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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 216, 21 January 2010

Published 21 January 2010

Gazette no.
216
Gazetteid
216/GAZETTE/2010-21/01/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-01-21.216_gazette_2010-21_01_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला वीरवार, 21 वीरवार, 21 वीरवार, 21 वीरवार, 21 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////1111 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 19th January, 2010

No. Shram (B) 3-1/2006 (Estt.) L.O.—In partial modification of this Department Notification of even number dated 16-01-2010, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the posting of Sh. Raj Kumar, Labour Officer at Una on his promotion against vacancy. The transfer of Sh. Rajesh Panghania, Labour Officer from Chamba to Una is hereby cancelled.

Sh. Raj Kumar is hereby directed to report for duty at his new place of posting and submit his joining report to this department at the earliest.

By order, ANIL KHACHI, Secretary. 216-राजपत्र/2010-21-1-2010 (6379)6380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931

उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग

अघिसूचनाएं

शिमला-171002, 20 जनवरी, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या इण्ड-ए(एफ)10-1/2009 इण्ड-ए(एफ)10-1/2009 इण्ड-ए(एफ)10-1/2009 इण्ड-ए(एफ)10-1/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मैसर्ज जे.पी. हिमाचल सीमेंट प्रोजैक्ट A unit of M/S Jai Prakash Associates Ltd.) जी. ब्लाक, सूरजपूर खासना रोड, ग्रेटर नोएडा सिटी, उत्तर प्रदेश, जोकि भू-अर्जन अधिनियम, 1894(1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड(ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः गांव पडियार व हवाणी कोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में मै0 जे.पी. सीमेंट प्रोजैक्ट बागा को पेयजल की आपूर्ति हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो कि इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय, इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपाि हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी(ना0) अर्की, तहसील अर्की, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघों में) सोलन अर्की पडियार 142/1 0-3 143/1 0-10 165 2-17 167 2-9 168 1-3 169 1-7 146/1 0-6 146/2 0-1 158/1 0-5 161/1 0-1 किता/क्षेत्रकिता/क्षेत्रकिता/क्षेत्रकिता/क्षेत्र 10 9-2 सोलन अर्की हवाणी कोल 527/1 0-8

594/528/1 0-15 501/1 ------ 502/1 0-2 502/2 0-5 503/1 0-17 502/3 0-5 503/2 0-2राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6381 507/2 0-9 509/1 0-9 510/1 0-7 511/1 0-3 506/1 2-10 99/1 0-2 118/1 0-6 117/1 1-8 98/1 0-3 114/1 0-13 539/73/1 0-2 540/73/1 0-8 540/73/2 0-2 540/73/3 0-2 75/1 0-1 76/1 0-2 76/2 0-3 किता/क्षेत्रकिता/क्षेत्रकिता/क्षेत्रकिता/क्षेत्र 25 10-4 कुल किता/क्षेत्रकुल किता/क्षेत्रकुल किता/क्षेत्रकुल किता/क्षेत्र 35 19-06

शिमला-171002, 31 जनवरी, 2009

संख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-एसंख्या इण्ड-ए((((एफएफएफएफ))))13-2/2006-113-2/2006-113-2/2006-113-2/2006-1....--------यतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः ग्राम चकजंगी व बद्‌दी शीतलपुर तहसील नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में Inland Container Depot हेतु सम्पर्क सडक़ के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित है। अतः एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अजर्न अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश व सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देती हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अजर्न समाहर्ता एवं उपमण्डलाधिकारी (ना0) नालागढ., तहसील, नालागढ., जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र

(बीघा) सोलन नालागढ़ चकजंगी 70/48/1 00-03-00 71/48/1 00-03-00 47/1 00-01-00 85/73/49/1 00-01-00 86/73/49/1 00-19-00 किता/क्षेकिता/क्षेकिता/क्षेकिता/क्षेत्र त्र त्र त्र 05 05 05 05 01-07-0001-07-0001-07-0001-07-00 6382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 बद्‌दी शीतलपुर 850/1 02-03-00 842/1 00-13-00 839/1/2/1 00-02-00 839/2/1 00-04-00 459/1 00-11-00 1253/460/1 00-06-00 1254/460/1 01-00-00 455/1 00-02-00 456/1/1 00-07-00 456/2/1 00-05-00 456/3/1 00-07-00 457/1/1 00-03-00 457/2/1 00-13-00 449/1 00-10-00 450/1/1 00-10-00 450/2/1 00-11-00 369/1 00-10-00 462/1 00-11-00 367/1 01-17-00 366/1 00-07-00 365/2/1 00-03-00 365/3/1 00-03-00 365/4 00-02-00 365/5/1 00-00-08 365/1 00-03-00 365/7/1 00-03-00 305/1 00-05-00 306/1 00-09-00 296/1 00-09-00 293 00-18-00 294/1 00-09-00 292/1 00-06-00 465/1 00-07-00 464/1 00-03-00 1118/362/1 00-04-00 481/1 00-01-00 1119/362/1 00-01-00 1238/300 00-01-00 1239/300/1 00-00-08 841/1 00-01-00 क्ष्क्ष्क्ष्क्षेत्र/किता ोत्र/किता ोत्र/किता ोत्र/किता 40 40 40 40 16-00-116-00-116-00-116-00-1 कुल कुल कुल कुल क्षेत्र/किताक्षेत्र/किताक्षेत्र/किताक्षेत्र/किता 45 45 45 45 17-07-1617-07-1617-07-1617-07-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6383

