04-08.Ordinary_SEC-2ME-2024-519.