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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 230, 15 February 2010

Published 15 February 2010

Gazette no.
230
Gazetteid
230/GAZETTE/2010-15/02/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-02-15.230_gazette_2010-15_02_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला सोम सोम सोम सोमवार, वार, वार, वार, 11115555 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////26262626 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 11th February, 2010

No. FDS-B(2)(2)-4/86-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to promote Sh. Kailash Chand, Assistant Controller, Legal Metrology (Weights & Measures) to the post of Deputy Controller, Legal Metrology (Weights & Measures) Class-I- Gazetted, in the pay scale of Rs. 10300-34800+5000 Grade Pay, in the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh with immediate effect.

2. The above-mentioned officer will remain on probation for a period of two years from the date of joining.

3. The above mentioned officer shall be entitled to exercise his option for fixation of pay under the provision of FR-22 within one month from the date of issue of this notification. 230-राजपत्र/2010-15-2-2010 (6735)6736 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 4. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the posting of Sh. Kailash Chand on promotion as Deputy Controller, Legal Metrology(Weights & Measures) at Head Quarter in the Weights & Measures Wing of Food, Civil Supplies & Consumer affairs Department against the vacancy.

By order, ANIL KHACHI, Secretary.

________

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 फरवरी, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या एच0पी0ई0आर0सी0/610-सवि/डी एच0पी0ई0आर0सी0/610-सवि/डी0000डीडीडीडी0000सी0ए0/2010सी0ए0/2010सी0ए0/2010सी0ए0/2010....----राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश, एच0पी0ई0आर0सी0/610-सवि/डी एच0पी0ई0आर0सी0/610-सवि/डी दिनांक 24 अक्तूबर 2003 के अंक में प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभेक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गर्दशन) विनियम, 2003 में और संशोधन करने, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित सशक्त करने वाली सभी शक्तियों का प्रयेाग करते हुए निम्नलिखित विनियम पूर्व प्रकाशन के उपरान्त एतदद्वारा बनाता है :-

विनियमविनियमविनियमविनियम

1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....----(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2010 है। (2) ये विनियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2222.... विनियम 3 का सं विनियम 3 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....----हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं की शिकायत विनियम 3 का सं विनियम 3 का सं निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) विनियम, 2003 के विनियम 3 के उप-विनियम (10) में आए शब्द ''''''''प्रथम श्रेणी के अधिकारी'''''''' से पहले ''''''''विधिक अर्हता रखने वाले'''''''' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

आयोग के आदेशानुसार,

हस्ताक्षरित/- सचिव

________

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 6th February, 2010

No. HPERC/ 610/Secy/DD (CA)/2010.--The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Shimla, in exercise of the powers conferred by section 181 read with subsection (5) of section 42 of Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and section 21 of the General Clauses Act, 1897राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 6737 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, published in Rajpatra, Himachal Pradesh, (Extra-ordinary) dated 24th October, 2003, namely:--

Regulations

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Seventh Amendment) Regulations, 2010.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Regulation 3.—In sub-regulation (10) of regulation 3 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, for the words "one person not below class-I officer", the words "one person not below class I officer with legal qualifications" shall be substituted.

By Order of the Commission,

Sd/- Secretary.

_______

6738 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 6739

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 18th June, 2009

No. Mudran (B) 2-3/2004.—The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee meeting held on 11-6-2009 is pleased to order the promotion of Sh. Sher Singh, Superintendent Grade-II (Class- II Non-Gazetted) against the post of Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) in the pay Scale of 7220-220-8100-275-10300-340- 11660) purely on adhoc basis as a stop gap arrangement in the Department of Printing and Stationery with immediate effect in public Interest.

The above orders are subject to the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India in writ petition civil No: 61/2002 titled M. Nagraj and others Vs. Union of India and writ petition No 295/ 2002 titled Devi Ram Tanwar & Others Vs. Union of India and O.A. No: 19/ 2008 before the Hon'ble H.P. A.T. and now in High Court.

By order, Sd/- Secretary.

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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मि0 नं0 1/2010. तारीख पेशी : 25-3-2010.

श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी मलाड़ा डाकखाना व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पूर्ण चन्द पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी मलाड़ा डाकखाना व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती नारो देवी का देहान्त दिनांक 21-4-2006 को हो चुका है लेकिन ग्राम पंचायत सिहुन्ता के अभिलेख में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी माता की मृत्यु पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम नारो देवी की मृत्यु दिनांक 21-4-2006 को पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त मृत्यु दिनांक को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।6740 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मि0 नं0 4-3-XIII-B/10. तारीख पेशी : 25-3-2010.

श्री शंकर सिंह उर्फ शंकर देव पुत्र प्रतापो, निवासी छतरोल, डा0 साहला, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शंकर सिंह उर्फ शंकर देव पुत्र प्रतापो, निवासी छतरोल, डा0 साहला, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में शंकर सिंह दर्ज है लेकिन पंचायत रिकार्ड व फौज के रिकार्ड में शंकर देव दर्ज है प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को शंकर सिंह उर्फ शंकर देव पुत्र प्रतापो, निवासी छतरोल, पंचायत कथेट, उप-तहसील सिहुंता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मि0 नं0 1-3-XIII-B/10. तारीख पेशी : 25-3-2010.

