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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 227, 09 February 2010

Published 09 February 2010

Gazette no.
227
Gazetteid
227/GAZETTE/2010-09/02/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-02-09.227_gazette_2010-09_02_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला मंगलमंगलमंगलमंगलवार, वार, वार, वार, 9999 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////20202020 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATIONS

Shimla, the 21st February, 2010

No. HHC/Admn. 6 (23)/74 – XIII.— Hon'ble the Vacation Judge in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume - I, has been pleased to declare the District and Sessions Judge, Una as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge, Una and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class - II, III and IV establishments attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Chirag Bhanu Singh, Additional District and Sessions Judge, Una w.e.f 27-1-2010 to 6-2-2010 with permission to prefix Sunday and gazetted holidays falling on 24-1-2010 to 26-1-2010 and to suffix Sunday falling on 7.2.2010 or till he returns from leave.

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Shimla the 21st January, 2010

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.— Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr.Division)-cum-JMIC, Rampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr and the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-I to IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 20.1.2010 till 31.1..2010. 227-राजपत्र/2010-9-2-2010 (6681)6682 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 Shimla the 21st January, 2010 No.HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr.Division)-cum-JMIC, Rampur as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr.Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo and the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class-III and IV establishment attached to the aforesaid Court under head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till 31.1.2010.

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Shimla the 29th January, 2010

No.HHC/Admn. 6 (23)/74 – XIV.—Hon'ble the Vacation Judge in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Mandi as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Presiding Officer, Fast Track Court, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of Class – III to IV establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014-00-105-03 (Soon Plan)" with immediate effect till 31.1.2010.

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Shimla the 29th January, 2010

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XIII.—Hon'ble the Vacation Judge in exercise of the powers vested in him under Rule 1.26 of H.P. Financial Rules, 1971, Volume-I, has been pleased to declare the Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Mandi, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of District and Sessions Judge, Mandi and Additional District and Sessions Judge, Mandi and also the Controlling Officer for the purpose of T.A. etc. in respect of class I to IV establishment attached to the aforesaid Courts under head "2014 –Administration of Justice" with immediate effect till 31.1.2010.

By order, Sd/- Registrar General.

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Shimla the 8th February, 2010

No. HHC/15-39/Jus/Acctts/2010.—It is hereby notified that pursuant to Notification No.K.13020/3/2009-US.II, dated 2nd February, 2010 issued by the Government of India,Ministry of Law and Justice (Department of Justice), New Delhi, theHon'ble Mr. Justice Kurian Joseph, Judge of the Kerala High Court has assumed thecharge of the office of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in the afternoon of 8th February, 2010.

By order, S. K. CHAUDHARY, Registrar General.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6683

REVENUE DEPARTMENT ( PROJECT CELL)

NOTIFICATIONS

Shimla—2 5th February, 2010

No. Rev(PC)A(10)-7/2008.—In continuation of this department notification of even number dated 19-1-2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add at Sr. No. 5 of Para 5.1 and after the 2nd Para of Para 5.2 of Part- V of the model Resettlement & Rehabilitation Scheme for the project affected families of projects being executed by the Himachal Pradesh Power Corporation Limited as under :—

(i) Other families whose land has been acquired and land holding left after acquisition is more than 5 bighas, Rs. 50,000/- lumpsum.

(ii) This facility will be available in the event of acquisition of dwelling houses in the farm land (Dhogri) also.

By order, Sd/- Additional Chief Secy.

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शिमला-2, 5 फरवरी, 2010

रैव-डी (जी)रैव-डी (जी)रैव-डी (जी)रैव-डी (जी) 7-6/20087-6/20087-6/20087-6/2008....--------यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उप-मुहाल जाखू, तहसील शिमला (शहरी) जिला शिमला में खसरा नंबर 90 से 102 तक कुल 10092 वर्ग मीटर तथा 7 वर्गफुट सी बैंड डोपलर राडार लगाने हेतु तथा मौसम केन्द्र शिमला और इसके विभिन्न विभागों हेतु जाखू हिल में भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव्‌ एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विवरणी में उक्त भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सक्ते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रददत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों ओर श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने के लिए सहज प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र शिमला शिमला शहर उप-मुहाल 90 से 102 तक 10092 वर्ग जाखू, मीटर तथा 7

वर्ग फुट

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।6684 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931

राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग

(स्टाम्प-रजिस्ट्रीकरण)

अधिसचूना

शिमला-171002, 8 फरवरी, 2010

संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)7/80-संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)7/80-संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)7/80-संख्याः रैव0 1-3 (स्टाम्प)7/80-II....-------- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) की धारा 42 द्वारा पद्र त्त शक्तियों तथा इस निमिा उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन व्यक्तियों की बाबत जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और तद्‌धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन विधिक सेवाएं प्रदान की गई हैं, उक्त अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम अनुसूची आरै द्वितीय अनुसूची में वर्णित फीस से, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में, तत्काल प्रभाव से छूट (माफी) देती हैं।

आदेश द्वारा, हरिन्दर हीरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)

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(Authoritative English Text of the Notification No.Rev.1-3(Stamp)7/80-II dated 8th

February, 2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh.

