राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमला, शिमला, शिमला, शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार, , , , 1111 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////11111111 पौषपौषपौषपौष, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 31st December, 2009
No. FDS-B(15)-1/2007-L.—In continuation of this Department's notification of even number dated 30-11-2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix the following terms and conditions of the services of Sh. Raj Kumar Rakesh, on account of his re-employment as Joint Director, FCS & CA in the Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs w.e.f. 01-12-2009 to 31-05-2010:—
I. SALARY.—He shall draw salary in the pay scale of Rs. 15600-39100 (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 6600 and his pay shall be fixed in accordance with the provisions of H.P. State Civil Services (Fixation of Pay of Re-employed persons) Orders, 1988 circulated vide O.M. No. Fin. C.B(7)-10/84, dated 01-12-1988, No. Fin-C-B(7)-10/98 dated 8-9-1999 or as amended from time to time.
II. TENURE.—The tenure of appointment shall be for a period of 6 months or till the post is filled up on regular basis whichever is earlier from the date of 01-12-2009 onwards. 201-राजपत्र/2010-1-1-2010 (6097)6098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 Provided that the Government can terminate this appointment even before the expiry of the aforesaid tenure, by serving a notice of one month in advance or paying one month's salary in lieu of notice of one month, in case the conduct and performance of the incumbent is not found satisfactory.
III. T.A./DA.—He shall be entitled to T.A./D.A. as per admissibility to the Class-I officers of the State Government under the concerned rules.
IV. MEDICAL FACILITIES.—He shall be entitled to Medical facilities and grant of reimbursement of Medical Expenses as admissible to Class-I officers of the State Government. V. RESIDENTIAL ACCOMODATION.—He shall be entitled to the allotment of Government Residential Accommodation, if available or otherwise he will be entitled to receive House Rent Allowance as per State Government Rules & Instructions, in this regard.
VI. OTHER FACILITIES.—He shall be entitled to Government vehicle, telephone and facilities at par with the entitlement of Joint Director of the Department.
This issues with the prior concurrence of Finance Department (Regulation) w.e.f. their Diary Number 51272498 dated 7/12/2009.
By order ANIL KHACHI, Secretary.
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लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2009
सं0 पी0बी0डब्ल्यूू0 (बी0)एफ0-(5)180/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यूू0 (बी0)एफ0-(5)180/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यूू0 (बी0)एफ0-(5)180/2009सं0 पी0बी0डब्ल्यूू0 (बी0)एफ0-(5)180/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव लानारो, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में हब्बन धमून सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिानियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देतेे है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 6099 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र (विघा विस्वा) सिरमौर राजगढ़ लानारो 275/249/61/2 9-14 268/253/243/234/2 0-17 कुल जोड़ किता-2 10-11
शिमला-2, 29 दिसम्बर, 2009
सं0 पी0बी0डब्सं0 पी0बी0डब्सं0 पी0बी0डब्सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ0-(5ल्यू0 (बी0)एफ0-(5ल्यू0 (बी0)एफ0-(5ल्यू0 (बी0)एफ0-(5) 105/2009) 105/2009) 105/2009) 105/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव घडैतर, तहसील सदर, जिला मण्डी में सुन्दरनगर-कपाही-लैदा सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्र्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियाें को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिानियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धाें के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्र्वाेेेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियाें उनके कर्मचारियाें और श्रमिकाें को इलाके की किसी भी भूमि मेंें प्रवेश करने और सर्र्र्वेेेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्र्यांेे को करने के लिए सहर्ष प्र्राधिकार देतेे है।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (विघा-विस्वा) मण्डी सदर घडैतर/173 342/1 0-10-7 343/1 0-8-0 344/1 0-1-9 346/1 0-4-6 358/1 0-2-13 359/1 0-1-8 360/1 0-2-10 365/1 0-4-3 388/1 0-12-17 397/1 0-14-6 398/1 0-0-6 559/402/1 0-0-8 560/402/1 0-1-14 403/1 0-5-10 404/1 0-3-18 407/1 0-5-6 431/1 0-6-4 433/1 0-1-0 437/1 0-0-136100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 437/2 0-4-1 493/1 0-15-6 495/1 0-1-10 496/1 0-1-12 497/1 0-2-1 कुल जोड़ किता-24 5-11-8
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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निर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभागनिर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 30 दिसम्बर, 2009
