Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 33-2025/Ext.] चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2025
(25 माघ, 1946 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग-II अध्यादेष
कुछ नहीं
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
1. अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 4/संवि॰/अनु॰ 309/2025, दिनांक 14 फरवरी, 2025- 1399—1400 हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2025
2. अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 5/संवि॰/अनु॰ 309/2025, दिनांक 14 फरवरी, 2025- 1401—1402 हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप ख) सेवा (संषोधन) नियम, 2025
3. अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 6/संवि॰/अनु॰ 309/2025, दिनांक 14 फरवरी, 2025- 1403—1404 हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप घ) सेवा (संषोधन) नियम, 2025
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं
(xx)1399 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 14, 2025 (MAGH. 25, 1946 SAKA) भाग-III
हरियाणा सरकार
ऊर्जा विभाग
अधिसूचना
दिनांक 14 फरवरी, 2025
संख्या सा॰का॰नि॰ 4/संवि॰/अनु॰ 309/2025.— भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 को आगे संषोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. (1) ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा (संषोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे ।
2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 में, "अक्षय ऊर्जा" शब्द जहाँ कहीं भी आएं, के स्थान पर, "नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
ए. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, ऊर्जा विभाग।1400 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 14, 2025 (MAGH. 25, 1946 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
ENERGY DEPARTMENT
Notification
The 14th February, 2025
No. G.S.R. 4/Const./Art. 309/2025.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, namely: -
1. (1) These Rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group A) Service (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998 for the words "Renewable Energy" wherever occurring, the words "New and Renewable Energy" shall be substituted.
A. K. SINGH, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Energy Department.
11647—L.R.—H.G.P., Pkl.