REVENUE DEPARTMENT

(Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 8th February, 2010

No. Rev.1-3(Stamp) 7/80-II.— In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968) and all other powers enabling her in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to remit the fees mentioned in the First and Second Schedules to the said Act in respect of the persons who are given legal services under the Legal Services Authorities Act, 1987 and Rules and Regulations made there under with immediate effect in the whole of Himachal Pradesh.

By order, HARINDER HIRA, Addl. Chief Secy.-cum-FC (Revenue).

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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, the 1st Feb., 2010

No. FDS-B(15)-3/2008.— The Governor Himachal Pradesh is pleased to re-appoint Sh.Jagdish Chand Azad, who retired from service as Food & Supplies Officer, Dharamshala on attaining the age of superannuation on 31-1-2010 (AN), as Food & Supplies Officer in the department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs in the pay scale of Rs.10300-34800 plua Grade Pay of Rs.4400 for the next three months w.e.f. 01.2.2010 to 30.04.2010, and to post him at the same station in the public interest.

The terms and conditions of his appointment shall be issued separately.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6685 शिमला-2, 11 नवम्बर, 2009

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....एएएए....(3)-3/90-1(3)-3/90-1(3)-3/90-1(3)-3/90-1....----हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत का राजपत्र, असाधारण, तारीख 2 अप्रैल, 2009 मे प्रकाशित भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय के एस0ओ0 संख्या 2461(ई) तारीख 25 .09. 2009 के साथ पठित , हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-

1111.... संंिक्षप्त नाम औसंंिक्षप्त नाम औसंंिक्षप्त नाम औसंंिक्षप्त नाम और प्रर प्रर प्रर प्रारम्भारम्भारम्भारम्भ....----(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आटिर््रकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेैंडमेंट आर्डर, 2009 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा और यह 30 सितम्बर, 2010 तक या इस निमित भारत सरकार द्वारा जारी किसी आदेश तक, जो भी पूर्वत हो, प्रवृत रहेगा ।

2222.... शडयूल 1 का संशाशडयूल 1 का संशाशडयूल 1 का संशाशडयूल 1 का संशोधनेधनेधनेधन....----हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंंिसग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शडयूल-1 में :-

(क) भाग ''ए''(फूडग्रेन्स) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः-

''राईस एण्ड पैडी'' (चावल और धान)।

(ख) भाग ''बी '' (पल्सेज) (दालें) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः-

''पल्सेज'' ( होल और स्पलिट) दालें (साबुत या दली)''

(ग) भाग ''सी ''(आयल सीडज) (तिलहन) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः- ''एडिबल आयल सीडज (खाद्य तिलहन)'' और

(घ) भाग''डी'' ( एडिबल आयल्ज ) (खाद्य तेल) के अधीन निम्नलिखित मद जोड़ी जायेगी, अर्थातः- ''एडिबल आयल्ज (खाद्य तेल)''

आदेश द्वारा, अनिल खाची सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)3/90-I, dated

11th Nov. 2009 as required under Article 348(3)of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 11th Nov., 2009

No. FDS-A (3)3/90-I.—In exercise of powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, read with S.O. No. 2461 (E) dated 25th September, 2009 Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) Government of India published in the extra ordinary Gazette of India dated 25th Septemberl,2009, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing & Control) Order, 1981, namely:-

6686 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931

1. Short titled and Commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2009.

( 2) It shall come into force at once and shall remain in force up to 30.09.2010 or till any order issued by the Government of India in this behalf, whichever is earlier.

2. Amendment of SCHEDULE-I.—In Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981:-

(a) Under Part "A" (FOODGRAINS), the following item shall be added, namely:- "Rice and Paddy";

(b) Under Part "B" (PULSES), the following item shall be added, namely:- "PULSES (Whole or Split)";

(c) Under Part "C" (OIL SEEDS), the following item shall be added, namely:- "Edible Oil SEEDS"; and

(d) Under Part "D" (EDIBLE OILS), the following item shall be added, namely:- "Edible Oils"

By Order, ANIL KHACHI, Secretary.

