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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 214, 19 January 2010

Published 19 January 2010

Gazette no.
214
Gazetteid
214/GAZETTE/2010-19/01/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-01-19.214_gazette_2010-19_01_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला मंगलवार, 19 मंगलवार, 19 मंगलवार, 19 मंगलवार, 19 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////29292929 पौषपौषपौषपौष, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 11 जनवरी, 2010

संख्या सिंचाई-बी(एफ)-5-8/2008संख्या सिंचाई-बी(एफ)-5-8/2008संख्या सिंचाई-बी(एफ)-5-8/2008संख्या सिंचाई-बी(एफ)-5-8/2008....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में भूगर्भ जल के किसी भी रूप में निकालने को नियन्त्रित करना या विनियमित करना लोक हित में आवश्यक समझती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का इन निम्नलिखित क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का आशय है :-

1. जिला सिरमौर का पावंटा और नाहन सिविल उप मण्डल ।

2. जिला सोलन का नालागढ़ और सोलन सिविल उप मण्डल ।

3. जिला ऊना का ऊना और अम्ब सिविल उप मण्डल ।

4. जिला कांगडा का नूरपुर और ज्वाली सिविल उप मण्डल ।

214-राजपत्र/2010-19-1-2010 (6349) 6350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 2. हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार समस्त जनता के सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि भूगर्भ जल प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को इन क्षेत्रों में भूगर्भ जल का विकास और प्रबन्धन तथा नियन्त्रण करने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

3. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित इस अधिसूचना से सम्भाव्य प्रभावित होनेे वाले व्यक्ति, अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को दे सकेगे ।

4. इस अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट की इगैजट (eGazette) पर भी देखा जा सकता है ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।

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[Authoritative English text of this Department 's Notification No. IPH-B(F)-5-8/2008, dated

11th January, 2010 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India]

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th January, 2010

No. IPH-B(F)-5-8/2008.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) of Section 5 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management ) Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh found it necessary in the public interest to control or regulate the extraction of ground water in any form in following areas , therefore, the Governor, Himachal Pradesh intends to declare these areas to be notified under the act :—

1. Paonta and Nahan Civil Sub Divisions of Sirmour Distt.

2. Nalagarh and Solan Civil Sub Divisions of Solan Distt.

3. Una and Amb Civil Sub Divisions of Distt. Una.

4. Nurpur and Jawali civil Sub Divisions of Distt. Kangra.

2. It is notified for the information of the all public as required under Section 5 of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation & Control of Development and Management ) Act, 2005 that all officers and officials of the Ground Water Authority is hereby authorized to act upon for the development and regulate the management and control of ground water in these areas.

3. As required under sub section (5) of Section 5 of the Act, the persons who are likely to be affected from this notification ,may raise their objections or suggestions to the State Government within thirty days from the date of publication of the notification in the Gazette .

4. This notification can also be assessed on eGazette of the Official website of Himachal Pradesh Government .

By order, Sd/-

Principal Secretary.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 6351 ब अदालत श्री मनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 115

श्रीमती मंजू देवी बनाम

आम जनता । विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी नड्‌डी, डा0 नड्‌डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सोनाली की जन्म तिथि 19-1-2005 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सोनाली की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-1-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-12-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। मनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मनीश चौधरी, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 114

श्रीमती मंजू देवी बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री संजीव कुमार, निवासी नड्‌डी, डा0 नड्‌डी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आदित्य की जन्म तिथि 22-7-2007 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आदित्य की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-1-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-12-2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। मनीश चौधरी,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। 6352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931

ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री पन्ना लाल पुत्र श्री रिरकू राम, निवासी गांव व डाकघर बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पन्ना लाल पुत्र श्री रिरकू राम, निवासी गांव व डाकघर बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री उमा देवी जो दिनांक 30-3-2007 को पैदा हुई है, परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर पंचायत मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदश्ेा सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उमा देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शिव राम शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,

जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री किशन चन्द पुत्र श्री आत्मा राम पुत्र श्री बेली राम, निवासी कनयाल, डाकघर छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री किशन चन्द पुत्र श्री आत्मा राम पुत्र श्री बेली राम, निवासी कनयाल, डाकघर छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रामेश्वरी जो दिनांक 17-3-1990 को पैदा हुई है, परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नसोगी के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदश्ेा सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रामेश्वरी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 6353 आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शिव राम शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,

जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री चोवे राम, निवासी खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री चौवे राम, निवासी खखनाल, फाटी जगतसुख, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री तनवी जो दिनांक 15-3-2009 को पैदा हुई है, परन्तु उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोजरा के रिकार्ड में दर्ज न की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदश्ेा सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को तनवी का नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शिव राम शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,

जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री शिव राम शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री योग राज पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम की दरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री योग राज पुत्र श्री अमर चन्द, निवासी बड़ाग्रां, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बड़ाग्रां मे योग राज की बजाए देव राज दर्ज है। जबकि जन्म तिथि 23-12-1982 की बजाए 11-6-1984 दर्ज है कि जो कि स्कूल रिकार्ड के अनुसार सही है जिसकी वह दरुस्ती करवाने चाहता है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावे। 6354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को योग राज का नाम व जन्म तिथि 23-12-2009 के नाम बदलने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को या इससे पूर्व इस अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम व जन्म तिथि बदलने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। शिव राम शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली,

जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आर0 के0 गौतम स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

1. श्री देविन्दर कुमार सुपुत्र श्री दुनी चन्द धीमान, निवासी चांगर, डा0 बी0 एस0 एल0 टाऊनशिप, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती अनिता शर्मा सुपुत्री श्री भागीरथ, निवासी बडहर, डा0 बडहर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतीवादीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने बारे। उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-12-2009 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 17-10-2009 को हिन्दू रीति रिवाज अनुसार स्थान टारना माता मन्दिर, मण्डी में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। इसलिए जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अनुसार उनका विवाह पंजी—त किया जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को समय 10.00 बजे सुबह या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 6-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। आर0 के0 गौतम, स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 6355 ब अदालत श्री बुद्धि सिंह, सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग, जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--तस्दीक इन्तकाल वरास्त श्री तुलसा राम पुत्र श्री गीता राम, निवासी महाल कलवी, तहसील सुन्नी, जिला ंिशमला, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री पूनू राम पुत्र श्री गीता राम, निवासी महाल कलवी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसका भाई श्री तुलसा राम पुत्र श्री गीता राम, निवासी महाल कलवी, तहसील सुन्नी जो अरसा 48 साल से लापता है उसके जिन्दा व मुर्दा होने बारे कोई पता न है प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त श्री तुला राम पुत्र श्री गीता राम की वरासत का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व बशिन्दगान देह तथा श्री तुला राम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री तुला राम पुत्र श्री गीता राम की वरासत का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी अपत्ति लिखित रूप में दिनांक 20-2-2010 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई अपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 13-1-2010 को जारी हुआ।

मोहर। बुद्धि सिंह,

सहायक समाहर्ता, प्रथम वर्ग,

सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री रामिया राम पुत्र श्री मीना राम, ग्राम कालोना, उप-तहसील रोनहाट।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रामिया राम पुत्र श्री मीना राम, ग्राम कालोना ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि कुमारी त्रिशा उसके पुत्र की हकीकी लड़की है और उसका जन्म दिनांक 13-12-2007 को ग्राम कालोना में ही हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत हलॉह के पंचायती रिकार्ड में कु0 त्रिशा का नाम व जन्म तिथि अज्ञानतावश दर्ज करने से छूट गई है। प्रार्थी इसे ग्राम पंचायत हलॉह के पंचायती रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। 6356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे इससे पूर्व अपने उजर या एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा : श्री सालकू राम पुत्र श्री कुम्बिया राम, ग्राम माटली (डाहर), उप-तहसील रोनहाट।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए दरुस्ती बारे।

श्री सालकू राम पुत्र श्री कुम्बिया राम, ग्राम माटली ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि श्रीमती केदारी देवी उसकी हकीकी पत्नी व सुरज्ञान, विनोद, प्रदीप, बबली हकीकी बच्चे हैं, परन्तु ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली के पंचायतीे पंचायती रिकार्ड में उक्त सभी सदस्य प्रार्थी के भाई श्री रूप सिंह पुत्र श्री कुम्बिया राम, ग्राम माटली के नाम दर्ज हैं, जो कि गलत है। प्रार्थी इस गलती को दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी, 2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री घूंघर राम, गांव धलवाड़ी, जिला ऊना

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती।

श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री घूंघर राम, गांव धलवाड़ी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में वलवन्त सिंह पुत्र घूंघर राम है जो कि सही है जबकि राजस्व रिकार्ड में जसवन्त सिंह चला आ रहा है जो गलत है उसे सही किया जावे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 6357 अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता एवं समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्ती करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक.........................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री वली ंिसंह मेहता, निवासी मलौन, जिला ऊना

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री वली ंिसंह ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में रविन्दर सिंह है जो सही है जबकि राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुलदीप सिंह चला आ रहा है जो गलत है उसे सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता एवं समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्ती करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक......................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरिन्दर कुमार शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री बली सिंह, गांव मलौन, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

6358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2010/29 पौष, 1931 श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री बली सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके भाई का नाम पंचायत रिकार्ड में नरेन्द्र सिंह है जो सही है जबकि राजस्व अभिलेख में नरेश सिंह चला आ रहा है जो गलत है उसे सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता एवं समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्ती करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक.....................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री बली सिंह मेहता, गांव मलौन, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री बली सिंह मेहता ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम पंचायत रिकार्ड में वलि सिंह है जो सही है जबकि राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम वली राम चला आ रहा है जो गलत है उसे सही किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता एवं समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्ती करवाने में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2010 को अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक..............................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरिन्दर कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भरवाईं, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 19 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-01-19.214_gazette_2010-19_01_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-01-19.214_gazette_2010-19_01_2010.