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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 232, 17 February 2010

Published 17 February 2010

Gazette no.
232
Gazetteid
232/GAZETTE/2010-17/02/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-02-17.232_gazette_2010-17_02_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला मंगल मंगल मंगल मंगलवार, वार, वार, वार, 11117777 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////28282828 माघमाघमाघमाघ, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्दबहुउद्दबहुउद्दबहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभागेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-36/2006-36/2006-36/2006-36/2006....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल नंगल उपरला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0 में 220/66 के0 वी0 सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0-103, शिमला-3, हिमाचल प्रदेश को एतद्‌द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

232-राजपत्र/2010-17-2-2010 (6763) 6764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता, हि0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्‌, उत्तम भवन, शिमला-3 हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0-103, शिमला-3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघा में) सोलन नालागढ़ नंगल उपरला 501 19-6

कित्ता- 1 कुल रकबा- 19-6 बीघा

शिमला-2, 20 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-58/2009-58/2009-58/2009-58/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जामू, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक निरीक्षण, कायार्लय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघा में) सिरमौर रेणुका जी जामू 905/141/1 2-11 1907/159/1 15-5 1913/160/1 0-8 1916/269/1 1-3

कित्ता- 4 कुल रकबा- 19-7 बीघाराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6765 शिमला-2, 20 जनवरी, 2010 ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-59/2009-59/2009-59/2009-59/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल धारटारन, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक निरीक्षण, कायार्लय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघा में) सिरमौर रेणुका जी धारटारन 916/592/1 9-15 944/692/1 14-7 839/780/4/1 0-5 754/46 0-2 780/4/1 0-3 5/1 0-6 8/1 0-10

36 0-7 37 0-12 45 1-1 862/66/2 1-13

कित्ता- 11 कुल रकबा- 29-1 बीघा

शिमला-2, 20 जनवरी, 2010

ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-61/2009-61/2009-61/2009-61/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल मोहतू, तहसील रेणुका जी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह 6766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक निरीक्षण, कायार्लय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (बीघा में) सिरमौर रेणुका जी मोहतू 360/320/134/4 18-19

शिमला-2, 20 जनवरी, 2010

संख्या विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या विद्युत-छ-(5)-68/2010संख्या विद्युत-छ-(5)-68/2010....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894) का पहला अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल तरौर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कलौनी निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमी का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्याें को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6767 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नं0 रकवा (हेक्टेयर में) शिमला सुन्नी तरौर 244 0-00-76 245 0-02-76 246 0-01-06 247 0-01-64 248 0-00-90 249 0-01-34 250 0-00-88 251 0-04-66 252 0-00-35 253 0-06-84 254 0-00-35 255 0-04-19 256 0-01-20 257 0-06-69 258 0-01-05 259 0-00-59 260 0-00-40 261 0-03-75 262 0-00-64 263 0-01-92 264 0-05-40 265 0-04-09 266 0-02-11 279 0-05-69 280 0-02-41 281 0-03-71 282 0-06-28 283 0-00-92 284 0-12-90 285 0-09-01 286 0-01-79 287 0-03-45 288 0-00-22 289 0-00-22 290 0-04-22 291 0-01-96 292 0-22-76 293 0-04-82 294 0-05-27 295 0-02-35 296 0-15-37 297 0-03-68 298 0-00-98 299 0-02-23 300 0-05-00 301 0-15-53 302 0-14-58 303 0-13-67 304 0-13-506768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 305 0-16-34 306 0-05-18 307 0-10-34 309 0-03-87 310 0-08-56 311 0-03-00 312 0-29-19 313/1 0-10-65 314 0-07-35 323 0-10-77 324 0-02-21 325 0-07-64 326 0-12-52 327 0-09-26 328 0-02-98 329 0-04-85 330 0-22-59 332 0-08-12 333 0-03-74 334 0-25-05 339 0-11-64 340 0-11-21 341 0-05-47 342 0-04-92 343 0-20-49 344 0-09-98 345 0-13-42 346 0-13-96 351 0-48-60 352 0-18-83 353 0-07-87 354 0-05-73 356 0-28-56 358 0-03-38 359 0-36-69 360 0-22-37 361 0-08-20 362 0-08-53 363 0-16-38 364 0-08-57 365 0-04-25 366 0-01-95 367 0-00-24 368 0-00-47 369 0-03-25 381 0-09-61 382 0-27-72 383 0-11-99 384 0-04-31 385 0-06-90 386 0-20-10 कुल कित्ता- 100 कुल रकबा- 08-45-89राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6769 शिमला-2, 20 जनवरी, 2010 ससससंख्यांख्यांख्यांख्या विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-70/2009-70/2009-70/2009-70/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटडे जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल भराडा़, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के डम्पिंग क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेि क्षत अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) शिमला सुन्नी भराड़ा 425 0-01-84 426 0-02-89 428 0-20-41 433 0-00-81 434 0-06-75 435 0-09-22 436 0-12-70 437 0-04-44 438 0-31-23 440/1 0-10-24 442/1 0-02-96 451/1 0-02-94 448/1 0-05-58 485/1 0-05-60 487/1 0-09-72 कुल कित्ता- 15 कुल रकबा-1-27-33

