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Haryana Gazette · Government of Haryana

The Haryana Antrarashtriya Gita Jayanti Mela Authority (Amendment) Act, 2025 (Haryana Act No. 5 of 2026)

Published 09 February 2026

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
22-2026/Ext
Notification no.
Leg. 5/2026
Identifier
in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-5-2026
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2026/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 9 फरवरी, 2026

(20 माघ, 1947 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

1. हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2025 89 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5)

91 2. हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संषोधन) अधिनियम, 2025

(2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6)

93 3. हरियाणा श्री माता षीतला देवी पूजास्थल (संषोधन) अधिनियम, 2025

(2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 7)

4. हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संषोधन) अधिनियम, 2025 95 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8)

5. हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मन्तरा देवी तथा श्री केदार नाथ पूजास्थल 97 (संषोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9)

6. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10) 99 (केवल हिन्दी में)

भाग-II अध्यादेष

कुछ नहीं

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(xii) 89 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 9, 2026 (MAGH. 20, 1947 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 5/2026.- दि हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला अथोरिटि (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5

हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2025 हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण (संषोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2. हरियाणा अन्तरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2024 की धारा 6 के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा।

2024 के हरियाणा अधिनियम 7 की धारा 6 का संषोधन।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

12403—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 09 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-5-2026/. Archive identifier in.gazette.haryana.2026-02-09.Extra-Ordinary_Leg-5-2026.