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th January, 2010

No. UD-A(1)-1/2006- Nominate.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members of Municipal Council Sundernagar, Distt. Mandi:—

(i) Sh. Suresh Gautam, S/o Late Sh. Mayadhar, vill. Kharidi, PO Purana Bazar, Teh.

Sunder Nagar, Distt. Mandi, H.P.

(ii) Sh. Shiv Kumar, S/o Sh. Sant Ram, Vill. Ambedkar Nagar, PO Bhojpur, Teh.

Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.

________

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री नन्द लाल, निवासी खारसी, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सचिव ग्राम पंचायत साई खारसी में शादी दर्ज करने बारा।

श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री नन्द लाल, निवासी खारसी, तहसील सदर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि शादी दिनांक 28-11-2009 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज के पुनम कुमारी सुपुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी माथला, डा0 देवीधार, तहसील चढ़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश केे साथ हुई है और तबसे बतौर पति-पत्नि आपस में रह रहे हैं। परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख साई खारसी में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 18-2-2010 को 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।6384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री महेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री अनन्त राम, निवासी कोठी बताला, डा0 रानी कोटला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये पंचायत अभिलेख रानी कोटला में शादी दर्ज करने बारा।

श्री महेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री अनन्त राम, निवासी कोठी बताला ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि शादी दिनांक 12-12-2009 को मुताबिक हिन्दु रीति-रिवाज के सांकिता देबी सुपुत्री श्री मंगत राम, निवासी साह, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश केे साथ हुई है और तबसे बतौर पति-पत्नि आपस में रह रहे हैं। परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज पंचायत अभिलेख रानी कोटला में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 18-2-2010 को 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री विनय सिंह (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम सिंह मिन्हास सुपुत्र स्व0 श्री कमालू राम, निवासी खुई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती बारे।

श्री प्रेम सिह मिन्हास सुपुत्र स्व0 श्री कमालू राम, निवासी खुई, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सभी दस्तावेज में प्रेम सिंह मिन्हास दर्ज है, परन्तु पंचायत रिकार्ड में प्रेम लाल दर्ज है। जो गलत दर्ज है। आवेदक सही नाम प्रेम सिंह ग्राम पंचायत मैहथी के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को एतराज हो तो दिनांक 19-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले अपने उजर या एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विनय सिंह, उप-मण्डलदण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6385 IN THE COURT OF TEHSILDAR-CUM-EXECUTIVE MAGISTRATE, KANGRA Sh. Ranbir Kumar son of Shri Ram Singh, resident of Vill. Abdullapur, P. O. Zamanabad, . . Applicant. Tehsil and District Kangra

Versus

(1) General Public, (2) Pradhan, Gram Panchayat Abdullapur, Tehsil & District Kangra

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Notict to.—(1) General Public, (2) Pradhan Gram Panchayat.

Whereas Sh. Ranbir Kumar son of Sh. Ram Singh, resident of Vill. Abdullapur, P. O. Zamanabad has filed an application alongwith affidavit to the effect that his son named Nitish Kumar born on 27-5-2005 and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of birth & death, Gram Panchayat Abdullapur and the same be ordered to be entered.

Hence proclamation is hereby made to the respondents General Public Gram/Panchayat Abdullapur for inviting the objection if any if some one has any objection regarding registration of birth, he may appeal before the undersigned court on or before 16-2-2010 failing which exparte proceeding will be initiated and the order of registration of birth be announced.

Given under my hand and the seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Kangra, Himachal Pradesh.

