राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला सोमसोमसोमसोमवार, वार, वार, वार, 8888 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////19191919 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागसिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-171002, 2 फरवरी, 2010
संख्या सिंचाई 11-62/2009-हमीरपुरसंख्या सिंचाई 11-62/2009-हमीरपुरसंख्या सिंचाई 11-62/2009-हमीरपुरसंख्या सिंचाई 11-62/2009-हमीरपुर....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सेरी मौजा जलाडी़, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में सीवरेे प्लांट के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैंैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्ज अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यर्ररत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्र्रदेश लोक निर्माण विभाग, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
226-राजपत्र/2010-8-2-2010 (6653)6654 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव हमीरपुर नादौन सेरी
खसरा न0 कनाल/मरले 80/1/2 0.11
शिमला-171002, 2 फरवरी, 2010
संख्या सिंचाई 11-61/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-61/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-61/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-61/2009-कांगड़ा....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्र्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल व मौजा इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैंैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्ज अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्र्तगत जारी की जाती है ।
3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यर्ररत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि मेंं रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निदेश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।
विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र
हेक्टेयर मेेंेंं कांगड़ा इन्दौरा इन्दौरा 3859/1 0-08-36 3854/1 0-03-00 3853/1 0-00-92 3848/1 0-01-32 4595/3847/1/1 0-02-34 3834/1 0-02-32 3835/1 0-00-16 3800/1 0-02-84 3801/1 0-06-80 3805/1 0-00-57 3803/1 0-00-06 3806/1 0-02-41 3796/1 0-05-76 3812/1 0-04-08 3554/1 0-02-48 3547/1 0-03-80 3535/1 0-04-44 3531/1 0-02-56 3804/1 0-01-23 कित्ता-19 0-55-45
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6655
6656 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6657 6658 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 Shimla, the 2nd February, 2010No. HHC/GAZ/14-253/2002.—Hon'ble the Vacation Judge has been pleased to grant 7 days earned leave w.e.f. 8.2.2010 to 17.2.2010 with permission to prefix Sunday falling on 7.2.2010 in favour of Shri Gaurav Mahajan, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Jawali.
Certified that Shri Mahajan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Mahajan would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr.Division)-cum-JMIC, Jawali, but for his proceeding on leave for the above period.
______
Shimla, the 2nd February January, 2010
No. HHC/GAZ/14-284/2005.— Hon'ble the Vacation Judge has been pleased to grant 7 days earned leave w.e.f. 4.2.2010 to 10.2.2010 with permission to suffix local/gazetted holidays falling on 11th, 12th, 13th and 14th February, 2010 in favour of Shri Gaurav Sharma, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Indora.
Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Indora, but for his proceeding on leave for the above period.
______
Shimla, the 2nd February January, 2010
No. HHC/GAZ/14-292/2006.—Hon'ble the Vacation Judge has been pleased to grant 22 days earned leave w.e.f. 19.2.2010 to 12.3.2010 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 13th and 14th March, 2010 in favour of Shri Dhiru Thakur, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Sundernagar, H.P.
Certified that Shri Dhiru Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Dhiru Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Sundernagar, but for his proceeding on leave for the above period.
________
Shimla, the 2nd February January, 2010
No. HHC/GAZ/14-241/99.—Hon'ble the Vacation Judge has been pleased to grant 11 days earned leave w.e.f. 17.2.2010 to 27.2.2010 with permission to suffix Sunday falling on 28.2.2010 in favour of Shri Hans Raj, Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC (I), Kangra.