श्री वजिन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह उर्फ चमन सिंह, गांव हटली, डा0 डम्मण, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री वजिन्द्र सिंह पुत्र चमन सिंह, निवासी गांव हटली, डा0 डम्मण, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम पंचायत रिकार्ड ,सर्विस रिकार्ड व स्कूल प्रमाण-प्रमाण-पत्र में चमन सिंह दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में चैन सिंह दर्ज है प्रार्थी अपने पिता के नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम वजिन्द्र सिंह पुत्र चैन सिंह उर्फ चमन सिंह, निवासी गांव हटली, पंचायत हटली, उप-तहसील राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 6741 सिहुन्ता, को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 11-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश मि0 नं0 3-3-XIII-B/10. तारीख पेशी : 25-3-2010.

श्री जीत सिंह उर्फ जीत राम पुत्र श्री नत्थू, निवासी गोला, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री जीत सिंह उर्फ जीत राम पुत्र श्री नत्थू, निवासी गांव व डा0 गोला, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दिया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में जीत राम दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख में जीत सिंह दर्ज है प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम जीत सिंह उर्फ जीत राम पुत्र श्री नत्थू, निवासी गोला, उप-तहसील सिहुन्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 2-3-XIII-B/10. तारीख पेशी : 25-3-2010.

श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री जसोल, निवासी अरला, डा0 टुण्डी, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।6742 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रताप चन्द पुत्र श्री जसोल, निवासी अरला, डा0 टुण्डी, उप-तहसील सिहुन्ता, ने इस अदालत में आवेदन-पत्र दिया है कि उसकी माता का नाम पंचायत रिकार्ड में वाछला दर्ज है लेकिन राजस्व अभिलेख में छाछला दर्ज है। प्रार्थी अपनी माता के नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम छाछला उर्फ वाछला विधवा स्व0 जसोल, निवासी अरला, डा0 टुण्डी, उप-तहसील सिहुन्ता, को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) मिन जानिब श्री श्रवण सिंह उर्फ श्रवण कुमार सुपुत्र श्री जयन्ता राम, टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, . . प्रार्थी। तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.- दरुस्ती नाम।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में श्रवण सिंह पुत्र श्री जयन्ता राम है जबकि बच्चों के सर्टिफिकेट में श्रवण कुमार है जबकि श्रर्वण सिंह उर्फ श्रवण कुमार एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः कागजात में मेरा नाम श्रवण सिंह उर्फ श्रर्वण कुमार किया जाये। अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती हेतु किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 27-2-2010 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दरुस्ती हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर,

जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 6743 ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

मिन जानिब श्री सुशील कुमार सुपुत्र श्री नानक चन्द, टीका धरगोड नाल/खनौली, डाकघर खनौली, . . प्रार्थी। तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर

बनाम

आम जनता

विषय.- दरुस्ती नाम।

प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पिता का नाम सर्विस पैन्शन रिकार्ड में नानक चन्द है और राजस्व अभिलेख में नानकु है जो कि गलत है। जबकि नानक चन्द उर्फ नानकु दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अतः कागजात में मेरे पिता का नाम नानक चन्द उर्फ नानकु किया जाये। अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार हि0 प्र0 राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती हेतु किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 8-3-2010 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दरुस्ती हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर,

जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 9/2009/तहसील।

तारीख पेशी 19-3-2010.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री नरपत पुत्र श्री महेशू, निवासी महाल परोल, मौजा झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री नरपत पुत्र श्री महेशू, निवासी महाल परोल, मौजा झियोल, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र में विजय कुमार दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल मसरेहड़, मौजा ढगवार में विजय कुमार दर्ज है जो कि सही है परन्तु कागजात माल महाल परोल, मौजा झियोल में काका दर्ज है अब उसका नाम महाल परोल, मौजा झियोल में काका उर्फ विजय कुमार दर्ज किया जावे। 6744 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश केस नं0 3/2009/तहसील।

तारीख पेशी 23-3-2010.

श्री संतोख राम पुत्र श्री घुंघर, निवासी गवली दाड़, मौजा घन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम की दरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी श्री संतोख राम पुत्र श्री घुंघर, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम नकल पंचायत रजिस्टर व नकल सर्विस कार्ड में संतोख राम दरुस्त दर्ज है परन्तु कागजात माल महाल गवली दाड़, मौजा घन्यारा में सन्तोष चन्द दर्ज है जो कि गलत है अब उसका नाम महाल गवली दाड़, मौजा घन्यारा में सन्तोख राम उर्फ सन्तोष चन्द दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 3-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 शर्मा,

तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राज कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 6745 श्री राज कुमार पुत्र श्री प्रिथी चन्द, निवासी बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री शिवानी का जन्म गांव बहडाला में दिनांक 19-1-1994 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम सेे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-3-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-2-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री मंगत राम, निवासी ऊना, वार्ड नं0 11, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र जतिन कुमार का जन्म गांव ऊना वार्ड नं0 11 में दिनांक 19-10-2003 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जावेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम सेे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-2-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री बरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वकील चन्द बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

6746 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2010/26 माघ, 1931 श्री वकील चन्द पुत्र श्री रिडकू राम, निवासी मगरू, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकीे पुत्री विजय लक्ष्मी का जन्म गांव ऊना, मुहल्ला गुरुसर में दिनांक 1-11-1982 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम सेे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-2-2010 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-02-15.230_gazette_2010-15_02_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-02-15.230_gazette_2010-15_02_2010.