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Haryana Gazette · Government of Haryana

THE HARYANA HOUSING BOARD (AMENDMENT) ACT, 2025 (HARYANA ACT NO. 12 OF 2026)

Published 19 February 2026

Department
Law and Legislative
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
29-2026/Ext
Notification no.
Leg. 13/2026
Identifier
in.gazette.haryana.2026-02-19.Extra-Ordinary_Leg-13-2026
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29-2026/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 फरवरी, 2026

(30 माघ, 1947 शक)

विधायी परिषिष्ट

क्रमांक विषय वस्तु

पृृष्ठ भाग-I अधिनियम

101 हरियाणा आवासन बोर्ड (संषोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 12)

(केवल हिन्दी में)

भाग-II अध्यादेष

3 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संषोधन) अध्यादेष, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1)

(केवल हिन्दी में)

भाग-III प्रत्यायोजित विधान

1. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 2/संवि/अनु० 309/2026, दिनांक 19 फरवरी, 2026- 41—42 हरियाणा पुलिस सेवा (संषोधन) नियम, 2026.

2. अधिसूचना संख्या का०आ० 6/के०अ० 16/1927/धा० 4/2026, दिनांक 19 फरवरी, 2026- 43—44 हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 74/ के०अ० 16/1927/धा० 4/2025, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को विखंडित करने बारे।

भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं(xiv) 101 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 19, 2026 (MAGH. 30, 1947 SAKA) भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 13/2026.- दि हरियाणा हाउजिं़ग बोर्ड (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 17 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्‌द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12

हरियाणा आवासन बोर्ड (संषोधन) अधिनियम, 2025 हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संषोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। (2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 80 का संषोधन। "(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, जहां बोर्ड विघटित कर दिया गया है, तो सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और राज्य सरकार, आदेष द्वारा, निदेष दे सकती है कि ऐसी सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में अंतरित हो जाएंगे। अंतरिती इकाई को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक बोर्ड के हित उत्तराधिकारी के रूप में समझा जाएगा और विघटन की तिथि को विद्यमान सभी विधिक कार्यवाहियां, संविदाएं तथा दायित्व, अंतरिती द्वारा अथवा के विरूद्ध तदनुसार प्रवर्तनीय होंगे। व्याख्या.- इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु ,-

(i) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, प्रषासन के प्रयोजन हेतु किसी राज्य विधि

के अधीन गठित कोई प्राधिकरण;

(ii) ''अभिकरण'' से अभिप्राय है, कोई सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय, सोसाइटी, या अन्य इकाई या संगठन (चाहे संवैधानिक हो या नहीं) जिसे राज्य सरकार, आवासन, शहरी विकास या संबंधित कृत्यों का उत्तरदायित्व लेने या प्रबन्धन करने के प्रयोजन हेतु समय-समय पर अधिसूचित करे।''।

रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।

12425—L.R.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 19 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2026-02-19.Extra-Ordinary_Leg-13-2026/. Archive identifier in.gazette.haryana.2026-02-19.Extra-Ordinary_Leg-13-2026.