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सिसिसिसिंचंचंचंचाई एवं जन ाई एवं जन ाई एवं जन ाई एवं जन स्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभागस्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या सिसिसिसिंचाई ंचाई ंचाई ंचाई 11-10/2009-का11-10/2009-का11-10/2009-का11-10/2009-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल डूहगी तहसील ज्वाली, जिला कांगडा़ में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 9 9 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6687 विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील मौजा/महाल खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर मीटर कांगडा़ ज्वाली चलवाड़ा/डूहगी 259/1 0-14-38 194/1 0-11-79 197/1 0-05-57 196/1 0-02-96 189/1 0-06-02 186/1 0-10-35 188/1 0-07-51 184/1 0-03-60 37/1 0-09-88 32/1 0-17-91 60/1 0-12-18 71/1 0-02-97 78/1 0-25-33 87/1 0-06-33 136/1 0-05-08 137/1 0-07-75 138/1 0-12-01 36 0-02-52 Kitas- 18 1-64-14

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या सिसिसिसिंचाई 11-35ंचाई 11-35ंचाई 11-35ंचाई 11-35/2009-का/2009-का/2009-का/2009-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल चलबाड़ा तहसील ज्वाली, जिला कांगडा़ में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 9 9 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील मौजा/महाल खसरा नम्बर क्षेत्र हैक्टेयर मीटर कांगडा़ ज्वाली चलवाड़ा/चलबाड़ा 1555/1 0-05-58 1564/1 0-00-256688 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 1565 0-01-26 1579/2 0-02-25 1580/1 0-00-85 1591/1 0-01-25 1589/1 0-02-25 1601/1 0-03-25 1604/2 0-01-75 1605/1 0-01-75 2911/1613/2 0-03-00 1730 0-03-68 2918/2701/1 0-01-12 1737/2 0-00-48 1738/2 0-01-20 1688/1 0-01-96 1689/1 0-06-90 2688/1691/2 0-00-45 2689/1691/2 0-00-40 1705/1 0-02-30 2690/1691/2 0-04-50 1704/1 0-03-06 1690/1 0-01-84 1682/2 0-04-25 1564/2 0-00-59 1681/1 0-01-36 1425/2 0-04-30 1679/2 0-01-40 2781/1427/2 0-01-10 1827/1 0-12-95 1428/2 0-02-10 1824/1 0-04-10 1429/2 0-00-85 175/1 0-01-00 216/2 0-02-60 176/1 0-02-60 223/2 0-01-50 190/1 0-03-97 224/2 0-01-75 189/1 0-01-95 225/2 0-02-25 188/2 0-04-82 1829/2 0-04-55 187/2 0-02-81 1830/2 0-04-15 467/1 0-01-55 1800/2 0-01-75 466/1 0-00-92 1798/1/1 0-01-60 570/2 0-02-62 1798/2/1 0-00-90 568/1 0-03-55 1798/3/1 0-00-75 588/1 0-02-74राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6689 1798/4/1 0-00-70 2624/901/1 0-04-67 1798/5 0-02-08 587/1 0-01-40 1784/2 0-03-45 586/1 0-01-17 1785/2 0-01-65 2765/1050/2 0-06-28 2748/2411/1 0-02-14 2765/1050/4 0-01-16 2712/1832/2 0-01-32 2872/908/2 0-04-55 2713/1832/2 0-04-86 942/2 0-02-16 2894/1047/2 0-03-48 1053/1 0-00-60 1054/1 0-01-92 1052/1 0-01-55 1061/2 0-01-55 2890/1046/2 0 -01-56 1055/1 0-02-76 1058/1 0-00-08 2904/1059/2 0-02-24 1038/1 0-02-28 2882/1042/1 0-01-08 2883/1043/1 0-01-12 2763/1019/1 0-01-64 2763/1019/3 0-05-76 2762/1019/2 0-02-94 1020/2 0-01-40 2271/1 0-01-56 2272/1 0-01-64 2276/3 0-03-80 2277/2 0-00-84 2278/2 0-02-24 2189/1 0-03-72 2166/1 0-04-65 2167/2 0-03-36 2109/1 0-04-20 2085/2 0-02-68 1023/1 0-01-44 1024/1 0-01-40 1029/1 0-02-93 1028/2 0-02-25 1159/1 0-01-28 1156/1 0-00-76 1155/2 0-01-88 1204/1 0-00-90 1205/1 0-00-90 1206/1 0-00-95 1214/1 0-02-55 1215/1 0-01-256690 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 1216/1 0-01-15 1217/1 0-07-30 1901/2 0-05-00 1904/1 0-02-95 2796/1971/2 0-05-25 1970/1 0-01-60 1969/1 0-01-60 1956/2 0-03-90 1952/1 0-05-45 2083/1 0-00-25 2077/1 0-03-40 1231/1 0-10-00 645/1 0-13-85 656/1 0-01-85 655/1 0-03-80 660/1 0-15-00 667/2 0-01-40 668/1 0-08-20 758/1 0-04-60 725/1 0-04-95 726/1 0-06-36 721/1 0-02-94 731/1 0-03-58 1369/2 0-03-10 1370/2 0-05-34 1423/2 0-03-85 1424/2 0-02-75 Kitas- 132 3-77-26

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

संख्या सिंचाई 11-37/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-37/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-37/2009-कांगड़ासंख्या सिंचाई 11-37/2009-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भगलाहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा़ में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देनेे से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6691

विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हेक्टयर मेेेंं 1 2 3 4 5 कांगडा़ ज्वाली भगलाहड़ 38/2 0-02-04 39/2 0-01-20 46/2 0-01-32 47/2 0-01-24 49/2 0-01-68 50/2 0-01-50 51/2 0-01-32 52/1 0-01-12 53/2 0-00-96 61/1 0-02-97 62/1 0-01-88 63/1 0-01-80 कित्ता- 12 0-19-03

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

संख्या सिंचाई 11-38संख्या सिंचाई 11-38संख्या सिंचाई 11-38संख्या सिंचाई 11-38/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल खरोटा, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा़ में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देनेे से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र हेक्टयर मेेेंं 1 2 3 4 5 कांगडा़ ज्वाली खरोटा 1015/1 0-01-26 1019/1 0-01-54 1031/1 0-06-20 1032/1 0-02-95 1041 0-02-19 1322/1046/2/1 0-05-29 1056/1 0-01-706692 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 1077/3 0-06-50

1104/2 0-01-47

1105/1 0-00-55

1101/1 0-01-23

1100/2 0-04-60

1116 0-02-26

1129/2 0-01-67

1122/1 0-03-25

714/1 0-02-48

715/1 0-03-94

1063/2 0-01-17

1132/2 0-01-55

1301/1133/1 0-01-40

1302/1133/2 0-02-04

1139/2 0-01-18

1142/1 0-01-65

1143/1 0-01-02

1151/1 0-02-07

1385/1155/1 0-00-55

1384/1155/1 0-00-70

1439/1156 0-03-20

1389/1159/1 0-01-84

1162/2 0-02-35

1184/1 0-01-85

1186/1 0-02-01

Kitas-32 0-71-37

शिमला-2, 6 फरवरी, 2010

ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या सिसिसिसिंचंचंचंचाईाईाईाई 11-39/2009-का11-39/2009-का11-39/2009-का11-39/2009-कांगंगंगंगड़ड़ड़ड़ाााा....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्र्रयोजन हेतु नामतः महाल पपाहण, मौजा चलबाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा ((((1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 9 9 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है। 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6693 विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील मौजा/महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर मीटर कांगड़ा ज्वाली चलबाड़ा/पपाहण 72/1 0-02-56 70/1 0-02-23 76/1 0-05-72 38/1/1 0-02-64 37/4/1 0-03-00 33/1/1 0-00-07 33/3/1 0-02-64 30/2/2 0-00-95 30/3/2 0-01-00 30/4/2 0-01-00 30/5/2 0-01-20 4/1 0-04-08 126/2 0-02-50 119/2 0-03-53 115/1 0-02-08 116/1 0-00-21 117/1 0-02-38 97/1 0-01-64 Kitas-18 0-39-43

शिमला-2, 6 फरवरी, 2010

संख्या सिंचाईसंख्या सिंचाईसंख्या सिंचाईसंख्या सिंचाई 11-11-11-11-42424242/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा/2009-कांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्र्रयोजन हेतु नामतः महाल घगवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेने का एतद्‌द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा ((((1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है। 4. भूमि का रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।6694 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील मौजा/महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर में कांगड़ा इन्दौरा घगवां 87/2 0 04 96 88/2 0 01 60 90/2 0 02 80 91/2 0 03 64 93/2 0 01 88 94/2 0 00 68 99/2 0 01 12 100/2 0 02 88 101/1 0 00 18 102/2 0 04 04 326/1 0 01 05 328/2 0 01 82 329/2 0 04 14 340/1 0 00 06 341/1 0 00 12 348/1 0 00 79 349/1 0 00 03 360/2 0 04 85 367/1 0 00 10 402/1 0 00 38 403/1 0 00 58 404/2 0 00 68 405/2 0 01 42 739/2 0 03 56 739/4 0 00 45 757/2 0 07 03 Kitas-26 0 50 84

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या सिंचार्ई-11-44/2009-कांगडा सिंचार्ई-11-44/2009-कांगडा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सिंचार्ई-11-44/2009-कांगडा सिंचार्ई-11-44/2009-कांगडा हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल नरगाला तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन के आदेश लेनेे का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देनेे से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6695 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर मेेंं कांगडा़ ज्वाली नरगाला 727/1 0-01-56 736/2 0-02-70 736/4 0-01-29 753/2 0-03-07 709/2 0-07-16 Kitas-5 0-15-78

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या सिंचार्ई-11-45 सिंचार्ई-11-45 सिंचार्ई-11-45 सिंचार्ई-11-45/2009-कांगडा/2009-कांगडा/2009-कांगडा/2009-कांगडा....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल मतलाहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूूिम के अर्जन के आदेश लेनेे का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अधीन सूचूना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देनेे से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणीविस्तृत विवरणी

