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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 211, 15 January 2010

Published 15 January 2010

Gazette no.
211
Gazetteid
211/GAZETTE/2010-15/01/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-01-15.211_gazette_2010-15_01_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शिमला, शिमला, शिमला, शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवारवारवारवार, 15, 15, 15, 15 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////25252525 पौषपौषपौषपौष, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL AND

INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th January, 2010

No. EDN. (TE)A(4)1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the Conversion of following 8 ITIs (Women) to co-educational ITI under PPP Mode:—

1. ITI Kullu 2. ITI Deegal 3. ITI Palampur 4. ITI Kasauli 5. ITI Chopal 6. ITI Jawali 7. ITI Hamirpur 8. ITI Dharamsala.

By order, Sd/- ACS (Tech.Edn.) 211-राजपत्र/2010-15-1-2010 (6287)6288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931

लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग

अधिसचूनाएं

शिमला-2, 11 जनवरी, 2010

संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू डब्लयू डब्लयू डब्लयू ((((बी)एफ(5)125/2009बी)एफ(5)125/2009बी)एफ(5)125/2009बी)एफ(5)125/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्र्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव डाबर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में टेपरा-काटल-डाबर सड़़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसेे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती हैं।

3333.... पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपे िक्षत अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेेंं कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसचूना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा बिलासपुरुर सदर डाबर 20/1 0-14 24/2 1 -8 25/2 0-15 26/1 0-1 32/2 1-10 33/1 0-4 48/2 3-1 68/2 0-8 73/3 1-0 74/2 0-18 117/2 0-7 118/2 1-13 119/1 1-9 134/1 0-16 135/2 1-11 135/4 0-16 136/1 0-10 144/2 1-1 162/2 2-1 176/2 0-12 191/2 1-4राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6289 192/2 0-18 193/2 0-14 195/2 2-6 200/1 1-0 214/2 1-9 215/2 0-9 228/2 1-12 230/1 0-3 234/1 0-10 236/2 0-9 241/1 0-9 244/1 1-9 316/2 1-13 319/2 0-17 321/2 1-3 327/1 0-14 328/1 1-16 32/2 0-12 334/2 2-10 336/2 0-6 337/1 0-1 348/2 0-18 349/2 0-17 350/2 1-7 351/2 1-0 354/2 1-10 355/2 1-3 364/2 0-16 365/2 0-17 370/2 0-8 कुकुकुकुल जाल जाल जाल जोडेडेडेड किता-51 किता-51 किता-51 किता-51 52-0552-0552-0552-05

शिमला-2, 11 जनवरी, 2010

सं0पी0बी0डव्ल्यूसं0पी0बी0डव्ल्यूसं0पी0बी0डव्ल्यूसं0पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ0-(5)181/20090(बी0)एफ0-(5)181/20090(बी0)एफ0-(5)181/20090(बी0)एफ0-(5)181/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव नेरी जुगेला तरफ शमोला, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर में हब्बन धमून सड़क निर्माण हेतु सड़क भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युुक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धोें के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकोें को इलाके की किसी भी भूमि मेें प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 6290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र मेें कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर बीघा-बिस्वा सिरमौर राजगढ़ नेरी जुगेला तरफ शमोला 56/4 0-19 72/1 0-2 75/2/1 0-2 81/1 0-1 कुल जोड किता-4 1-4

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 दिसम्बर, 2009

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या एफ एफ एफ एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-ए(बी)2-9/1998-ए(बी)2-9/1998-ए(बी)2-9/1998-ए(बी)2-9/1998....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार हिमाचल प्रदेश, वन विभाग में फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करती है, अर्थात्‌ः-

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग, फोटोग्राफर-एवं-आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है। (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2222.... उपाबन्ध ''क'' का संशोधनउपाबन्ध ''क'' का संशोधनउपाबन्ध ''क'' का संशोधनउपाबन्ध ''क'' का संशोधन....----हिमाचल प्रदेश वन विभाग, फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 के उपाबन्ध-''क'' में स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''सिनेमा औपरेटर में से प्रोन्नति द्वारा, जिसका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6291 उपर्युक्त निदिर्ष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूवूगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....----अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्र्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप् पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति. मुख्य सचिव।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-A(B)2-9/1998 Dated

………………….as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th December, 2009

No. FFE-A(B)2-9/1998.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Department, Photographercum-Artist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Photographer-cum-Artist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2009.

