Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2025 (HARYANA ACT NO. 10 OF 2026)

Published 09 February 2026

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
22-2026/Ext
Notification no.
Leg. 10/2026
Identifier
in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-10-2026
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
99 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2026 (MAGH. 20, 1947 SAKA)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 10/2026.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेषन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (क) में, "कुष्ठ रोग," षब्दों तथा चिह्‌न का लोप कर दिया जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

12403—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 09 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-10-2026/. Archive identifier in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-10-2026.