जिला तहसील महाल खसरा नम्बर क्षेत्र

हेक्टयर मेेंं कांगडा़ ज्वाली मतलाहड़ 574 0-00-48 575/1 0-00-30 580/1 0-02-37 581/2 0-02-03 678/1 0-06-03 Kitas-5 0-11-21

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।6696 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 29th January, 2010

No. SEC-13-85/2006-I-410-16.—Whereas a vacancy had occurred in ward No. 8 of Municipal Council Nalagarh, District Solan due to removal of Shri Mahesh Gautam, Member, by Government of Himachal Pradesh Urban Development Department, Vide its Notification No. UD- A(1)-8/2006, dated 11-12-2009;

Whereas State Election Commission Himachal Pradesh had notified special revision of electoral of the ward No. 8 of the said municipality vide its Notification No. SEC-13-85/2006-I-08, dated 4th January, 2009 to update the existing electoral rolls of the said ward;

Whereas Hon'ble High Court of Himachal Pradesh while passing order on CMP No. 139 of 2010 has stayed operation of orders dated 11-12-2009 issued by the Urban Development Department till further orders;

Therefore, in pursuance of the orders of the Hon'ble High Court the State Election Commission hereby orders to maintain the status quo in the process of updation of electoral rolls of ward No. 8 of MC Nalagarh of District Solan undertaken vide Notification No. SEC-13-85/2006-I- 08, dated 4th January, 2009 till further orders.

By order, DEV SWARUP, State Election Commissioner.

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District

Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Jagdev aged 39 years s/o Shri Ganga Ram, resident of Village Bakain, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.).

2. Smt. Lata Devi aged 31 years d/o Shri Ram Lal, resident of Village Badha, Tehsil and District Kullu, (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001).

Shri Jagdev aged 39 years s/o Shri Ganga Ram, resident of Village Bakain, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H. P.) and Smt. Lata Devi aged 31 years d/o Shri Ram Lal, resident of Village Badha, Tehsil and District Kullu, (H. P.) have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 10-1-2007 at Temple Hanogi, Teh and Distt. Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6697

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-3-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 11-1-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री ब्यास देव सुपुत्र श्री डुमणू, निवासी गांव संजप, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारेे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम ब्यास देव है जो कि ग्राम पंचायत नगाली के रिकार्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल संजप में गलती से ब्यासो दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-3-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री महिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री नाथू राम, निवासी गांव भरेरा, डाकघर त्रिठा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।6698 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अनु देवी की जन्म तिथियां 11-3-2005 है जो कि ग्राम पंचायत जियून्ता के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री अनु देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-3-2010 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाजम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी पुर्थी, तहसील पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रार्थना -पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. ं श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी पुर्थी, तहसील पांगी, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसने दिनांक 10-12-2007 को बिन्दू देवी पुत्री शक्ति प्रसाद से शादी कर ली है परन्तु उसका नाम ग्राम पंचायत प्रधाला से नहीं कटवाया है अब नाम काटने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दू देवी का नाम पंचायत अभिलेख परधाला से काटने बारे किसी का कोई उजर-एतराज हो तो वह अपना उजर एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल मेें लाई जाएगी।

इश्तहार आज दिनांक 19-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवा सिंह नेगी, उप मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6699 ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 02/10

तारीख दायर : 29-01-2010 श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री शावणू, निवासी ग्राम डकोलड़, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 179/697, वाका चक श्ािंगला, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री शावणू, निवासी ग्राम डकोलड़, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड तथा पंचायत रिकार्ड में प्रेम चन्द दर्ज है, जो सही दर्ज है, परन्तु जमाबन्दी वर्ष 2000-2001 के खाता/खतौनी नं0 179/697 वाका चक शिंगला के खाना मालिक में प्रेम दास पुत्र शावणू दर्ज है, जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम प्रेम दास पुत्र शावणू के स्थान पर प्रेम चन्द पुत्र शावणू दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है प्रेम चन्द उर्फ प्रेम दास जिसका नाम राजस्व अभिलेख में प्रेम दास है के स्थान पर प्रेम चन्द उर्फ प्रेम दास करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व ऐतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आज दिनांक 29-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश नं0 मुकद्दमा : 03/10

