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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA MANAGEMENT OF CIVIC AMENITIES AND INFRASTRUCTURE DEFICIENT AREAS OUTSIDE MUNICIPAL AREA (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT ACT, 2025 (HARYANA ACT NO. 22 OF 2025).

Published 18 November 2025

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
190-2025/Ext
Notification no.
Leg. No. 23/2025
Identifier
in.gazette.haryana.2025-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
181 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 18, 2025 (KRTK. 27, 1947 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 नवम्बर, 2025

संख्या लैज. 23/2025.- दि हरियाणा मैन्‌इज्‌मॅन्ट ऑफ सिवइक अॅमेनिटिज ऐन्ड इन्‌फॅ्रस्टॅ्रक्‌चॅर डिफिषॅन्ट एअॅरिअॅज आउटसाइड म्यूनिसिपॅल एअॅरिआ (स्पेषॅल प्रॅविष्जॅनस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2025 का हरियाणा अधिनियम संख्या 22

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबन्ध) संषोधन अधिनियम, 2025 हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 2 का संषोधन। 1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबन्ध) संषोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। 2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों से बाह्य क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबन्ध) अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

'(घक) ''उद्यमी'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6)

में इसे दिया गया है;

(घख) ''उद्यम'' का वही अर्थ होगा, जो हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6)

में इसे दिया गया है; '।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 में धारा 6क का रखा जाना। ''6क. अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना का नियमितीकरण.- अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना के नियमितीकरण के मामले में, उद्यमी/उद्यम से आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आवेदक (आवेदकों) के विरूद्ध संस्थित की गई सभी दांडिक कार्रवाई, किसी विधि न्यायालय में अग्रेषित या लम्बित मामलों को छोड़कर, पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक निलंबित समझी जाएगी। व्याख्याः- इस धारा के प्रयोजनों हेतु ''अप्राधिकृत औद्योगिक स्थापना'' से अभिप्राय है, औद्योगिक स्थापना की ऐसी इकाई, जो लागू अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी से ऐसी इकाई को स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमति प्राप्त किए बिना स्थापित की गई हो।''।

4. धारा 13 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जाएगा।

2022 के हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 13 का संषोधन।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।12221—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 18 November 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2025-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2025/. Archive identifier in.gazette.haryana.2025-11-18.Extra-Ordinary_Leg-No-23-2025.