भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 16 अप्रैल, 2024
संख्या लैज. 9/2024.- दि हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज (रिजर्वेषन इन सर्विसिज एण्ड एडमिषन इन एजुकेषन) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 अप्रैल, 2024 की स्वी—ति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9
हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संषोधन अधिनियम, 2024 हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संषोधन अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2016 की अनुसूची-I में,-
(i) क्रम संख्या 1 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की
2016 के हरियाणा अधिनियम 15 की अनुसूची-I का संषोधन। जाएगी तथा 30 जून, 2016 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात््ः- ''नायक'';
(ii) क्रम संख्या 29 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की
जाएगी, अर्थात््ः-
''हजाम, नाई, नाईज''; (iii) क्रम संख्या 31 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की
जाएगी, अर्थात््ः-
''जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम, योगी'';
(iv) क्रम संख्या 50 में, विद्यमान प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा तथा 30 जून, 2016 से
लोप किया गया समझा जाएगा;
(v) क्रम संख्या 71 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएगी,
अर्थात्ः-
''72. सैन''।
रितु गर्ग, सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
11043—L.R.—H.G.P., Pkl.