Haryana Government Gazette
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© Government of Haryana No. 37–2026] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026 (BHADRA 24, 1948 SAKA)
PART-I
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government
हरियाणा सरकार
गृह विभाग
आदेश
दिनांक 15 सितम्बर, 2026
क्रमांक 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत करना आवश्यक है।
इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/09/2026 से 11/12/2026 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।
चण्डीगढ़ः दिनांक 12 सितम्बर, 2026
सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।
12813—C.S.—H.G.P., Pkl.