Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

Order

Published 26 February 2025

Department
State Election Commision
Type
Ordinary
Gazette no.
9-2025
Notification no.
SEC/3ME/2025/2460-2466
Identifier
in.gazette.haryana.2025-02-26.Ordinary_SEC-3ME-2025-2460-2466
Languages
English, Hindi
Published at
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Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 9–2025]  CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 4, 2025 (PHALGUNA 13, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17, पंचकूला, हरियाणा-134109

आदेश

दिनांक 26 फरवरी, 2025

क्रमांक रा०नि०आ०/3एम०ई०/2025/2460-2466.— जैसाकि श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुरेन्द्र निवासी मकान नं० 148/2 विकास नगर पानीपत, ने वर्ष 2018 में नगरनिगम पानीपत के आम चुनावों में वार्ड नं० 16 से उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। नियमों के अनुसार उसे चुनाव परिणाम जारी होने के तीस दिन के अन्दर-अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, पानीपत के कार्यालय में जमा करवाना था। चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर जमा न करवाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एस०ई०सी०/3एम०ई०/2021/689-7304, दिनांक 17.03.2021 द्वारा श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुरेन्द्र को पांच वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

2. जैसाकि श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुरेन्द्र ने दिनांक 24.02.2025 को मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव के दौरान उक्त परिवार अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था जिसमें उसके पति श्री सुरेन्द्र को लकवे का गम्भीर दौरा पड़ा जिसके कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो गये और उन्हे निरन्तर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। परिवार में ससुर तथा सास कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण श्रीमती सोनिया का ध्यान परिवार की देखभाल और उनके इलाज में लगा रहा और यह भी कहा कि उसे चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े तकनीकी दायितत्वों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वह चुनाव हार गई थी और चुनाव व्यय विवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से अनभिज्ञता में वह अपना चुनाव खर्च रजिस्ट्र समय पर उपायुक्त, पानीपत के कार्यालय में जमा नहीं करवा सकी। उसने अपने प्रतिवेदन के साथ दिनांक 24.02.2025 को चुनाव खर्च सीमा का वर्णन तथा अपने पति श्री सुरेन्द्र के चिकित्सा रिपोर्ट को सबूत के तौर पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अपीलार्थी श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुरेन्द्र, वार्ड नं० 16, विकास नगर पानीपत ने अनुरोध करते हुये कहा कि उसे अनजाने में हुई चूक बारे निगम चुनाव के नामांकन फार्म को भरते समय पता चला कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा जारी किये गये अयोग्यता आदेशों में उसका नाम शामिल है।

3. श्रीमती सोनिया पत्नी श्री सुरेन्द्र, निवासी विकास नगर पानीपत की याचिका की अपील में स्पष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह अपील स्वीकार की जाती है। जैसाकि चुनाव दिसम्बर 2018 में हुये थे और अगर फैसला 2018 या 2019 में होता तो अयोग्यता की समय सीमा (Debarment) 2023/2024 में खत्म हो जाता है। अतः मैं आदेश करता हूँ कि उसका नाम अयोग्य किये गये उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया जाये।

पंचकूलाः दिनांक 25 फरवरी, 2025

धनपत सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।11666—C.S.—H.G.P., Pkl. (160)

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 26 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2025-02-26.Ordinary_SEC-3ME-2025-2460-2466/. Archive identifier in.gazette.haryana.2025-02-26.Ordinary_SEC-3ME-2025-2460-2466.