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Haryana Gazette · Government of Haryana

Section 4 HPIDFE ACT 2013

Published 04 November 2025

Department
District Magistrate Fatehabad
Type
Ordinary
Gazette no.
47-2025
Notification no.
1477-1485
Identifier
in.gazette.haryana.2025-11-04.Ordinary_1477-1485
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana No. 47-2025] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025 (AGRAHAYANA 4, 1947 SAKA)

PART-I B

Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners

जिलाधीष, फतेहाबाद

आदेश

दिनांक 4 नवम्बर, 2025

क्रमांक 1477-1485/ड़ी०आर०ए०.—

अभियोग में दौराने अनुसन्धान गैर कानूनी तरीके से अर्जित प्रोपर्टी/जमीन को धारा 4 HPIDFE Act-2013 के तहत अटैचमैन्ट करवाने बारे।

इस केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 732-ASP/FTB दिनांक 28.08.2025 के द्वारा इस कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एक परिवाद नम्बर 59-डी.एस.पी. (टी.) दिनांक 15.03.2023, 65-पी.एस. 20.03.2023 जिसमें कर्मबीर पुनिया चिटफंड व मंथली लाटरी घोटाला मामले में कर्मवीर पुनिया, उसके भाईयों, भाभियों व बच्चों जिन्होने आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके व चिटफंड फ्राड करके करोड़ों रुपये की ठगी की है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके व टोहाना की जनता को न्याय दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों/उतरवादी 1. कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह पुत्र नन्नुराम 2. जयदीप पुत्र कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कर्मबीर पुत्र रिशाल सिंह व 4. —ष्ण कुमार पुत्र रिशाल सिंह पुत्र नन्नुराम निवासीयान वार्ड नम्बर 16, रतिया रोड, टोहाना तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद के विरूध विधि अनुसार जेर धारा 420, 406, 120B, 201 IPC&3(2) HPIDFE Act-2013&21(2) BUDS Act. 2019 के तहत धारा 173(2) Cr.P.C. के तहत तैयार करके दिनांक 22.06.2025 को माननीय न्यायालय में दिया जा चुका है। दौरानें अनुसंधान सामने आया है कि मुख्य आरोपी कर्मबीर सिंह के भाई सतबीर सिंह व कपूर सिंह द्वारा कर्मबीर सिंह को इस ऐवज में वापिस करनी पाई गई है कि इस प्रोपर्टी से आम लोगों के कमेटी व लाटरी स्कीम में लगाये गये रूपये वापिस किए जा सके। सम्पति जो कि आरोपी/उतरवादी सतबीर सिंह ने अपने भाई कर्मबीर सिंह के नाम हस्तान्तरण करवाई गई का विवरण निम्न अनुसार हैः-

क्र.स. हस्तान्तरण वसीका नम्बर व दिनांक मौजा खेवट नम्बर रकबा
1. 3381 दिनांक 08.10.2021 टोहाना 752 1 कनाल 19.8 मरला
2. 782 दिनांक 18.05.2022 टोहाना 752 4 कनाल 12.40 मरला
3. 3908 दिनांक 05.03.2021 टोहाना 752 2 कनाल 18 मरला

(141)HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 25, 2025 (AGHN. 4, 1947 SAKA) [PART-I B 142 तथा आरोपी / उतरवादी कपूर सिंह ने अपने भाई कर्मबीर (आरोपी/उत्तरवादी) के नाम हस्तान्तरण करवाई गई जमीन व प्रोपर्टी का विवरण निम्न अनुसार हैः-

क्र.स. हस्तान्तरण वसीका नम्बर व दिनांक मौजा खेवट नम्बर रकबा
1. 3578 दिनांक 01.02.2021 मादुवाला 102 13 कनाल 12 मरला
2. 4034 दिनांक 19.03.2021 टोहाना 1126 01 कनाल 16 मरला
3. 4192 दिनांक 30.03.2021 टोहाना 835 02 कनाल 18 मरला
4. 2742 दिनांक 09.09.2021 टोहाना 57 वर्गगज मकान
5. 2743 दिनांक 09.09.2021 टोहाना 939-941 01 कनाल 19.05 मरला
6. 3718 दिनांक 21.10.2021 टोहाना 837 02 कनाल 5.2 मरला
7. 4529 दिनांक 30.11.2021 टोहाना तिलक कॉटन फैक्टरी के पिछे 06 मरला
8. 783 दिनांक 18.05.2022 टोहाना 752 02 कनाल 02 मरला

को The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 की धारा 4 के तहत अटैचमैन्ट किये जाने का अनुरोध किया है।

सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद से रिपोर्ट प्राप्त होने पर चारों आरोपियों 1. कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह पुत्र नन्नुराम 2. जयदीप पुत्र कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह व 4. —ष्ण कुमार पुत्र रिसाल सिंह पुत्र नन्नुराम निवासीयान वार्ड नम्बर 16, रतिया रोड़, टोहाना की प्रोपर्टी अटैच करने से पूर्व उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1303-06/डी.आर.ए. दिनांक 26.09.2025 द्वारा तहसीलदार, टोहाना के मार्फत दिनांक 09.10.2025 के लिए नोटिस जारी किए गए। जिस बारे सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद को भी सूचित किया गया। तहसीलदार, टोहाना द्वारा नोटिस तामिल बारे रिपोर्ट की गई कि कर्मबीर पुत्र रिसाल व जयदीप पुत्र कर्मबीर जेल में है तथा सुरेन्द्र पुत्र कर्मबीर व —ष्ण पुत्र रिसाल को ईतलाह करवा दी गई है। आरोपी कर्मबीर व जयदीप को जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-2, हिसार के मार्फत नोटिस जारी किए गए। दिनांक 09.10.2025 को आरोपी सुरेन्द्र पुत्र कर्मबीर व —ष्ण पुत्र रिसाल मय अधिवक्तागण श्री रतनगिल/राजेश कुमार वर्मा/विनोद कुमार बड़ोपल हाजिर आए तथा जवाब के लिए मोहलत मांगी। पुलिस विभाग की तरफ से अभियोग संख्या 242/23 धारा 420, 406, 120बी I.P.C. थाना शहर, टोहाना में बतौर अनुसंधानकर्ता S.I. इन्द्र सिंह नम्बर 107/Ftb WOW Fatehabad हाजिर आया जिसने अपने ब्यान में कर्मबीर के भाईयों द्वारा अपने पारिवारिक/ पंचायती फैसले अनुसार स्थानान्तरण की गई सम्पति की समझौता प्रति व दौराने अनुसंधान लोगों से ठगी की गई राशि से बनाई गई सम्पति से सम्बन्धित स्वी—ति / फर्द इन्कसाफ आरोपी कर्मबीर व जयदीप व ब्यान सतबीर सिंह व कपूर सिंह की प्रति पेश की है। जेल में बन्द आरोपियान कर्मबीर व जयदीप की तरफ से कोई हाजिर ना आया। इन्हे बजरिया विडियो कान्फ्रैन्स के माध्यम से दिनांक 15.10.2025 को सुनवाई करवाने हेतु जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-2, हिसार को लिखा गया। तहसीलदार, टोहाना से भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1354/डी.आर.ए. दिनांक 13.10.2025 द्वारा उक्त आरोपी/ उत्तरवादीगण की सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में वर्णित कुल 11 प्रोपर्टी बारे विवरण मय जमाबन्दी की नकल सहित बकार सरकार मंगवाई गई। दिनांक 15.10.2025 को आरोपी सुरेन्द्र कुमार, —ष्ण व जयदीप स्वयं मय अधिवक्तागण श्री एच.एस. सन्धु/कुमारी विरपाल कौर/नवदीप सिंह हाजिर आए तथा जवाब के लिए मोहलत मांगी। तहसीलदार, टोहाना से आरोपीगण/उतरवादीगण की 11 प्रोपर्टी बारे विवरण मय नकल जमाबन्दी सहित प्राप्त हुआ। उतरवादी/आरोपी कर्मबीर को विडियो कान्फ्रैन्स के माध्यम से सुना गया तथा उससे 10 सवाल पुछे गए जिनका जवाब देने के लिए मोहलत मांगी। जिस बारे कर्मबीर को अपना लिखित जवाब दिनांक 24.10.2025 तक जेल अधीक्षक के माध्यम से भिजवाने हेतु समय दिया गया। लिखित जवाब बारे जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-2, हिसार के मार्फत पत्र जारी किया गया। शिकायतकर्ता/प्रथम पक्ष में से श्री मनु सिंगला व श्री नीरज गोयल अधिवक्ता हाजिर आए इन्होने भी अपने पक्ष में लिखित तथ्य/जवाब देने बारे मोहलत मांगी। जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-2, हिसार से उनके पत्र क्रमांक 8577 दिनांक 23/10/2025 द्वारा उतरवादी/आरोपी कर्मबीर की दरखास्त दिनांक 23.10.2025 प्राप्त हुई है जिसमें उसने उस पर लगाए गए आरोपों का विवरण के बिना जवाब पेश करने बारे असमर्थता जाहिर की है तथा अनुरोध किया है कि वह ज्युडिशियल हवालात में रहते हुए अपना पक्ष नहीं रख सकता है। आरोपी कर्मबीर को उसके अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1400/ड़ी.आर.ए. दिनांक 24.10.2025 द्वारा जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल-2. हिसार के माध्यम से सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद की रिपोर्ट भिजवाते हुए 10 बिन्दुओं पर जवाब दिनांक 27.10.2025 तक भिजवाने हेतु लिखा गया। लेकिन जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल 2 हिसार से आरोपी / उतरवादी कर्मबीर का कोई जवाब प्राप्त ना हुआ है। जो बार-बार सुनवाई का मौका दिए जाने के बावजूद भी आरोपी कर्मबीर अपना जवाब देने में असमर्थ रहा। दिनांक 27.10.2025 को आरोपी/ उतरवादी सुरेन्द्र कुमार, —ष्ण व जयदीप ने बजरिया अधिवक्तागण श्री एच.एस.सन्धु/कुमारी विरपाल कौर अपना जवाब पेश किया। इन्होने अपने जवाब में अपने उपर लगे आरोपों को निराधार व झूठा बताया व सिरे से नकारा। जवाब में यह भी कहा कि सभी सम्पत्तियाँ हमारी पारिवारिक है तथा अनुरोध किया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद द्वारा कथित रिपोर्ट को खारिज किया जाए।PART-I B] HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 25, 2025 (AGHN. 4, 1947 SAKA) 143 सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/मिसल का अवलोकन करने, अभियोग संख्या 242/23, I.P.C. थाना शहर, टोहाना में बतौर अनुसंधानकर्ता S.I. इन्द्र सिंह नम्बर 107/Ftb WOW Fatehabad द्वारा अपने ब्यान में प्रस्तुत कर्मबीर के भाईयों द्वारा अपने पारिवारिक/पंचायती फैसले अनुसार स्थानान्तरण की गई सम्पति की समझौता प्रति व दौराने अनुसंधान लोगों से ठगी की गई राशि से बनाई गई सम्पति से सम्बन्धित स्वी—ति/फर्द इन्कसाफ आरोपी कर्मबीर व जयदीप व ब्यान सतबीर सिंह व कपूर सिंह का अवलोकन करने तथा उतरवादी सुरेन्द्र कुमार, —ष्ण व जयदीप के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत जवाब का भली-भान्ती अवलोकन करने उपरान्त प्रथम –ष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आरोपीगण/उतरवादीगण द्वारा पुनियां स्टील फर्नीचर फर्म के नाम आम लोगों में विष्वास जगाकर पुनिया लाटरी व कमेटी में करोड़ों रूप्ये कुछ समय में मुनाफा के तौर पर अधिक ब्याज सहित राशि वापिस देने के नाम पर लगवाकर उस राशि से अपने कारोबार में लगाया गया। इसके बाद अपने व अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर चल-अचल सम्पति के तौर पर टोहाना व टोहाना के आसपास प्रोपर्टी/जमीन की खरीद की गई। तहसीलदार, टोहाना एवं सहायक पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद की रिपोर्ट अनुसार मुख्य आरोपी कर्मबीर सिंह के भाई सतबीर सिंह व कपूर सिंह द्वारा कर्मबीर सिंह को इस एवज में प्लाट/जमीन वापिस करनी पाई गई है कि इस प्रोपर्टी से आमलोगों के कमेटी व लाटरी स्कीम में लगाए गए रूपये वापिस किये जा सके परन्तु मुख्य आरोपी कर्मबीर सिह द्वारा उसके नाम पर हुई प्रोपर्टी/जमीन वगैरा से आम लोगों की देनदारी नही चुका कर छल से अपने दोनों लड़को जयदीप व सुरेन्द्र सिंह के नाम पर स्थानान्तरण करवानी पाई गई है। तहसीलदार, टोहाना से प्राप्त प्रोपर्टी रिपोर्ट अनुसार जो सम्पति आरोपी/उतरवादीगण के परिवार के नाम वर्ष 2010 (लाटरी/कमेटी स्कीम शुरू करने से पहले खरीद की गई) से पहले की है वह निम्न अनुसार हैः-