Certified that Shri Hans Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Hans Raj would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-JMIC (I), Kangra but for his proceeding on leave for the above period.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6659 Shimla, the 2nd February January, 2010No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Vacation Judge in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum–JMIC(I), Sundernagar as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Sundernagar and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc.in respect of class- II, III and IV establishments attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Shri Dhiru Thakur, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC(II), Sundernagar w.e.f. 19.2.2010 to 12.3.2010 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 13th and 14th March, 2010, or till he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
_______
लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 04 फरवरी, 2010
संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)241/2008संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)241/2008संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)241/2008संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)241/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदश्ेा सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चक, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में वागवानिया खेडा नैनोवाल सड़क के निमाण करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समार्हता (द0 क्षेत्र), शिमला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता हैं ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
4 5 जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (बीघा-बिस्वा) 1 2 3 सोलन नालागढ़ चक
33/1 0-15 32/1 0-6 35/1 0-1 36/1 0-3 37/1 0-4 38/1 0-76660 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 39/1 0-7 51/1 0-11 52/1 0-8 49/1 0-14 48/1 0-3 कुल जोड कित्ता-11 4-11
शिमला-2, 04 फरवरी, 2010
संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)संख्या पी0बी0डब्लयू(बी)एफ (5)111195959595/200/200/200/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेा सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ढमयाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता ,लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में 1 2 3 4 5 शिमला ठियोग डमयाना 79 0-00-30 80 0-08-43 81 0-02-19 405/4 0-42-17 407 0-15-93 कुल किता-5 0-69-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6661 ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री भागी रथ पुत्र श्री लखू, निवासी गांव कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु दर्ज करवाने बारे।
श्री भागी रथ पुत्र श्री लखू, निवासी गांव कुलान्दर, डा0 द्रंग, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है कि उसके पुत्र योगेश कुमार का नाम व जन्म तिथि 10-8-2003 को घर व गांव कुलान्दर में हुआ है। बिलकुल अनपढ़ होने के कारण अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर व अन्य तमाम रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम योगेश कुमार व जन्म तिथि 10-8-2003 दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की —पा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 27-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। सन्त राम ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री बुधि सिंह पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव कशेहड़, डा0 सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। भू-राजस्व कागजात के तमाम रिकार्ड में नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।
श्री बुधि सिंह पुत्र श्री दिले राम, निवासी गांव कशेहड़, डा0 सुधार, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में बुधि सिंह दर्ज है, जोकि सही है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रूप लाल गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम रूप लाल उर्फ बुधि सिंह मुहाल कशेहड़ के तमाम रिकार्ड में दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-2-2010 को प्रातः 10.00 6662 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नागेन्द्र पाल, निवासी गांव चर्की, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। भू-राजस्व रिकार्ड में जाति को दरुस्त करवाने बारे।
श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नागेन्द्र पाल, निवासी गांव चर्की, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि भू-राजस्व रिकार्ड मुहाल झरेडा, उप-तहसील धर्मपुर में प्रार्थी की जाति डूमणा है जो कि सही है, मुहाल चर्की के भू-राजस्व रिकार्ड में उनकी जाति मझाडा दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मुहाल चर्की के तमाम राजस्व अभिलेखों में उनकी जाति डूमणा दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जाएं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जाति दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री भूप सिंह पुत्र श्री हल्कू राम, निवासी गांव हिमुन, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत नाम दरुस्ती करने बारे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6663 श्री भूप सिंह पुत्र श्री हल्कू राम, निवासी गांव हिमुन, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र इस अदालत में गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र में भूप सिंह पुत्र श्री हल्कू राम सही दर्ज है। मगर तहसील पधर के मुहाल हिमुन तमाम राजस्व कागजात में केहर सिंह नाम दर्ज है, जोकि गलत है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम गलत दर्ज होने की बजह से असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उसका नाम केहर सिंह उर्फ भूप सिंंह दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की —पा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-2-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत करे। उपस्थित न होने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 27-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