तारीख दायर : 29-01-2010 श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सैंज राम, निवासी ग्राम चण्डी-ब्रान्डा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता नं0 33, उप-चक चण्डी, खाता नं0 44 चक जधोरी, खाता नं0 45, वाका चक शमकोर व खाता नं0 40, वाका चक पशगांव, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। 6700 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 यह दरख्वास्त हमारे समक्ष प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सैंज राम, निवासी ग्राम चण्डी-ब्रान्डा, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम स्कूल रिकार्ड तथा पंचायत रिकार्ड मेें नरेन्द्र कुमार दर्ज है, जो सही दर्ज है, परन्तु खाता नं0 33, उप-चक चण्डी, खाता नं0 44 चक जधोरी, खाता नं0 45, वाका चक शमकोर व खाता नं0 40, वाका चक पशगांव, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में राजेन्द्र कुमार पुत्र सैंज राम दर्ज है, जो गलत दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र सैंज के स्थान पर नरेन्द्र कुमार पुत्र सैंज राम दर्ज/दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार जिसका नाम राजस्व अभिलेख में राजेन्द्र कुमार है के स्थान पर नरेन्द्र कुमार उर्फ राजेन्द्र कुमार करने बारा किसी को किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 29-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बुद्धि सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश श्रीमती रीमा देवी धर्मपत्नी श्री शाम लाल पुत्र श्री माठू, निवासी महाल कांगरी, तहसील सुन्नी, जिला . . प्रार्थी। शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.-- तस्दीक इन्तकाल वरास्त श्री शाम लाल पुत्र श्री माठू, निवासी महाल कांगरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्रीमती रीमा देवी धर्मपत्नी श्री शाम लाल, निवासी महाल कांगरी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि उसका पति श्री शाम लाल पुत्र श्री माठू, निवासी महाल कांगरी, तहसील सुन्नी जो मिति 23-5-2001 से लापता है उसके जिन्दा व मुर्दा होने बारे कोई पता न है प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उक्त शाम लाल पुत्र श्री माठू, निवासी महाल कांगरी की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज कर तस्दीक किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व बशिन्दगान देह तथा श्री शाम लाल को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री शाम लाल पुत्र श्री माठू, निवासी महाल कांगरी की वरास्त का इन्तकाल बहक उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करवाने में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में दिनांक 5-3-2010 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 23-1-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6701

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.) Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Sumit Kaushal s/o Shri Hem Raj, r/o V. P. O. Mohal, Tehsil and District Kullu with Ms. Sonika d/o Sh. Udai Ram, r/o Village Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Sumit Kaushal s/o Shri Hem Raj, r/o V. P. O. Mohal, Tehsil and District Kullu with Ms. Sonika d/o Sh. Udai Ram, r/o Village Samahan, P. O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H. P.) has presented an application on 21-1-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 20-2-2010 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 21st day of January, 2010.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.) Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Puran Chand s/o Shri Chamaru Ram, r/o Balohar, P. O. Sainthal, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi a/p Gompa Road Manali with Rita Devi d/o Sh. Dila Ram, r/o V. P. O. Barswan, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Sh. Puran Chand s/o Shri Chamaru Ram, r/o Balohar, P. O. Sainthal, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi a/p Gompa Road Manali with Rita Devi d/o Sh. Dila Ram, r/o V. P. O. Barswan, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) has presented an application on 28-1-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 27-2-2010 at6702 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 28th day of January, 2010.

Seal. RAJESHWAR GOEL, Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा शीर्षकः

श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री मंगलू राम, निवासी दुसाड़ (सलापड़), तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र नाम दरूस्ती।

प्रार्थी बलबीर सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका वास्तबिक नाम बलबीर सिंह है परन्तु ग्राम पंचायत सलापड़ में बली राम दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। जिसे प्रार्थी दरूस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरूस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 9-3-2010 को इस अदालत में हाजर आकर पेश कर सकता है । हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा शीर्ष्ाक :

श्रीमती वीना कुमारी पत्नी श्री शेर सिंह, निवासी चांगर कलौनी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थीनी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र दर्ज किए जाने नाम व जन्म तिथि।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6703 इश्तहार। प्रार्थीनी श्रीमती वीना कुमारी ने इस अदालत में दिनांक 18-1-2010 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र शिवांश की जन्म तिथि 10-9-2005 है। जोकि नगर परिषद्‌ सुन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है। प्रार्थिनी नाम व जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-2-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्ष्ाक :

श्री काकू राम पत्नी श्री लूगु, निवासी मुहाल भौर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। उपनाम दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना-पत्र।

इश्तहार।

प्रार्थी श्री काकू राम पुत्र श्री लुगू, निवासी मुहाल भौर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि कागजात मुहाल भौर में उसका नाम हिमू दर्ज है। जबकि प्रार्थी के स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत रिकार्ड व प्रार्थी के बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र में काकू राम दर्ज है। काकू राम व हिमू एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। प्रार्थी को दोनों नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। यह दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी अपना नाम ग्राम पंचायत भौर के अभिलेख व कागजात माल भौर में काकू राम उपनाम हिमू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दरूस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-3-2010 को इस अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है। हाजर न आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।6704 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री महिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी मसौली, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराये जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आवेदक ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र किशोर का जन्म 18-2-2005 को गांव मसौली में हुआ है, जोकि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न है। महोदय अब दर्ज किया जावे। अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है, गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री धोबू राम पुत्र श्री बैंसी, निवासी कस, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी . . वादी।