6292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Forest Department, Photographer-cum-Artist, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 for the existing provisions against Col. No. 11 following shall be substituted namely:—

"By promotion from amongst the Cinema Operator having ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that:-

(i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6293

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13thJanuary, 2010

No. IPH(A)2(B)6-9/2009 (Loose).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer of Sh. Sanjeev Kumar Sharma, Executive Engineer from IPH Division, Nerwa to P & I- II, Shimla vice Sh. Preet Mohinder Singh, Executive Engineer and vice-versa with immediate effect in the public interest.

The officers shall submit their reports of relinquishment and assumption of charge to this Department immediately.

By order, Sd/- Principal Secretary.

______

बबबबहुउहुउहुउहुउद्देद्देद्देद्देशीय परियाशीय परियाशीय परियाशीय परियोजेजेजेजनाएं एवं विद्युत विभागनाएं एवं विद्युत विभागनाएं एवं विद्युत विभागनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-3-3-3-36/20096/20096/20096/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल रेडू झिड़ीवाला, रेडू उपरला, कल्यानपुर, सनेड़, गोल जमाला तथा नंगल उपरला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0 में 400/220 के0 वी0 पावर ग्रीड रेडू से प्रस्तावित 220/66 के0 वी0 सब-स्टेशन, नंगल उपरला मेें 400 के0 वी0 टावर पर 220 के0 वी0 डब्बल सर्कट लाईन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, शिमला-4 के कार्यालय में किया जा सकता है।6294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) सोलन नालागढ़ रेडू झिड़ीवाला 101/1 00-0-04 104/1 00-0-10 1120/100/1 00-0-02 कित्ता-3 00-0-16

रेडू उपरला 332/1 00-0-16 334/1 00-0-02 438/1 00-0-13 438/2 00-0-02 438/3 00-0-01 367/1 00-0-03 367/2 00-0-01 435/1 00-0-01 437/1 00-0-02 449/1 00-0-01 447/1 00-0-08 448/1 00-0-02 448/2 00-0-11 457/1 00-0-07 कित्ता-4 03-2-08 कल्याणपुर 49/1 00-0-11 250/1 00-0-07 251/1 00-0-06 कित्ता-3 00-1-04 सनेड 1466/1 00-0-18 कित्ता-1 00-0-18 गोल जमाला 823-824/280/1 00-0-13 482/1/1 00-0-09 472/1 00-0-02 601/1/1 00-0-14 601/2/1 00-0-04 649/1 00-0-06 650/1 00-0-05 कित्ता-7 00-2-13 नंगल उपरला 682/1 00-0-18 634/1 00-0-11 611/1 00-0-05 कित्ता-3 00-1-14 कुल कित्ता-31 10-7-08

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

संख्या विद्युसंख्या विद्युसंख्या विद्युसंख्या विद्युतततत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-43-43-43-43/2009/2009/2009/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल मेथली, तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांघ के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6295 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल,हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) सिरमौर नौहरा मेथली 382 0-10 381 0-12 378 2-16 389 2-06 383 0-03 385 0-18 387 0-02 384 0-09 386 4-11 380 4-04 376 3-05 374 6-15 379 2-13 533/390 5-09 375 0-02 391 1-07 कुल कित्ता-16 36-02

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-57-57-57-57/2009/2009/2009/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल चूली ददाहू, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है। 6296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघों में) सिरमौर ददाहू चूली ददाहू 592/351/1 03-06 343 04-04 344 02-06 711/335 01-18 710/335 02-00 329 02-16 334 00-07 337 00-13 850/352/3 1 03-12 850/352/4 00-03 1041/338 01-04 1042/338 01-04 336 02-03 कुल कित्ता-13 35-16

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ-((((5555))))-63/-63/-63/-63/2009200920092009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधाीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल राजकोट, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में सावडा़ कुडू जल विद्युत परियोजना की ऐडिट नं0-4 के लिए सडक़ निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6297 4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला जुब्बल राजकोट 17 0-07-61 18 0-05-62 19 0-09-66 कुल कित्ता-3 0-22-89