_______

ब अदालत श्री नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) उनवान मुकद्दमा : जन्म प्रमाण-पत्र

तारीख पेशी : 18-2-2010

त्रिलोक सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.-- जन्म प्रमाण-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री चैैंचल सिंह, निवासी गांव व तहसील ज्वाली ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र हरप्रीत सिंह का जन्म दिनांक 27-1-1984 को हुआ है जो कि गलती से पंचायत रिकार्ड में दर्ज नहीे करवाया जा सका। अब जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने की —पा करें। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हरप्रीत सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी ज्वाली की जन्म तिथि 27-1-1984 पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर होकर दिनांक 18-2-2010 को पेश कर सकता है अन्यथा 6386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 उक्त तिथि पर हाजर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि 27-1-1984 को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री कमल कान्त सरोच, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा : अपील दरुस्ती।

मुकद्दमा नं0 : 27/2006

तारीख पेशी : 24-2-2010 श्री जोगिन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी।

बनाम

1. वंश दीप, 2. अमन दीप (नाबालिग) सुपुत्रान बलराम सुपुत्र हरविलास, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ बजरिया Court Guardian हरविलास सुपुत्र विशन दास, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ, जिला कांगड़ा, 4. अजय, 5. युद्धवीर सुपुत्रान स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ, 6. रजनी देवी सुपुत्री स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, हाल पत्नी श्री अनिल कटोच, निवासी बण्डियां खोपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

अपील दरुस्ती जेर धारा 14 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दरुस्ती सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, दिनांक 6-6-2006 शीर्षक जोगिन्द्र शर्मा बनाम वंश दीप आदि बाबत भूमि खाता नं0 232, खतौनी नं0 540, खसरा नम्बरान 156, 157, रकबा 0-00-92 है0 में से 0-00-57 है0 इकरारनामा दिनांक 18-9-1980 व भूमि खाता नं0 232, खतौनी नं0 450, खसरा नम्बर 155 में से इकरारनामा दिनांक 5-12-1996, वाक्या मुहाल कस्बा, मौजा व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा।

श्री जोगिन्द्र शर्मा सुपुत्र श्री प्रेम दास, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ ने इस अदालत में दरुस्ती की अपील दायर की है जिसमें प्रतिवादी नं0 पांच (5) की साधारण तरीके से समन की तामील नहीं हो रही है तथा न ही प्रतिवादी का सही पता मालूम हो रहा है।

अतः प्रतिवादी नं0 5 श्री युद्धवीर सुपुत्र स्व0 श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी स्व0 श्री राम दयाल, निवासी गणेश बाजार बैजनाथ को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-2-2010 को प्रातः 10. 00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनाक 7-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कमल कान्त सरोच, समाहर्ता, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6387 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 5/2009 तारीख दायरा 23-12-2009 तारीख पेशी 23-2-2010 श्रीमती सीमा देवी धर्म पत्नी स्व श्री दुनी चन्द, निवासी मुहाल महुलाहड़, मौजा वलोल, तहसील बड़ोह, . . प्रार्थिया। जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-- प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (संशोधित 1954) बाबत राजस्व अभिलेख में उप-नाम दर्ज करने बारे।

इश्तहार बनाम आम जनता आदि।

उपरोक्त प्रार्थिया ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र अन्य प्रमाण-पत्रों सहित गुजारा है कि उसके लड़कों सर्व आत्म डोगरा, अमित डोगरा व अभिषेक डोगरा के नाम हर जगह दर्ज चले आ रहे हैं लेकिन राजस्व अभिलेख में उक्त तीनों के नाम आत्म कुमार, अमित कुमार, अभिषेक कुमार दर्ज चले आ रहे हैंं। प्रार्थिया ने दावा में अनुरोध किया है कि उसके तीनों लड़कों के नाम राजस्व अभिलेख में अमित कुमार उपनाम अमित डोगरा, आत्म कुमार उपनाम आत्म डोगरा व अभिषेक कुमार उपनाम अभिषेक डोगरा दर्ज किये जाएं आदि-आदि।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण (आम जनता) को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के प्रार्थना-पत्र बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 23-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में अदालत द्वारा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा में सुनवाई करते हुए अंतिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आजर दिनांक 23-12-2009 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

---------

ब अदालत श्री मनीश चौधरी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, श्री भगत राम बनाम

आम जनता । विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भगत राम पुत्र श्री पांगू राम, निवासी भागसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री रेखा देवी की जन्म तिथि 17-12-1974 है परन्तु 6388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 एम0 सी0, धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त रेखा देवी की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मनीश चौधरी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रिशू भारत ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसकी माता श्रीमती सुमना देवी पत्नी श्री मदन लाल की मृत्यु पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाई गई है। अब दर्ज किया जावे। इसकी माता की मृत्यु तिथि 26-7-2007 तथा मृत्यु सेहरी गांव में हुई है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 15-2-2010 को समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर हो कर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर या मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़,

तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत श्री जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0/नायब त0/09

तारीख पेशी 22-1-2010 श्री राज कुमार पुत्र श्री मुलख राज, साकन मोहटली, तहसील इन्दौरा।

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6389 विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए जन्म तिथि पंजीकरन जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र श्री राज कुमार पुत्र श्री मुलख राज, साकन मोहटली, तहसील इन्दौरा ने प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसकी लड़की मुशकान का जन्म दिनांक 22-10-2004 को ग्राम पंचायत मोहटली, तहसील इन्दौरा में हुआ था लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मोहटली में दर्ज न करवाई जा सकी।