बनाम आम जनता . . प्रतिवादी। दरख्वास्त बराए नाम दरूस्ती बारे।

आवेदक ने इस अदालत में स्वयं एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में 'धोबू' है, जोकि गलत है तथा पंचायत अभिलेख में 'धोबू राम' है, जो सही है, महोदय मेरा नाम राजस्व अभिलेख में दरूस्त किया जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-2-2010 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हो, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 20-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नागेश्वर दत्त, कार्यकारी दण्डाधिकारी जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6705 ब अदालत श्री मनोज कुमार, उप मण्डल दण्डाधिकारी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनम राम पुत्र श्री गुरू दास, गांव खंजर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराए ग्राम पंचायत तिंगरट में नाम दरुस्ती करवाने हेतु।

श्री सोनम राम पुत्र श्री गुरू दास, गांव खंजर, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के पैदाइश तथा परिवार रजिस्टर में सोनम टशी लिखा गया है और स्कूल प्रमाण-पत्र के मुताबिक प्रार्थी का नाम सोनम राम लिखा गया है। प्रार्थी के पिता अनपढ़ एवं देहाती आदमी होने के कारण प्रार्थी का नाम सोनम गलत दर्ज कर गये हैं अब प्रार्थी अपना स्कूल के प्रमाण-पत्र के मुताबिक सोनम राम करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के परिवार रजिस्टर में दरुस्ती करवानेे में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 15-3-2010 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना ऐतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताविक शपथ-पत्र उपरोक्त प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत तिंगरट के अभिलेख में नाम दरुस्ती करवाने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 23-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। मनोज कुमार, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह, गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार

श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह, गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पिता जी का नाम श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री नरपूर है जोकि सही है लेकिन ग्राम पंचायत निचार केे अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पिता जी का नाम भादर पुत्र मजुआ इन्द्राज हुआ है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनके पिता जी व दादा जी का नाम दरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पिता व दादा के नामों में दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 6706 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री प्रीतम सिंह के पिता जी तथा दादा जी का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में भादर पुत्र श्री मजुआ के बजाए श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री नरपूर दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह, गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

नोटिस/इश्तहार

श्री प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह, गांव गरांगे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र मोहित सिंह की जन्म तिथि 21 मार्च 2004 है जो कि सही है लेकिन ग्राम पंचायत निचार केे अभिलेख (पंचायत परिवार रजिस्टर) में उनके पुत्र की जन्म तिथि 21 मई 2004 इन्द्राज हुआ है जोकि गलत है। अतः अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को उनके पुत्र मोहित सिंह की जन्म तिथि दुरुस्त करने के आदेश जारी करने की —पा करें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के रिकार्ड में दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री प्रीतम सिंह के पुत्र मोहित सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में 21 मार्च 2004 के बजाए 21 मई 2004 दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश श्री अमृत लाल पुत्र श्री उत्तम सैन, गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6707 नोटिस/इश्तहार

श्री अमृत लाल पुत्र श्री उत्तम सैन, गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी पुत्री कुमारी कविता नेगी का जन्म तिथि 20 मार्च 1993 है जो कि सही व दुरुस्त है तथा स्कूल रिकार्ड में भी विद्यमान है लेकिन अज्ञानतावश अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में इन्द्राज नहीं करा सका। अतः अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री कुमारी कविता नेगी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत बरी को दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की पुत्री कविता नेगी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री अमृत लाल पुत्र उत्तम सैन, निवासी गांव बरी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ग्रीबू राम, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी माता श्रीमती ज्ञाल दासी पत्नी श्री ग्रीबू राम का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दर्ज करने बारे श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री ग्रीबू राम, निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी माता श्रीमती ज्ञाल दासी पत्नी श्री ग्रीबू राम का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दर्ज नहीं है क्योंकि पहले ग्राम पंचायत पौण्डा तथा सूंगरा एक ही पंचायत थी लेकिन जब सूंगरा से पौण्डा पंचायत अलग हुई तो पौण्डा पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया जबकि सूंगरा पंचायत के अभिलेख में दर्ज था। उनकी माता नौकरी पेशे से गैर इलाका रहने के कारण अपना नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज है या नहीं की ओर ध्यान नहीं दे सकी। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पौण्डा को उनकी माता श्रीमती ज्ञाल दासी का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की माता श्रीमती ज्ञाल दासी का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक की माता श्रीमती ज्ञाल दासी का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे। 6708 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री चेत राम पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

