Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Act, 2024 (Haryana Act No. 22 of 2024)

Published 17 January 2025

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
12-2025/Ext
Notification no.
Leg. No. 29/2024
Identifier
in.gazette.haryana.2025-01-17.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2024
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
17 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN. 17, 2025 (PAUS. 27, 1946 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 जनवरी, 2025

संख्या लैज. 29/2024.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेषन आफ अर्बन एरियाज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2024 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 जनवरी, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2024 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2024 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है। (2) यह 30 जनवरी, 1975 से लागू हुआ समझा जाएगा। 2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 2 का संषोधन। '(घक) "समापन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, स्वीकृत अभिन्यास योजना, भवन योजना तथा अनुमोदित डिज़ाइन तथा विनिर्देषनों के अनुसार सम्पूर्ण उपनिवेष में विकास संकर्मों के समापन के बाद तथा ऐसी फीस और प्रभारों, जो विहित किए जाएं, के भुगतान पर, निदेषक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र;';

(ii) खण्ड (ञञञञ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

'(ञख) "अधिभोग प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, किसी भवन या उसके भाग के अधिभोग की

अनुमति देते हुए निदेषक द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र;';

(iii) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

'(टक) "आंषिक समापन प्रमाणपत्र" से अभिप्राय है, स्वीकृत अभिन्यास योजना तथा अनुमोदित डिज़ाइन और विनिर्देषनों के अनुसार किसी उपनिवेष के उस भाग में विकास संकर्मों के समापन के बाद, निदेषक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र;'।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3 का संषोधन। "(8) उपरोक्त उप-धारा (6) तथा (7) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों में, जहां उपनिवेषक ने प्लॉटिड उपनिवेषों से भिन्न मामले में या तो सभी भवन ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है या जहां प्लॉटिड उपनिवेषों के मामले में सम्पूर्ण उपनिवेष के लिए आंषिक समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, तो समापन प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन हेतु आगे कोई भी संवीक्षा करनी आवष्यक नहीं होगी तथा ऐसा समापन प्रमाणपत्र लागू अवसंरचना संवर्धन प्रभारों के भुगतान पर जारी किया जा सकता है।"।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।11580—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 17 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2025-01-17.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2024/. Archive identifier in.gazette.haryana.2025-01-17.Extra-Ordinary_Leg-No-29-2024.