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ-((((5555))))-65/-65/-65/-65/2009200920092009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधाीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल कटिण्डा, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में सावडा़ कुडू जल विद्युत परियोजना के डम्पिंग यार्ड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला जुब्बल कटिण्डा 95 0-00-28 96 0-01-35 96/1 0-02-11

97 0-02-38 कुल कित्ता-4 0-06-126298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ-((((5555))))-66-66-66-66////2009200920092009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधाीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में ट्रांसफार्मर व हैण्डपम्पस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला जुब्बल हाटकोटी 173 0-01-10 208 0-05-30 227 0-00-55 277 0-01-87 कुल कित्ता-4 0-08-82

शिमला-2, 12 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ- विद्युत-छ-((((5555))))-6-6-6-67777////2009200920092009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधाीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना की ऐडिट-I के लिए सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6299 करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला जुब्बल भड़ोट 229/2 0-00-50

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th Janaury, 2010

No. Home (Pros.) B (6)2/08.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer/ posting of following Deputy District Attorney in Prosecution Department in public interest with immediate effect.

Sr. No. Name of Officer/Designation From To
1. Sh. Ashok Kumar, DDA Chamba FTC Una against vacancy. (Without TTA/JT)
2. Sh. S.S. Pathania, DDA Chamba FTC Chamba

By order, Sd/- Principal Secretary.

6300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931

ब अदालत श्री जोगिन्दर सिंह पटियाल, दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश उनवान मुकद्दमा :

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री योग राज, वासी नेरी, मौजा कंगड़, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्टे्रशन अधिनियम, 1969.

उपरोक्त उनवान वाला में श्री योग राज ने अपना आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि कुलदीप कुमार का जन्म दिनांक 22-7-1974 को अपने ग्राम नेरी में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जौड़े अम्ब के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था। सम्बन्धित पंचायत के विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र व हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रमाण-पत्र भी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर/ऐतराज हो तो वह दिनांक 28-1-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर/ऐतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा प्रार्थी के आवेदन-पत्र के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जोगिन्दर सिंह पटियाल,

दण्डाधिकारी, बड़सर,

जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वाई0 पी0 एस0 वर्मा, हि0 प्र0 से0, मैरिज ऑफिसर एवम्‌ उपमण्डल दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

1. श्री रमन दीप पुत्र श्री कशमीर सिंह, गांव सुलगवान, डा0 जाहू, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर। 2. श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री श्री रमेश कुमार, गांव भलवानी, डा0 वाहन्वी, तह0 भोरंज, जिला हमीरपुर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 16 ऑफ स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मुकद्दमा में श्री रमन दीप व श्रीमती ज्योति शर्मा ने दिनांक 15-3-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार टारना मन्दिर, मण्डी में शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजी—त किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 14-1-2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6301 सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। वाई0 पी0 एस0 वर्मा, मैरिज ऑफिसर एवम्‌ उपमण्डल दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Manesh Choudhary, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,

Dharamshala, District Kangra (H. P.)

Case No. 40/NT/08.

Shri Vikash Patil s/o Shri Rajesh Patil, r/o Mahal Upper Barol, P. O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra . . Applicant.

Versus

1. General Public 2. The Registrar of Marriages, Bagli

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Public Notice.

Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 15-1-2007 at Upper Barol but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages Upper Barol (G. P.).

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on 8-2-2010 at Tehsil Office, Dharamshala at 10.00 A.M. either personally of through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed ex-parte for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th day of December, 2009.

Seal. MANESH CHOUDHARY, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala, District Kangra (H. P.).

