भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 फरवरी, 2026
संख्या लैज. 10/2026.- दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेषन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10
हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित होः-
1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (क) में, "कुष्ठ रोग," षब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।
1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
12403—L.R.—H.G.P., Pkl.