इश्तहार

उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपनी पत्नी श्रीमती नितू पुत्री श्री तवारू राम का नाम ग्राम पंचायत मीरू के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे श्री चेत राम पुत्र श्री ठाकुर सैन, निवासी गांव मीरू, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्रीमती नितू पुत्री श्री तवारू राम, निवासी लक्ष्मी गार्डन विकास नगर, शिमला के साथ वर्ष 2007 को हुई थी। लेकिन स्वयं मय परिवार गैर इलाका रहने के कारण पत्नी उपरोक्त का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं कर सके। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत मीरू को उनकी पत्नी श्रीमती नितू का नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पत्नी श्रीमती नितू का नाम ग्राम पंचायत मीरू के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक की पत्नी श्रीमती नितू का नाम ग्राम पंचायत मीरू के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री देवी राम पुत्र श्री गंगा जीत, निवासी गांव सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 6709 आदेश

श्री देवी राम पुत्र श्री गंगा जीत, निवासी गांव व डाकघर सूंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश ने आवेदन कर गुजारिश की है कि उनकी बहू श्रीमती सरिता देवी जिनकी शादी उसके पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह के साथ वर्ष 2007 में हुई थी, का आपसी रजामन्दी से दिनांक 4 नवम्बर 2007 को तलाक हो गया था क्योंकि उनकी बहू ने दूसरी शादी की थी लेकिन उनका नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख से नहीं कटवाया गया है तथा अभी तक विद्यमान है। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उनकी बहू सरिता देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख से कटवाने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत सूंगरा को दिए जाएं। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक की बहू श्रीमती सरिता देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के रिकार्ड से कटवाने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर व एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो श्री देवी राम पुत्र श्री गंगा जीत, निवासी गांव व डाकघर सूंगरा की बहू सरिता देवी का नाम ग्राम पंचायत सूंगरा के अभिलेख से कटवाने के आदेश जारी किए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री राम चन्द, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के अधीन मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त दरख्वास्त बराए प्यारे लाल पुत्र श्री कुम्भ दास, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार का ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में मृत्यु दर्ज करने बारे श्री किशोरी लाल पुत्र श्री राम चन्द, निवासी गांव निगानी, तहसील निचार, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ है जिसने गुजारिश की है कि प्यारे लाल मजकूर का वह हकदार है क्योंकि उसके सभी हकदारों द्वारा उसे प्यारे लाल का हक पाने के लिए अधिकार दिया है। श्री प्यारे लाल पुत्र श्री कुम्भ दास को दिनांक 2 सितम्बर 2009 को शेर ने खाया था जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी का कहना है कि उसकी अपनी भूल के कारण श्री प्यारे लाल का ग्राम पंचायत निचार में मृत्यु दर्जं समय पर नहीं करवा सका। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत निचार को प्यारे लाल पुत्र श्री कुम्भ दास का पंचायत अभिलेख में मृत्यु दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक का चाचा श्री प्यारे लाल पुत्र श्री कुम्भ दास का ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में मृत्यु दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 फरवरी 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा 6710 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 9 फरवरी, 2010/20 माघ, 1931 अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा आवेदक के चाचा श्री प्यारे लाल पुत्र श्री कुम्भ दास का नाम ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में मृत्यु दर्ज करने के आदेश दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

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Proclamation under order 5, Rule 20, Civil Procedure Code

In the Court of Commissioner (SDM) Under Workman Compensation Act, Sub Division Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.)

Case No. SDK-2/2009.

In re.

Smt. Ishwar Devi w/o Late Shri Shiv Lal, r/o Village Sudharang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. . .Petitioner. Versus

1. Master Tashi Funchok s/o Late Shri Sujeshan Minor through his Mother Smt. Dolma w/o Late Shri Sujeshan presently residing at Angwo Ram Building Reckong Peo, District Kinnaur, H.P.

2. The Oriental Insurance Company Ltd. Through it Divisional Manager, Mathe estate Kainthu, Shimla, H.P. . . Respondents.

Petition U/S 22 of Workman Compesation Act.

Notice to Smt. Dolma Mother of respondent No. 1 (Minor) Master Tashi Funchok.

Whereas in the above noted case petitioner Smt. Ishwar Devi w/o Late Shri Shiv Lal, r/o Village Sundarang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. has filed a petition under section 22 of workman compensation Act, to get the compensation of workman of her son late Shri Sanjeev s/o Late Shri Shiv Lal, r/o Village Sudharang, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. That Smt. Dolma mother of respondent No. 1 (Minor) Master Tashi Funchok has left from Reckong Peo and present address is not known due to which she can not served in normal procedure of service.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the Court that Smt. Dolma mother of respondent No. 1 (Minor) Master Tashi Funchok cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is herby issued against her to appear in this Court 22nd February, 2010 at 10.00 A.M. to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which exparte proceedings will be taken against Smt. Dolma mother of respondent No. 1 (Minor) Master Tashi Funchok.

Given under my signature and seal of the Court this 1st day of February, 2010.

Seal. Sd/- Commissioner (SDM), Under Workman Compensation Act, Kalpa, at Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-02-09.227_gazette_2010-09_02_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-02-09.227_gazette_2010-09_02_2010.