वर्ष 2010 से पहले की प्रोपर्टी जो कि उसके परिवार के सदस्यों (आरोपी/उतरवादी कपूर सिंह-सतबीर सिंह व कृष्ण) ने कर्मबीर के नाम करवाई है का विवरण
गांव का नाम वसीका नम्बर व दिनांक जिससे कर्मबीर के परिवार के सदस्य मालिक बने रकबा वर्तमान मलकियत वसीका नम्बर व दिनांक जिससे रकबा कर्मबीर के नाम हुआ जितना रकबा नाम हुआ।
टोहाना 1773/06.11.1995 11 मरला 2 सरसाई कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 3381/08.10.2021 1 कनाल 16 मरला 4 सरसाई
टोहाना 239/20.04.2004 12 मरला 4 सरसाई
टोहाना 5418/07.03.2006 01 कनाल 0 मरला 6 सरसाई
टोहाना 1993/13.07.2006 16 मरला कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 782/08.05.2022 16 मरला
टोहाना 5417/07.03.2006 2 कनाल कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 3908/05.03.2021 2 कनाल
टोहाना 2679/10.11.2009 1 कनाल 19 मरले 4 सरसाई। कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 2743/09.09.2021 1 कनाल 19 मरले 4 सरसाई
टोहाना 1749/05.09.2001 8 मरले कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 4529/30.11.2023 6 मरले

