भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 9 फरवरी, 2026
संख्या लैज. 8/2026.- दि हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी श्राइन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 8
हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संषोधन) अधिनियम, 2025 हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 को आगे संषोधित करने हेतु अधिनियम
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल (संषोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा श्री माता भीमेष्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल अधिनियम, 2022 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
"(ख) विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;"।
2025 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 8 का संषोधन।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
12403—L.R.—H.G.P., Pkl.