6302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931

ब अदालत श्री सन्तोष कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री प्रभात सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, वासी पंजयाड़ा, डा0 अधवाणी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रभात सिंह ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र विजय सिंह ठाकुर का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। इसके पुत्र की जन्म तिथि 1-10-1972 है तथा बच्चे का जन्म पंजयाड़ा गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 22-2-2010 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सन्तोष कुमार,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राजो देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मनकू राम, गांव कोटली, डाकघर गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती राजो देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मनकू राम, गांव कोटली, डाकघर वीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी सौतन श्रीमती कमला देवी की मृत्यु दिनांक 1-6-1988 को महाल कोटली में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6303 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण के बारे में कोई उजर व ऐतराज हो तो वह 29-1-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 24-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

मनोज कुमार,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 02/2010 तारीख पेशी 26-2-2010 श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रसीला राम, निवासी गांव भ्रान्ता, डाकघर साई, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके भाई श्री ब्रजेश कुमार की मृत्यु 27 फरवरी, 2002 को हुई थी परन्तु अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत भ्रान्ता को जारी करने की अनुकम्पा करें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त ब्रजेश कुमार पुत्र श्री रसीला राम की मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-2-2010 को हाजिर अदालत होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व मृत्यु पंजीकरण का आदेश प्रधान ग्राम पंचायत को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 4-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। राज कुमार वर्मा,

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।6304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 01/2009

तारीख पेशी 17-2-2010 श्री राजन सूद पुत्र श्री अमर नाथ सूद, निवासी मुहाल हंलू, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण करने बारे।

श्री राजन सूद पुत्र श्री अमर नाथ सूद, निवासी मुहाल हंलू, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी शादी दीप्ती सूद पुत्री श्री दवेन्द्र सूद, निवासी गरली परागपुर, तहसील देहरा से दिनांक 9-11-2002 को हिन्दू रीति-रिवाज से गांव हंलू, मौजा व उप-तहसील थुरल में हुई है परन्तु अज्ञानता के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत थुरल के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। शादी का पंजीकरण करने हेतु आदेश ग्राम पंचायत थुरल को जारी करने की अनुकम्पा करें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-2-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व शादी पंजीकरण का आदेश प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत को जारी कर दिया जावेगा। श्रीमती दीप्ती सूद ने भी अपना शपथ-पत्र इस सन्दर्भ में दिया है। यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 24-12-2009 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 01/2010 तारीख पेशी 26-2-2010 श्री संजय कुमार पुत्र श्री कुलदीप चन्द, निवासी गांव समन, डाकघर सालन, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण करने बारे।

श्री संजय कुमार पुत्र श्री कुलदीप चन्द, निवासी गांव समन, डाकघर सालन, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है व आवेदन किया है कि उसकी शादी आरती पुत्री श्री सोमनाथ, निवासी हाऊस नं0 438 नजदीक गुरद्वारा डेरा साहिब मनीमाजरा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6305 (यू0 टी0) पंजाब से दिनांक 10-10-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज से गांव समन, डाकघर सालन, उप-तहसील थुरल में हुई है परन्तु अज्ञानता के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सन्हूं के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। शादी का पंजीकरण करने हेतु आदेश ग्राम पंचायत सन्हूं को जारी करने की अनुकम्पा करें। इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी पेश किए हैं।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26-2-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व शादी पंजीकरण का आदेश प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत सन्हूं, उप-तहसील थुरल को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 4-1-2010 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एम0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री दीपक कटोच पुत्र स्व0 श्री भगत सिंह उप-नाम भरत राम, निवासी महाल अलग, डाकघर कोट, ईलाका तुंगल, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त नाम दरुस्ती ग्राम पंचायत व राजस्व अभिलेख।

दीपक कटोच पुत्र स्व0 श्री भगत सिंह उप-नाम भरत राम, निवासी महाल अलग, डाकघर कोट, ईलाका तुंगल ने इस आशय से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरे पिता का वास्तविक नाम भगत सिंह है जो कि स्कूल प्रमाण-पत्रों में दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख व ग्राम पंचायत अभिलेख में भगत राम दर्ज है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जावें।

सर्वसाधारण को बजरिया राजपत्र सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में उक्त नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एम0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री तेज सिंह पुत्र श्री चिंगू राम, निवासी योरा, डा0 डोहग, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. .प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