अतः मैं, डॉ. विवेक भारती. आई.ए.एस. जिलाधीश, फतेहाबाद The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 की धारा 4 (1) (ii) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम –ष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि तहसीलदार, टोहाना की रिपोर्ट अनुसार मुख्य आरोपी कर्मबीर सिंह के नाम उसके भाई सतबीर सिंह व कपूर सिंह द्वारा इस उददेश्य से प्रोपर्टी/जमीन नाम करवाई गई जिससे आम लोगों के कमेटी व लाटरी स्कीम में लगाए गए रूपये वापिस किये जा सके परन्तु मुख्य आरोपी कर्मबीर सिंह द्वारा उसके नाम पर हुई प्रोपर्टी/जमीन से आम लोगों की देनदारी नहीं चुका कर कुछ जमीन (गांव मादुवाला में) अपने दोनों लड़को जयदीप व सुरेन्द्र सिंह के नाम पर स्थानान्तरण करवानी पाई गई है तथा गांव टोहाना में स्थित जमीन/प्रोपर्टी का वह स्वयं आज भी मालिक है। अतः उपरोक्त आरोपीगण की निम्नलिखित चल-अचल सम्पत्तियाँ जो कुर्क करने के लिए पात्र पाई गई है, को कुर्क करने के आदेश पारित किये जाते हैः-

कर्मबीर आदि के नाम वर्ष 2010 के बाद आई प्रोपर्टी मौजा टोहाना/मादुवाला, तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद
गांव का नाम वसीका नम्बर व दिनांक जिससे कर्मबीर के परिवार के सदस्य मालिक बने रकबा वर्तमान मलकियत वसीका नम्बर व दिनांक जिससे रकबा कर्मबीर के नाम हुआ जितना रकबा नाम हुआ।
टोहाना 1126/11.06.2019 2 कनाल 18 मरला कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 4192/30.03.2021 2 कनाल 18 मरला
टोहाना 2778/08.11.2010 57 वर्गगज कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 2742/09.09.2021 57 वर्गगज
टोहाना 5349/25.11.2011 10 मरला 4 सरसाई कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 3718/21.10.2021 2 कनाल 5 मरले 2 सरसाई
5822/16.12.2011 1 कनाल 14 मरला 7 सरसाई
टोहाना 2423/30.03.2015 1 कनाल 11 मरले 6 सरसाई कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 783/18.05.2022 1 कनाल 11 मरले 6 सरसाई
टोहाना 3882/11.08.2011 1 कनाल 16 मरले कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 4034/19.03.2021 1 कनाल 16 मरले
मदुवाला 2368/04.08.2012 8 कनाल सुरेन्द्र कुमार, जयदीप कुमार पुत्रान कर्मबीर पुत्र रिसाल सिंह 1421/30.08.2021 13 कनाल 12 मरले
1971/06.08.2013 5 कनाल 12 मरले
HARYANA GOVT. GAZ., NOV. 25, 2025 (AGHN. 4, 1947 SAKA) [PART-I B 144

इसके ईलावा The Haryana Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2013 की धारा 5 के अन्र्तगत कुर्कशुदा सम्पत्तियों पर नियन्त्रण (Exercise Cantrol over the money and the Property attached) के लिए सहायक कलैक्टर, प्रथम श्रेणी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) टोहाना को सक्षम अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्देश दिये जाते है कि अधीन धारा 6 (1) के तहत भौतिक कब्जा लेने के लिए यदि पुलिस सहायता की आवश्यकता हो तो वह अधीन धारा 6 (3) (ए) के तहत अपने स्तर पर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते है। न्यायालय के अगले आदेश तक संपति पर नियत्रंण रखने हेतु हरियाणा वित्तिय स्थापना में निवेशकों का सरंक्षण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर-2 अवगत करवाना सुनिश्चित करेगें। उचित औपचारिकताओं के बाद फाईल को रिकार्ड रूम में जमा किया जाए।

(हस्ता०)..., जिलाधीष, फतेहाबाद।

12191—C.S.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 04 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2025-11-04.Ordinary_1477-1485/. Archive identifier in.gazette.haryana.2025-11-04.Ordinary_1477-1485.