राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला शुक्रवार, 22शुक्रवार, 22शुक्रवार, 22शुक्रवार, 22 जनवरीजनवरीजनवरीजनवरी, 20, 20, 20, 2011110000////2222 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
निर्वाचन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 21 जनवरी, 2010
संख्या 3-4/2009-ईसंख्या 3-4/2009-ईसंख्या 3-4/2009-ईसंख्या 3-4/2009-ई....एलएलएलएल....एनएनएनएन....----भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 76/हि0प्र0-लो0स0/ 2009(1), दिनांक 7 जनवरी, 2010 तदानुसार 24 पौष, 1931(शक्), जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सभा साधारण निर्वाचन-2009 के 3 अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन व्ययों के लेखे दाखिल करने में असफल रहने पर तीन वर्ष के लिए निरर्हित घोषित किया गया है, को जनसाधारण की सूचना हेतु अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशित किया जाता है।
आदेश से, अनिल खाची, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 217-राजपत्र/2010-22-1-2010 (6393) 6394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6395
6396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6397
6398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931
बहुउद्दबहुउद्दबहुउद्दबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 27 अक्तूबर, 2009
संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-12/2008-12/2008-12/2008-12/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल राग तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 में काशंग विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. भूमि अर्जन अधिनियम, 18984 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, शिमला, हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।
4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103 शिमला-4, जिला शिमला, हि0 प्र0 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) किन्नौर कल्पा राग 93 3-23-38 92 0-67-15 कुल कित्ता-2 कुल रकबा-2-90-53
आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/- प्रधान सचिव ।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री बलदेव कुमार, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6399 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र नामक आर्यन की जन्म तिथि 24-12-1999 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र नामक आर्यन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री बलदेव कुमार, निवासी गांव बनीखेत, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकीे पुत्री नामक सानवी की जन्म तिथि 28-8-2004 है, जोकि ग्राम पंचायत बनीखेत के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री नामक की पुत्री सानवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 15-2-2010 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर। लाजम सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री चीरू राम पुत्र श्री अन्तु राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
6400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री चीरू राम पुत्र श्री अन्तु राम, निवासी निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र राम जिसकी जन्म तिथि 25-3-1991 है का नाम ग्राम पंचायत निहालगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राम का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुमार पुत्र श्री अम्मी चन्द, निवासी देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री संजय कुमार पुत्र श्री अम्मी चन्द, निवासी वार्ड नं0 10, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र जय सवी जिसकी जन्म तिथि 11-8-2003 है का नाम ग्राम पंचायत पांवटा साहिब के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर जय सवी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री माता राम पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी बोड़ीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6401 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री माता राम पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी बोड़ीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अंकित चौहान जिसकी जन्म तिथि 18-11-2001 है का नाम ग्राम पंचायत कोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अंकित चौहान का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जगीरी पुत्र श्री पुन्नू, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगीरी राम पुत्र श्री पुन्नू, निवासी माजरा, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके बच्चों पुत्री रीमा, पुत्र अजय, गुलफान, पुत्री सुमन जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 15-3-1994, 15-7-1995, 10-8-2000 व 12-4-2002 हैं के नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर उपरोक्त नाम एवं जन्म तिथियां दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जगत सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
6402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगत सिंह पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी भाटावाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र निखिल तोमर जिसकी जन्म तिथि 31-5-2004 है का नाम ग्राम पंचायत भाटावाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर निखिल तोमर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती नजीरन पत्नी श्री रसूलदीन, निवासी अमर कोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती नजीरन पत्नी श्री रसूलदीन, निवासी अमर कोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 15-6-1970 है का नाम ग्राम पंचायत अमर कोट के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थीन अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती नजीरन की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती निर्मला पत्नी स्व0 श्री काका, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6403 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती निर्मला पत्नी स्व0 श्री काका, निवासी बहराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पति स्व0 श्री काका की मृत्यु तिथि 19-6-1996 है का नाम ग्राम पंचायत बहराल के रिकार्डं से कटवाया नहीं गया है। जिसे प्रार्थीन अब कटवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 8-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री काका की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सुरेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जितेन्द्र मोहन पुत्र श्री राम किशन, निवासी Micro Waxe Colony Nahan, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जितेन्द्र मोहन पुत्र श्री राम किशन, निवासी Micro Waxe Colony Nahan, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र राकेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 16-2-1992 है का नाम ग्राम पंचायत/ नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राकेश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 14-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री शेर बहादुर पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी गुन्नुघाट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शेर बहादुर पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी गुन्नुघाट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके 6404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 प्रार्थना की है कि उसकी अपनी जन्म तिथि 30-9-1991 है तथा नाम ग्राम पंचायत/नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-1-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर शेर बहादुर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 14-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री चूही राम पुत्र श्री वली राम, निवासी सौन की सैर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री चूही राम पुत्र श्री वली राम, निवासी सौन की सैर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र दलीप सिंह जिसकी जन्म तिथि 13-12-1950 है का नाम ग्राम पंचायत नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर दलीप सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 14-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री मोहम्मद इकवाल पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, निवासी चौहान का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री मौहम्मद इकवाल पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, निवासी चौहान का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6405 प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पिता अब्दुल लतीफ जिसकी मृत्यु तिथि 8-9-1965 है जो नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अब्दुल लतीफ का मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 14-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेा श्री विजय पाल पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी माहुवली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विजय पाल पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी माहुवली़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र सुरजपाल सिंह जिसकी जन्म तिथि 28-11-2006 है का नाम ग्राम पंचायत नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सुरजपाल सिंह का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 14-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्रीमती कौशल्या देवी बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता ।
श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री रतन चन्द, निवासी चताड़ा, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पति श्री रतन चन्द की मृत्यु गांव चताड़ा में दिनांक 5-10-2004 को 6406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-1-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री भूपिन्द्र सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता ।
श्री भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री लेख राज, निवासी खनी, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र विशाल ठाकुर का जन्म गांव बनगढ़, जिला ऊना में दिनांक 22-4-1991 को हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-1-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)
श्री चमन लाल शर्मा बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931 6407 श्री चमन लाल शर्मा पुत्र श्री शादी राम, निवासी विकास नगर ऊना, वार्ड नं0 4, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र रोहित शर्मा का जन्म गांव विकास नगर ऊना, वार्ड नं0 4 में दिनांक 5-11-1974 को हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-2-2010 को सुबह दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 13-1-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)। 6408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2010/2 माघ, 1931
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