वादी ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र उदय वर्मा की जन्म तिथि 17-7-2005 है जो कि पंचायत अभिलेख ढेलू में दर्ज न है। महोदय मेरे बेटे की जन्म तिथि को पंचायत अभिलेख में दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2010 को सुबह असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्रीमती —ष्णा देवी विधवा श्री धनी राम, निवासी संगनेहड़, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित आवेदिका ने इस न्यायालय में स्वयं एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 16-8-1957 है, जो कि पंचायत संगनेहड़ के अभिलेख में दर्ज न है। महोदय, उसे दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 30-1-2010 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो, अन्यथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर सहित जारी किया गया।

मोहर।

नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6307 ब अदालत श्री एस0 के0 कौण्डल, भू-सुधार अधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 : 4 तारीख मरजुआ 26-3-2009 तारीख पेशी 29-1-2010 श्री प्रवीण सिंह, गाांधी, भूरी सिंंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री नन्तीया पुत्र लाला, निवासी कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। सर्वश्री अमर सिंह पुत्र श्री लाला पुत्र श्री डागू व, (2) रमेश कुमार पुत्र व, (3) सर्व श्रीमती लीला देवी, (4) सकीना देवी, (5) आशा देवी, (6) मीना देवी पुत्रियां व यशोधा देवी विधवा नन्तीया पुत्र लाला, निवासी कन्हारग आदि, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश व, (8) वचित्र पुत्र गोविन्द राम पुत्र केशव, निवासी महाल फगला, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . फरीक तरतीवी। प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त।

श्री प्रवीण सिंह, गांधी, भूरी सिंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर ंिकया है जिसमें तरतीवी प्रतिवादीगण क्रम नं0 (1) अमर सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के वारसान श्री प्रताप ंिसंह पुत्र श्री अमर ंिसंह व श्री राजमल पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी खददर, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को समन भेजे गए, परन्तु समन बिना तामील वापस हुए जिससे यह प्रतीत होता है कि समन की तामील साणारण तरीके से होना असम्भव है। अतः उपरोक्त तरतीवी प्रतिवादीगण के वारसानों को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-1-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने दावा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 31-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

एस0 के0 कौण्डल, भू-सुधार अधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 के0 कौण्डल, भू-सुधार अधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 3 तारीख मरजुआ 26-3-2009 तारीख पेशी 29-1-2010 श्री प्रवीण सिंह, गाांधी, भूरी सिंंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, . . वादी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

श्री तेजमल पुत्र श्री कांशी राम पुत्र श्री तुलीया व, (2) श्री धर्म ंिसंह पुत्र श्री मौनी राम पुत्र तुलसीया व, (3) श्री माधो राम पुत्र श्री थलिया पुत्र तुलसीया, निवासीगण कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादी। 6308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 श्री पान सिंह पुत्र व, (2) श्रीमती घोवी देवी, (3) पवना देवी पुत्रियाां व, (4) श्रीमती प्रभी विधवा कांशी राम पुत्र श्री तुलीया व, (5) सर्व श्रीमती वयास देवी, (6) आशा देवी, (7) उर्मिला देवी पुत्रियां व, (8) श्रीमती सरस्वती देवी विधवा मौनी पुत्र तुलसीया, (9) वचित्र सिंह पुत्र गोविन्द राम पुत्र केशव व, (10) काली दास, (11) कशल सिंह पुत्र व, (12) जुध्या देवी, (13) रतो देवी, (14) माया देवी, (15) सकीना देवी पुत्रियां व (16) श्रीमती सुन्धरी देवी विधवा थलिया पुत्र तुलसीया, समस्त निवासीगण कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला . . फरीक तरतीवी। मण्डी, हिमाचल प्रदेश

