भाग-I
हरियाणा सरकार
विधि तथा विधायी विभाग
अधिसूचना
दिनांक 4 अगसत, 2026
संख्या लैज. 30/2026.- दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेषन आफ अर्बन एरियाज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाषित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः-
2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। (2) यह 30 जनवरी, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7क में, "पट्टे" शब्द के बाद, "या विनिमय विलेख" शब्द रखे जाएंगे।
1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7क का संषोधन।
निरसन तथा व्यावृत्ति। 3. (1) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेष, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेष संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेष के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।
रितु गर्ग, प्रषासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विधि तथा विधायी विभाग।
12768—L.R.—H.G.P., Pkl.