Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 135-2024/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर, 2024
(13 भाद्रपद, 1946 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
हरियाणा राजपत्र (असाधारण), विधायी परिषिष्ट, भाग-I, दिनांक 8 मई, 2018 में शुद्धिपत्र जारी करने बारे। 27 27 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 4, 2024 (BHDR. 13, 1946 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
शुद्धिपत्र
दिनांक 4 सितम्बर, 2024
हरियाणा राजपत्र (असाधारण), विधायी परिषिष्ट, भाग-I, दिनांक 8 मई, 2018 में प्रकाषित श्री कृष्णा आयुष विष्वविद्यालय कुरूक्षेत्र अधिनियम, 2016 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25) में, प्रामाणिक हिन्दी पाठ में, "कृष्णा" शब्द जहां कहीं भी आए के स्थान पर, "कृष्ण" शब्द पढ़ा जाए।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
11267—L.R.—H.G.P., Pkl.