प्रार्थना-पत्र बाबत दरुस्ती इन्द्राज खाना काश्त।

श्री प्रवीण सिंह, गांधी, भूरी सिंह पुत्र श्री चौधरी, निवासी कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर ंिकया है जिसमें तरतीवी प्रतिवादीगण क्रम नं0 (2) धर्म सिंह पुत्र मौनी राम, निवासी कन्हारग व तरतीवी प्रतिवादीगणों क्रम सं0 (1)श्री पान सिंह जिसकी मृत्यु हो चुकी है के वारसान श्री राज कुमार पुत्र श्री पान ंिसंह व श्री रमेश पुत्र श्री पान सिंह, तथा क्रम नं0 (2) श्रीमती घोवी देवी, (3) पवना देवी पुत्रियां व, (5) व्यासा देवी, (6) आशा देवी, (7) उर्मिला देवी पुत्रियां व, (9) वचित्र सिंह पुत्र गोविन्द राम पुत्र केशव व, (10) काली दास पुत्र व, (12) जुध्या देवी, (13) रतो देवी, (14) माया देवी, (15) सकीना देवी पुत्रियां थलिया, समस्त निवासीगण कन्हारग, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को समन भेजे गए, परन्तु समन बिना तामील वापस हुए जिससे यह प्रतीत होता है कि समन की तामील साधारण तरीके से होना असम्भव है।

अतः उपरोक्त तरतीवी प्रतिवादीगण के वारसानों को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 29-1-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने दावा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 31-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 के0 कौण्डल, भू-सुधार अधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जी0 एस0 गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री गुलाबा, निवासी गांव तरण्डोल, डाकघर बलद्वाड़ा, ईलाका हटली, उप-तहसील . . प्रार्थी। बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री गुलाबा, निवासी गांव तरण्डोल, डाकघर बलद्वाड़ा, ईलाका हटली, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने दिनांक 17-2-2008 को पेश किया है। प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड में प्रेम सिंह दर्ज है तथा प्रार्थी का नाम भू-राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त बलद्वाड़ा के मुहाल तरण्डोल में प्रेम लाल दर्ज है। भू-राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त बलद्वाड़ा के मुहाल मटोखर में प्रार्थी का नाम प्रेम सिंह ही दर्ज है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 6309 अतः इस इश्तहार राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम की दरुस्ती करने में एतराज है तो वह दिनांक 3-2-2010 को सुबह 10.00 बजे से पहले इस कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज कर सकता है अन्यथा प्रार्थी को प्रेम सिंह के नाम से ही जाना जाएगा।

मोहर।

जी0 एस0 गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री बलदेव ंिसंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री भीखम राम, निवासी गांव पटोगी, डाकघर पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शकुन्तला देवी, निवासी गांव पटोगी ने मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र दलीप कुमार का जन्म दिनांक 28-8-2003 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटा धार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 1 1.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थन-पत्र श्रीमती शकुन्तला देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 1-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बलदेव सिंह लठ, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग, जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। श्री धर्म प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सीता राम, निवासी चुन्टाड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि माल कागजात में उसका नाम धनी राम दर्ज है लेकिन उसने अपना नाम बदल कर धर्म प्रकाश रख दिया है 6310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 जनवरी, 2010/25 पौष, 1931 और माल कागजात में भी वह धर्म प्रकाश ही दर्ज करवाना चाहता है क्योंकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम धर्म प्रकाश दर्ज है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी को इस नाम की दरुस्ती बारा कोई एतराज या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 8-2-2010 या इससे पूर्व न्यायालय मेें प्रातः 10.00 बजे हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 6-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय वर्ग,

जुब्बल जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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IN THE COURT OF SHRI MAN SINGH VERMA, SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE,

SHIMLA(R), DISTRICT SHIMLA (H.P.)

Shri Abhlash Kanwar s/o Shri Maghender Singh, r/o Village Shaila, P. O. Baldaiyan, Tehsil & . . Applicant. District Shimla

Versus

General Public

Whereas, Sh. Abhilash Kanwar s/o Sh. Maghender Singh, r/o Village Shaila, P. O. Baldaiyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 15 of the Birth & Deaths Registration Act, 1969 to enter his name in the birth register of Gram Panchayat, Baldaiyan, as he was born on 4-3-1989 at above mentioned address.

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of name of Sh. Abhilash Kanwar s/o Sh. Maghender Singh, r/o Village Shaila, P. O. Baldaiyan, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the concerned panchayat birth register, the same may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed to the concerned panchayat. Given today on 6th Jan., 2010 under my signature and seal of the court.

Seal.

MAN SINGH VERMA, Sub-Divisional Magistrate, Shimla(R), District Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-01-15.211_gazette_2010-15_01_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-01-15.211_gazette_2010-15_01_2010.