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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Amendment Ordinance, 2024 (7 of 2024).

Published 25 October 2024

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
165-2024/Ext
Notification no.
Leg. No.20/2024
Identifier
in.gazette.haryana.2024-10-25.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
55 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 25, 2024 (KRTK. 3, 1946 SAKA)

भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अक्तूबर, 2024

संख्या लैज. 20/2024.- दि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (मैनेजमैंट) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अक्तूबर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2024 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 7

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेष, 2024 हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेष

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है

कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-

1. यह अध्यादेष हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन अध्यादेष, 2024 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 की धारा 46 की उप-धारा (1) में,-

(I) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(i) अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र के समय पर, उच्च न्यायालय का न्यायाधीष या जिला न्यायाधीष है या था, जिला न्यायाधीष के रूप में अपनी अधिवर्षिता पर कम से कम दस वर्ष की सेवा रखता हो;'';

2014 के हरियाणा अधिनियम 22 की धारा 46 का संशोधन। .

(II) खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(iv) अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का न्यायाधीष होगा, यदि इस प्रकार निुयक्त किया गया है, अर यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीष नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जिला न्यायाधीष होगा यदि इस प्रकार नियुक्त किया गया है, अर यदि जिला न्यायाधीष भी नियुक्त नहीं किया जाता है, तो आयोग के तीन चयनित सदस्यों में से एक या तो सेवा में या बार में, जैसी भी स्थिति हो, उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष होगा, तथा अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष होगीः''।

चण्डीगढ़ः बंडारू दत्तात्रेय, दिनांकः 23 अक्तूबर, 2024 राज्यपाल, हरियाणा।

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रितु गर्ग,

प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।11361—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 25 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2024-10-25.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2024/. Archive identifier in.gazette.haryana.2024-10-25.Extra-Ordinary_Leg-No-20-2024.