भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 19 सितम्बर, 2024
संख्या लैज. 16/2024.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेषन (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 12 सितम्बर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2024 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 3
हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेष, 2024 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेष
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है
कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-
1. यह अध्यादेष हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेष, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का संशोधन। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 की उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः- "(5) अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क' तथा पिछड़े वर्ग 'ख' के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां निगम की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।"।
3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,-
(i) उप-धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्ः-
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 11 का संषोधन। ''(4अ) (क) प्रत्येक निगम में पिछड़े वर्ग 'ख' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस निगम में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाषक्य, निकटतम हाेंगी, जो उस निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी तथा यदि दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग 'क' के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिषतता है, से प्राप्त की गई पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम द्वारा भी आबंटित की जाएंगीः
परन्तु निगम में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'ख' से सम्बन्धित होगा, यदि
उनकी जनसंख्या, निगम की कुल जनसंख्या का दो प्रतिषत या उससे अधिक हैः 26 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 19, 2024 (BHDR. 28, 1946 SAKA) व्याख्या.-(1) इस उप-धारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'ख' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर निगम में पिछड़े वर्ग 'ख' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली जाए।
व्याख्या.-(2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, निगम में कुल सीटों का पचास प्रतिषत, जहाँ दषमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो आगामी उच्चतर पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहाँ दषमलव मान 0.5 से कम है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए निगम की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा।
(ख) इस उप-धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'ख' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप-धारा के अधीन आरक्षित वार्डाें में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।'';
(ii) उप-धारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः- "(5) महापौर का पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग 'क', पिछड़े वर्ग 'ख' तथा महिलाओं से सम्बन्धित सदस्यों में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लॉट द्वारा भरा जाएगा।"।
चण्डीगढ़ः दिनांक 12 सितम्बर, 2024.
बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
11294—L.R.—H.G.P., Pkl.