सन्त राम ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री राज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव थलेहड़, डा0 मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव थलेहड़, डा0 मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनके भाई संजय कुमार पुत्र श्री दिना नाथ की मृत्यु दिनांक 21-8-2006 को हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत नलसर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 5-2-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री राज कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 20-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।6664 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
श्री गोपाल पुत्र श्री रेवत सिंह, निवासी गांव हाऊस नम्बर, 105/6, लोयर समखेतर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गोपाल पुत्र श्री रेवत सिंह, निवासी गांव हाऊस नम्बर, 105/6, लोयर समखेतर, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी माता स्व0 श्रीमती कलावती पत्नी श्री रेवत सिंह की मृत्यु दिनांक 12-5-1988 को हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि एम0 सी0 नगर परिषद् मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-2-2010 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 21-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षकः
श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी होड़ा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्ती।
प्रार्थी अशोक कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम अशोक कुमार पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में दर्ज हैं परन्तु उसके पुत्र सीता राम के स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रकाश चन्द दर्ज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम अशोक कुमार उपनाम प्रकाश चन्द है। जिसे प्रार्थी दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अशोक कुमार उपनाम प्रकाश चन्द दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-2-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है । हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6665 आज दिनांक 27-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा शीर्ष्ाक :
श्री विक्रान्त शर्मा पुत्र श्री लीलाधर, निवासी छनेरी, डा0 चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
इश्तहार।
प्रार्थी श्री विक्रान्त शर्मा का प्रकरण उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय सुन्दरनगर के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने चाहा है कि जन्म तिथि व नाम 14-11-1991 ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी दर्ज करवाना चाहता है।
अतः फरीकदोयम आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 28-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
________
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा शीर्ष्ाक :
श्रीमती हिमा देवी पत्नी श्री श्याम सिंह, निवासी क्वाटर नम्बर ई0-2/75, बी0बी0एम0बी0 कालोनी . . प्राथीर्नी। सलापड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा।
इश्तहार।
प्रार्थीनी श्रीमती हिमा देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र विकास की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 3-8-2009 को हराबाग नजदीक रोपड़ी, तहसील सुन्दरनगर में हो चुकी है। परन्तु मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वायला के अभिलेख में दर्ज न करवाई गई है। जिसे प्रार्थीनी दर्ज करवाना चाहती है। 6666 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 28-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहरा, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
ईश्तहारईश्तहारईश्तहारईश्तहार
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री हरी सिंह, निवासी सिपू ने कार्यालय उप-तहसील नौहरा में दरख्वास्त दी है कि उसका पति अरसा 20 वर्ष से लापता है। जो मौजा सिपू, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर में मालिक अराजी है। जिसका इन्तकाल गुमशुदगी दर्ज हो चुका है जो जेरे तजवीज है जिसका फैसला उसके उतराधिकारियों के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा। यदि उपरोक्त हरी सिंह जिन्दा हो तो वह राजपत्र व अखबार में प्रकाशित होने पर एक माह के अन्दर-अन्दर अपना एतराज पेश करे। एतराज पेश न होने की सूरत में इन्तकाल उतराधिकारियों के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा। आज दिनांक 3-12-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नौहरा, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री अनीश कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री अनीश कुमार पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी व डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने मय ब्यान हल्फी इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसने श्रीमती आशा देवी पुत्री हेम राज, निवासी नौराहरा, तहसील शाहपुर के साथ उन्होंने हिन्दू रिती-रिवाज के अनुसार दिनांक 17-6-2009 को शादी कर ली है लेकिन पंचायत रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि शादी पंजी—त होने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6667 आज दिनांक 18-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह, निवासी व डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रार्थिया श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री रघुवीर सिंह, निवासी व डाकघर लदवाड़ा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के अमीत कुमार का जन्म दिनांक 4-10-1991 को हुआ है लेकिन पंचायत रिकार्ड में पंजी—त न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म पंजी—त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2010 को पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा पंचायत रिकार्ड में पंजी—त करने के आदेश किए जाएंगे। आज दिनांक 18-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री जहलू राम, निवासी सारनू, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