संसंसंसंख्याख्याख्याख्या 5-16/2009-ई 5-16/2009-ई 5-16/2009-ई 5-16/2009-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन विभाग के निम्नलिखित नायब-तहसीलदार (निर्वाचन) तथा वरिष्ठ सहायक की तहसीलदार (निर्वाचन), श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-348004400 ग्रेड वेतन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैंः-
| क्र. सं. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम व वर्तमान पदस्थापना स्थान |
| 1. | श्री ख्याली राम, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन), जिला निर्वाचन कार्यालय, सोलन। |
| 2. | श्री हरबन्स लाल, वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय, धर्मशाला। |
| 3. | श्री श्रवण कुमार, वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय, रिकांगपिओ। |
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप् पदस्थापना के भी निम्न प्रकार से सहर्ष आदेश देती हैंः-
| क्र. सं. | अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम। | जिस कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। |
| 1. | श्री ख्याली राम, नायब-तहसीलदार (निर्वाचन)। | जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊना। (रिक्त पद के विपरीत) |
| 2. | श्री हरबन्स लाल, वरिष्ठ सहायक। | जिला निर्वाचन कार्यालय, चम्बा। (रिक्त पद के विपरीत) |
| 3. | श्री श्रवण कुमार, वरिष्ठ सहायक। | जिला निर्वाचन कार्यालय, रिकांगपिओ। (रिक्त पद के विपरीत) |
पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
यदि उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी मूल नियमों के नियम-22 (I)(a)(1) के अपवाद खण्ड, जो हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2009 के नियम-11 के साथ पठित है, के अधीन पूर्व पद पर वेतन बृद्धि अर्जित करने के उपरान्त वेतन निर्धारण के इच्छुक हों तो उस दशा में तहसीलदार (निर्वाचन) के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विभाग को अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उन्हें कथित नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 6101 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री आरिफ हुसैन, पुत्र श्री आशिक हुसैन, निवासी H. No. 98, Diara Sector, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थी।
बनाम
सचिव कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् बिलासपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। नोटिस बनाम आम जनता।
श्री आरिफ हुसैन, पुत्र श्री आशिक हुसैन, निवासी H. No. 98, Diara Sector, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दायर किया है जिसमें उसने अनुरोध किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है जिसे अब दर्ज किया जाएगा।
क्र0 सं0 लड़के का नाम जन्म तिथि 1 अफनान हुसैन
15-10-2005 अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बच्चे की जन्म तिथि को नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18-1-2010 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो कर प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त जन्म के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो समझा जाएगा कि उक्त व्यक्ति की जन्म बारे किसी को एतराज न है तथा इन्हें नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 18-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक विनय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त दरख्वास्त बराए पूर्व पत्नी श्रीमती विजय कुमारी का नाम ग्राम पंचायत पानवी के परिवार रजिस्टर से कटवाने बारे श्री विजय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी विजय कुमारी पुत्री श्री दलीप सिंह, निवासी गांव कोठी के साथ वर्ष 2003 को हुई थी तथा वर्ष 2007 में उनकी अपासी रजामन्दी के मुताबिक स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार तलाक हुआ था लेकिन ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख के अनुसार परिवार रजिस्टर में श्रीमती विजय कुमारी का नाम बतौर पत्नी श्री विनय सिंह अभी भी दर्ज है जबकि विजय कुमारी ने विनय सिंह से तलाक के बाद श्री हेम राज, निवासी सरगा, तहसील निरमण्ड में दूसरी शादी भी कर ली है। अतः प्रार्थी ने 6102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनकी पूर्व पत्नी विजय कुमारी का नाम पंचायत अभिलेख से काटने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः आम जनता को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पूर्व पत्नी श्रीमती विजय कुमारी का नाम ग्राम पंचायत पनवी के परिवार रजिस्टर से काटने में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 28 जनवरी, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक की पूर्व पत्नी श्रीमती विजय कुमारी का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख से काटने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री शिव सरन, गांव सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री शिव सरन, गांव सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वे अपने ससुराल गांव सूंगरा में आबाद हैं तथा उनके पिता का नाम श्री शिव सरन है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पिता का नाम श्री हिरा सिंह इन्द्राज हुआ है जो कि गलत है। श्री हिरा सिंह उनके ससुर का नाम है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को उनके पिता का नाम श्री हिरा सिंह के बजाए श्री शिव सरन दर्ज करने के आदेश जारी करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के रिकार्ड में दरूस्त करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 जनवरी, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री मोहन लाल के पिता का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख में श्री हिरा सिंह के बजाए श्री शिव सरन दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 6103 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश केस नं0 35/09.
अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द, गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र अमन द्वीप की पैदाईश की तिथि 29 मार्च, 2009 है जोकि सही है लेकिन पुत्र की पैदाईश के वक्त पती-पत्नी दोनों घर से दूर-दराज रहने के कारण पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नातपा के रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जा सका है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत नातपा को पुत्र मजकूर की जन्म तिथि व नाम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने की —पा करें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र अमन द्वीप का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नातपा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 28 जनवरी, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री सुरेन्द्र सिंह के पुत्र अमन द्वीप का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत नातपा के अभिलेख मे दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्ददमा :- श्रीमती गदो देवी पत्नी श्री केशव, निवासी देलूहार, डा0 डोहग, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती गदो देवी पत्नी श्री केशव, निवासी देलूहार, डा0 डोहग, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 29-12-1963 है परन्तु उसकी जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत ढेलू में दर्ज नहीं है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें। 6104 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती गदो देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-1-2010 को या इससे पहले अदालत में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरांत कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्द्रनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्ददमा :- श्रीमती निकी देवी पत्नी श्री नन्हू राम, निवासी भडयाडा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निकी देवी पत्नी श्री नन्हू राम, निवासी भडयाडा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 23-12-63 है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भडयाडा में दर्ज नहीं है जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिये जावें। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती निकी देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो अपनी वह आपत्ति दिनांक 16-1-2010 को या इससे पहले अदालत में दर्ज करवा सकता है। इसके उपरांत कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 19-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्द्रनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्ददमा शीर्षकः- श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री दौलत राम, निवासी समलैण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0, हाल पत्नी श्री हंस राज, निवासी भरजवाणू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . .प्रार्थिनी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 6105 बनाम आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.-उपनाम दर्ज किये जाने हेतु।
प्रार्थिनी श्रीमती निर्मला देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मायके की पंचायत व स्कूल प्रमाण-पत्र में निर्मला देवी सही दर्ज है परन्तु शादी के पश्चात् गलती से मीना देवी दर्ज किया गया है। नाम की भिन्नता के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रार्थिनी अपना नाम पंचायत अभिलेख में (भरजवाणू) में निर्मला देवी उपनाम मीना देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्ददमा शीर्षकः- श्री मेहर चन्द पुत्र श्री सिहणू, निवासी सुनवाली, डा0 ध्वाल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री मेहर चन्द ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका असली नाम मेहर चन्द है परन्तु राजस्व अभिलेख में मल्लू दर्ज है जिसे वह दरुस्त कराना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6106 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 1 जनवरी, 2010/11 पौष, 1931 ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्ददमा शीर्षकः- श्री जय चन्द पुत्र श्री लच्छमण, निवासी खन्योड़/ध्वाल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . .प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . .प्रत्यार्थीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती।
प्रार्थी श्री जय चन्द ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में जय किशन दर्ज किया गया है जिसे वह दरुस्त कराना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित