Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 60-2024/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 16 अप्रैल, 2024
(27 चैत्र, 1946 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
1. हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5)। 55 2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) 57
59 संषोधन अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)। 3. औद्योगिक विवाद (संषोधन तथा विविध उपबन्ध) (हरियाणा संषोधन) निरसन अधिनियम, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10)। (केवल हिन्दी में)
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 55 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 16, 2024 (CHTR. 27, 1946 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 16 अप्रैल, 2024
संख्या लैज. 5/2024.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2024 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 08 अप्रैल, 2024 की स्वी—ति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5
हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण। (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाषन की तिथि से लागू होगा। (3) यह इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को या के बाद नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों
पर लागू होगा।
2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 38 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्ः-
1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 38क का रखा जाना। ''38क. सामान्य सेवा नियम बनाने की शक्ति.- इस अधिनियम, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) तथा तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगमों, नगर परिषद्ों तथा नगरपालिका समितियों के मामलों के संबंध में भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति तथा सेवा के अन्य निबंधनों तथा शर्तों को विनियमित करने हेतु सामान्य सेवा नियम बना सकती है।''।
रितु गर्ग, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
11043—L.R.—H.G.P., Pkl.