अतः इश्तहार अखबार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम के पंजीकरण करने बारेे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत हजा में दिनांक 22-1-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। गैर हाजिर होने की सूरत में मिसल पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नाम पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जयपाल खैरा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 तारीख रजूआ किस्म मुकद्दमा 16-IX/07 02/06/2007 तकसीम ब मुकद्दमा :

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री मोहर सिंह हाल पत्नी श्री भगवान सिंह, निवासी चड़गांव आदि। दरख्वास्त बराए फरमाए जाने गौर निस्वत कराने हुक्मन तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 83/194 ता 196 कित्ता 3 रकबा तादादी 0-11-04 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 85/199 ता 200 कित्ता 4 रकबा तादादी 3-13-98 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 86/201 ता 206 कित्ता 53 रकबा तादादी 3-07-38 है0 व खाता खतौनी नं0 87/207 ता 209 कित्ता 11 रकबा तादादी 0-49-82 है0 व खाता खतौनी नं0 88/210 हाल ख0 नं0 578 रकबा तादादी 0-16-36 है0 व खाता खतौनी नं0 89/211 ता 213 कित्ता 5 रकबा तादादी 0-61-27 है0 व खाता खतौनी नं0 90/214 ता 216 कित्ता 6 रकबा तादादी 0-21-11 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 91/217 हाल ख0 नं0 92 रकबा तादादी 0-01-85 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 92/218 कित्ता 3 रकबा तादादी 0-06-95 है0 व भूमि खाता खतौनी नं0 93/219 ख0 नं0 119 रकबा तादादी 0-04-03 है0 वाका चक मसली, तहसील चड़गांव, 1 फरीक अब्बल श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी मसली, तहसील चड़गांव ने एक दरख्वास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि भूमि विवादग्रस्त उपरोक्त फ्रीकदोयम के साथ मुशत्रका है तथा अराजी मुशत्रका होने के कारण सदैव विवाद रहता है इसलिए उपरोक्त भूमि तकसीम, तकसीम करके प्रार्थीगण का खाता प्रतिवादी पक्ष से अलग विभाजन किया जावे प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किये गए परन्तु फरीक दोयम श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री ज्ञान सिंह, निवासी कटोल, डाक खाना क्वार, तहसील डोडरा क्वार के घर पर ना मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है। 6390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 अतः उपरोक्त प्रतिवादी को राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 5-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में यह समझा जावेगा कि प्रतिवादी को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जा कर प्रार्थना-पत्र का नियमानुसार निपटारा कर दिया जावेगा। आज दिनांक 6-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :

श्री मस्त राम पुत्र श्री कुन्दन सिंह, ग्राम देवथल, उप-तहसील रोनहाट।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती बारे।

श्री मस्त राम पुत्र श्री कुन्दन सिंह, ग्राम देवथल ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसने अपना नाम बदल कर मयंक शर्मा पुत्र श्री कुन्दन सिंह रख लिया है, आज के बाद मेरा नाम ग्राम पंचायत मौजा मानल व सभी स्क्ूल एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में तथा सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसका नाम मयंक शर्मा ही दर्ज किया जावे।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी का कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25 फरवरी, 2010 या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 1-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राज सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री एस0 डी0 शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री गुमान सिंह पुत्र श्री कांसू, ग्राम चौकी कमरऊ, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 6391 श्री गुमान सिंह पुत्र श्री कांसू, ग्राम चौकी (कमरऊ), उप-तहसील कमरऊ ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती शीला देवी अज्ञानतावश वह ग्राम पंचायत रिकार्ड कमरऊ में उसके भाई कल्याण सिंह के नाम दर्ज हो गई जो गलत है । जो कि प्रार्थी गुमान सिंह अब पंचायत रिकार्ड कमरऊ में अपने नाम/श्रीमती शीला देवी पत्नी गुमान ंिसह कराना चाहता है। एवं सुनील, अनिल कुमार एवं शान्ता देवी, पुत्र एवं पुत्री जो कल्याण सिंह के नाम हैं उन्हें भी गुमान सिंह अपने नाम कराना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2010 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्तात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री गुमान सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री सोम दत्त शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कमरऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोनम वांगडू पुत्र श्री नांवग फन्सोक, निवासी सतौन, उप-तहसील कमरऊ, ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के तेनजिन तोपजर का जन्म दिनांक 30-4-1997 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सतौन के रिकार्ड में दर्ज नहीें करा सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह दिनांक 7-2-2010 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्तात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री सोनम वांगडू पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील कमरऊ,

जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।6392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2010/1 माघ, 1931 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 January 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-01-21.216_gazette_2010-21_01_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-01-21.216_gazette_2010-21_01_2010.