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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) (Haryana Amendment) Repeal Act, 2024 (Haryana Act No. 10 of 2024).

Published 16 April 2024

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
60-2024/Ext
Notification no.
Leg. No. 10/2024
Identifier
in.gazette.haryana.2024-04-16.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
59 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 16, 2024 (CHTR. 27, 1946 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अप्रैल, 2024

संख्या लैज. 10/2024.- दि इन्‌-डॅस्‌-ट्रिअॅल डिस्‌प्यूटस (अमेन्डमेन्ट एन्ड मिसिलेन्‌यॅस प्रॉविशजॅनज़) (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) रिपील ऐक्ट, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 अप्रैल, 2024 की स्वी—ति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

औद्योगिक विवाद (संषोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संषोधन) निरसन अधिनियम, 2024 औद्योगिक विवाद (संषोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 1957 को निरसित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद (संषोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संषोधन) निरसन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

2. औद्योगिक विवाद (संषोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 1957, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

1957 के पंजाब अधिनियम 9 का निरसन।

व्यावृत्ति। 3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई है;

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोद्‌भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा; न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, मेें या से किसी भी रीति में अभिपुष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूज्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

रितु गर्ग, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

11043—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 16 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2024-04-16.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2024/. Archive identifier in.gazette.haryana.2024-04-16.Extra-Ordinary_Leg-No-10-2024.