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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 2024 (Haryana Ordinance No. 2 of 2024).

Published 19 September 2024

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
143-2024/Ext
Notification no.
Leg. No. 15/2024
Identifier
in.gazette.haryana.2024-09-19.Extra-Ordinary_Leg-No-15-2024
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2024/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2024

(28 भाद्रपद, 1946 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग I अधिनियम

कुछ नहीं

भाग II अध्यादेष

1. हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अध्यादेष, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) 23-24 2. हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेष, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3) 25-26 3. हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) अध्यादेष, 2024 (2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 4) 27-29 (केवल हिन्दी में)

भाग III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

(xlviii)23 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 19, 2024 (BHDR. 28, 1946 SAKA) भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 सितम्बर, 2024

संख्या लैज. 15/2024.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 सितम्बर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2024 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 2

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेष, 2024 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेष

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है

कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-

1. यह अध्यादेष हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेष, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में,-

( ) उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः- 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन। ''(4क) (i) प्रत्येक नगर परिषद्‌/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगर परिषद्‌/समिति में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाषक्य, निकटतम हाेंगी, जो उस नगर परिषद्‌/समिति की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधा होंगी तथा यदि दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिषतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगीः

परन्तु नगर परिषद्‌/समिति में कम से कम एक सदस्य, पिछड़े वर्ग 'ख' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगर परिषद्‌/समिति की कुल जनसंख्या का दो प्रतिषत या उससे अधिक हैः

परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगर परिषद्‌/समिति में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिषत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगर परिषद्‌/समिति में कुल सीटों के पचास प्रतिषत से अधिक नहीं होगी। व्याख्या.-(1) इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर

परिषद्‌/समिति क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर परिषद्‌/समिति में पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।24 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 19, 2024 (BHDR. 28, 1946 SAKA) व्याख्या.-(2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनोें हेतु, नगर परिषद्‌/समिति में कुल सीटों का पचास प्रतिषत, जहां दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दषमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगर परिषद्‌/समिति की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी।

(ii) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'ख' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डाें में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।'';

(ख) उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः- "(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क', पिछड़े वर्ग 'ख' तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरे जाएंगे।"।

चण्डीगढ़ः दिनांक 12 सितम्बर, 2024.

बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

11294—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 19 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2024-09-19.Extra-Ordinary_Leg-No-15-2024/. Archive identifier in.gazette.haryana.2024-09-19.Extra-Ordinary_Leg-No-15-2024.