Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 191-2025/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2025
(28 कार्तिक, 1947 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
कुछ नहीं
भाग-II अध्यादेष
1. हरियाणा पंचायती राज (संषोधन) अध्यादेष, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 3)। 43 (केवल हिन्दी में)।
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 43 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), NOV. 19, 2025 (KRTK. 28, 1947 SAKA) भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 19 नवम्बर, 2025
संख्या लैज. 25/2025.- दि हरियाणा पंचायती राज (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 नवम्बर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2025 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 3
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेष, 2025
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संषोधित करने के लिए
अध्यादेष
भारत गणराज्य के छिहारवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है
कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-
1. यह अध्यादेष हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेष, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 में,-
(i) उप-धारा (5) में, "विषेष महाधिवेषन" शब्दों के स्थान पर, "विषेष अधिवेषन" शब्द
प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन। (ii) उप-धारा (7क) में,-
(क) अंत में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर "ः" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-
"परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिन्हित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के चालीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि बैठक हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, बैठक को अगले दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह निष्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे बैठक के समक्ष लाया जाना था, स्थगित बैठक में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के तीस प्रतिषत सदस्यों से ऐसी बैठक की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित बैठक में ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो अगली बैठक में ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"।
चण्डीगढ़ः दिनांक 14 नवम्बर, 2025.
प्रो0 असीम कुमार घोष राज्यपाल, हरियाणा।
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रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।