6668 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 श्री दर्शन कुमार पुत्र श्री जहलू राम, निवासी सारनू, डाकघर शाहपुर ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी सहित गुजारा है कि उसकी रितिक भाटियां का जन्म तिथि 3-9-2005 को हुआ है लेकिन पंचायत रिकार्ड में पंजी—त न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म पंजी—त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2010 को पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा पंचायत रिकार्ड में पंजी—त करने के आदेश किए जाएंगे। आज दिनांक 18-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री विजय धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी टूण्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी टूण्डू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने मय ब्यान हल्फी इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 22-3-1985 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत के रिकार्ड में पंजी—त न है। अतः इसे पंजी—त किए जाने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि उनकी मृत्यु पंजी—त किए जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा अमर सिंह पुत्र श्री अपूर्व सिंह की मृत्यु तिथि 22-3-1985 के पंजीकरण आदेश कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक....................................को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
विजय धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6669
6670 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6671 6672 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6673 6674 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6675 6676 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6677 6678 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 6679STATE COUNCIL FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
HIMACHAL PRADESH
OFFICE ORDER
Shimla-9, the 20th January, 2010
No. SCSTE/-(E)-1`/2007 RTI-3281.—In pursuance of the Notification published in the Gazette of India (Extra Ordinary Part II No. 25) dated 21st June, 2005 w. r. t. Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) and in supersession of all previous orders, the following officers are designated as Public Information Officer, Assistant Public Information Officer respectively, for providing information to persons requesting for information in the State Council for Science and Environment, under the aforesaid Act, with immediate effect :—
| Sl. No. | Name of PIO/APIO | Designation | Complete Office Address | Office Tel. No. | E. mail Address | Jurisdiction/Units Under his control which he will be tendering information to the applicant |
| 1. | Sh. K. Kaisth PIO | Pr. Scientific Officer | State Council for Science, Technology and Environment. | 0177- 2622489, 2622490 | [email protected] | All matters relating to RTI Act 2005, in respect of State Council for Sci. Tech. & Env. 34 SDA Complex, Kasumpti, Shimla- 171009. |
| 2. | Dr. R. Thapa APIO | Pr. Scientific Officer | State Council for Science, Technology and Env. Kasumpti | 0177- 2622489, 2622490 | [email protected] | All matters relating to RTI Act 2005, in respect of State Council for Sci. Tech. & Env. 34 SDA Complex, Kasumpti, Shimla- 171009. |
The above Public Information Officer and Assistant Public Information Officer shall discharge their duties as such with immediate effect in accordance with the Provisions of the Right to Information Act, 2005.
Sd/- Member Secretary.
________
हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा
अधिसूचना
शिमला-4, 8 फरवरी, 2010
संख्या वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008संख्या वि0 स0-विधायन-प्रा0/1-21/2008....----राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 फरवरी, 2010 सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-
6680 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 फरवरी, 2010/19 माघ, 1931 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174((((1111)))) द्वारा प्रद द्वारा प्रद द्वारा प्रद द्वारा प्रदत्त त्त त्त त्त र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 ''मैं, उमि''मैं, उमि''मैं, उमि''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम्््् सत्र का आ सत्र का आ सत्र का आ सत्र का आ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत होने होने होने होने के लिए करती हूं।के लिए करती हूं।के लिए करती हूं।के लिए करती हूं। 02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा]न 11]न 11]न 11]न 11....00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह,गोवर्धन सिंह, सचिव, हिमाचली प्रदेश।
-------
HIMACHAL PRADESH ELEVENTH VIDHAN SABHA
NOTIFICATION
Shimla-4, the 8th February, 2010
No. VS-Legn.-Pre/1-21/2008.—The following order dated, the 6th February, 2010 by the Governor of the State of Himachal Pradesh, Shimla-2, is hereby published for general information:—
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174((((1111)))) द्वारा प्रद द्वारा प्रद द्वारा प्रद द्वारा प्रदत्त त्त त्त त्त र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 ''मैं, उमि''मैं, उमि''मैं, उमि''मैं, उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, र्ला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम्््् सत्र का आ सत्र का आ सत्र का आ सत्र का आ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, ]वान मंगलवार, शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम शक्तियों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश ग्यारहवीं विधान सभा के अष्टम 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत होने होने होने होने के लिए करती हूं।के लिए करती हूं।के लिए करती हूं।के लिए करती हूं। 02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा02 मार्च, 2010 को पूर्वा]न 11]न 11]न 11]न 11....00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत 00 बजे से परिषद् सदन, शिमला-4 में समवेत
उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह,उर्मिला सिंह, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।''
By order,
Goverdhan Singh, Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित