Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
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© Govt. of Haryana
No. 114-2026/Ext.] चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2026
(7 श्रावण, 1948 शक)
विधायी परिषिष्ट
क्रमांक विषय वस्तु
पृृष्ठ भाग-I अधिनियम
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिष्चितता) 217 संषोधन अधिनियम, 2026 (2026 का 24)
(केवल हिन्दी में)
भाग-II अध्यादेष
15 1. हरियाणा नगरपालिका (संषोधन) अध्यादेष, 2026 (2026 का 2)
17 2. हरियाणा नगर निगम (संषोधन) अध्यादेष, 2026 (2026 का 3)
3. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संषोधन अध्यादेष, 2026 (2026 का 4)। 19 (केवल हिन्दी में)
भाग-III प्रत्यायोजित विधान
कुछ नहीं
भाग-IV शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन
कुछ नहीं 217 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 29, 2026 (SRVN. 7, 1948 SAKA) भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 29 जुलाई, 2026
संख्या लैज. 25/2026.- दि हरियाणा एक्सटेन्षन लेक्चरर्ज़ ऐन्ड गेस्ट लेक्चरर्ज़ (सिक्योरिटी ऑफ
सर्विस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिष्चितता) संषोधन अधिनियम, 2026 हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिष्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संषोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम।
2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 2 का संषोधन। 1. यह अधिनियम हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिष्चितता) संषोधन अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। 2. हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिष्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) में, ''30 जून, 2023 को या से पूर्व'' अंकों, षब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''21 जुलाई, 2025 को या से पूर्व'' अंक, षब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या में, ''एक कैलेण्डर वर्ष में'' षब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान'' षब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 3 का संषोधन। 2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की धारा 4 का प्रतिस्थापन। ''4. पारिश्रमिक.- (1) पात्र विस्तार प्राध्यापक तथा पात्र अतिथि प्राध्यापक, 57,700/-रुपए (केवल सतावन हजार और सात सौ रुपए) का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा।
(2) मंहगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के
प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।
(3) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष पूरा होने पर और उसके बाद
प्रतिवर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि अधिसूचित कर सकती है।''।
5. मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
''4. ऐसी नीति, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा
2025 के हरियाणा अधिनियम 1 की अनुसूची का संषोधन। वित्तीय सहायता लाभ या हरियाणा कौषल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति।''।
अमरजीत सिंह, विषेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।