भाग-II
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 4 अगसत, 2026
संख्या लैज. 29/2026.- दि हरियाणा स्टेट कॅमिषॅन फॉर वुमॅनः (अमेन्डमेन्ट) ऑर्डिनन्स, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेष का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-
2026 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 5
हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेष, 2026 हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 को आगे संशोधित करने के लिए अध्यादेष
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।
चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है
कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवष्यक हो गया है;
इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेष प्रख्यापित करते हैंः-
1. यह अध्यादेष हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेष, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम। 2. हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में, ''पांच'' शब्द के स्थान पर, "सात" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2012 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 3 का संशोधन। चण्डीगढ़ः प्रो0 असीम कुमार घोष दिनांकः 27 जुलाई, 2026 राज्यपाल, हरियाणा।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
12768—L.R.—H.G.P., Pkl.