शिमला-2, 15 जनवरी, 2010

संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))----66664/2004/2004/2004/2009999....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल विराटनगर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0 में सावडा़ कुडू जल विद्युत परियोजना के बांध के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा 6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं हाेंगें।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लि0, उत्तम भवन, शिमला-4, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला जुब्बल विराटनगर 475 0-05-35 476 0-08-00 कुल कित्ता-2 कुल रकबा-0-13-35 हैक्टेयर

शिमला-2, 20 जनवरी, 2010

संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-71-71-71-71/20/20/20/2011110000....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कलौनी व सड़क निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित सुन्नी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6771 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला सुन्नी बसन्तपुर 867 0-29-65 868 0-01-60 869 0-02-95 931 0-25-99 932 0-02-28 1332/928 0-01-08 1333/928 0-10-59 933 0-03-90 934 0-03-21 870/1 0-02-40 905/1 0-05-23 908/1 0-13-50 910/1 0-01-59 917 0-07-80 918 0-01-52 921/1 0-02-38 922 0-15-23 923 0-01-89 924 0-02-07 925 0-16-33 926 0-05-76 927 0-00-78 929/1 0-04-93 981/1 0-00-83 982/1 0-07-33 919/1 0-01-60 979 0-00-72 980 0-01-14 954 0-01-16 957 0-01-76 958 0-00-36 959 0-00-81 963 0-09-13 965 0-20-43 966 0-24-74 967 0-15-47 968 0-16-25 969 0-04-06 970 0-03-78 971 0-03-92 972 0-57-15 973 0-88-72 978 0-53-71 999 0-17-93 1000/1 0-12-72 1004 0-05-75 1006 0-08-65 1393/1007 0-02-586772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1394/1007 0-07-85 1008 0-05-76 1009 0-06-47 1010 0-05-26 1011 0-07-58 1012/1 0-52-11 1013 0-08-98 1014/1 0-15-83 955 0-03-04 956 0-11-13 960 0-15-06 961 0-20-27 962 0-09-89 964 0-05-14

कुल कित्ता- 62 कुल रकबा-06-97-72 हैक्टेयर

शिमला-2, 5 फरवरी, 2010

संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-39-39-39-39/20/20/20/2011110000....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल झुनझन, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला कुमारसैन झुनझन 3 0-04-26 7 0-15-39

4 0-12-45

कुल कित्ता-3 कुल रकबा-0-32-10 हैक्टेयरराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6773 शिमला-2, 5 फरवरी, 2010 संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-41-41-41-41/20/20/20/2009090909....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल किरटी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए विस्फोटक भण्डार निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला कुमारसैन किरटी 27 0-23-53

कुल कित्ता-1 कुल रकबा-0-23-53 हैक्टेयर

शिमला-2, 5 फरवरी, 2010

संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-40-40-40-40/20/20/20/2011110000....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल चरोंटा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज 6774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

वििििवरणीववरणीववरणीववरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला कुमारसैन चरोंटा 21 0-01-13

7 0-33-72

कुल कित्ता-2 कुल रकबा-0-34-85 हैक्टेयर

शिमला-2, 5 फरवरी, 2010

संख्संख्संख्संख्या विद्युतया विद्युतया विद्युतया विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-38-38-38-38/20/20/20/2009090909....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के आधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल रिवाली-1, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 में लुहरी जल विद्युत परियोजना के लिए डम्पिंग क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लुहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 के समक्ष आपति दर्ज कर सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में)े शिमला कुमारसैन रिवाली-1 125 0-15-62 79 0-33-19 81 0-06-34 97 0-19-28 85 0-21-41 90 0-01-20 91 0-01-46 92 0-01-08 94 046-41 82/1 0-06-76 95 0-09-00 82 0-07-74 96 0-09-69राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6775 83 0-16-99 124 0-22-77 101 0-01-41 102 0-24-96 131 0-12-00 98 0-18-08 111 0-20-91 122 0-03-15 123 0-06-79 128 0-04-20 129 0-20-52 126 0-22-48 127 0-04-20 105 0-19-31 106 0-35-36 114 0-10-91 112 0-10-98 113 0-01-88 108 -13-33 121 0-10-58 119 0-23-58 88 0-01-20 89 0-02-79 104 0-20-77 86 0-16-77 87 0-28-28 120 0-30-90 116 0-00-72 117 0-39-67 118 0-06-65 109 0-32-69 110 0-34-25 100 0-25-66 103 0-13-50

कुल कित्ता-47 कुल रकबा-0-37-42 हैक्टेयर

शिमला-2, 28 जनवरी, 2010

संख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युतसंख्या विद्युत....-छ--छ--छ--छ-((((5555))))-10/2008-10/2008-10/2008-10/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मै0 के यू हाईड्रोपावर प्राईवेट लिमिटेड, नजदीक शिक्षा बोर्ड कलोनी, ग्रा0 व डा0 सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगडा़ (हि0 प्र0) जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल लुवाई, तरमेहर, मुलथान, छेरना, पुलिंग, खडी़मलाह तथा नपोहता, उप तहसील मुलथान, जिला कांगडा़, हि0 प0्र में लम्बाडग जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894की धारा-6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगडा़, हिमाचल प्रदेश को एतद्‌द्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है। 6776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते है्र कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भू- अर्जन समाहर्ता-एवं-उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगडा़, हि0 प्र0 उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता-एवं-उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ, जिला कांगडा, हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी

जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर रकवा (हैक्टेयर में) कांगड़ा मुलथान लुवाई 990 00-00-47 991 00-00-36 992 00-00-28 1006 00-00-39 1007 00-00-75 1008 00-01-00 1009 00-01-28 1010 00-01-01 1011 00-00-94 1012 00-00-53 1013 00-01-04 1014 00-00-15 1015 00-00-24 1016 00-00-96 1017 00-01-33 1018 00-00-26 1019 00-00-33 1020 00-00-32 1021 00-03-00 1022 00-00-30 1023 00-00-21 1024 00-00-38 1025 00-00-69 1026 00-00-28 1027 00-00-61 1028 00-00-78 1029 00-00-32 1030 00-00-56 1039 00-00-87 1040 00-00-64 1041 00-00-22 1042 00-00-52 1043 00-01-58 1044 00-00-20 1045 00-00-64 1046 00-00-52 1047 00-00-53 1048 00-00-70 1049 00-00-69 1050 00-00-52राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6777 1051 00-00-56 1052 00-00-70 1053 00-02-05 1056 00-00-40 1057 00-00-44 1058 00-00-63 1059 00-00-35 1060 00-00-48 1061 00-00-42 1062 00-01-39 1063 00-00-74 1064 00-00-22 1065 00-01-68 1066 00-00-84 1067 00-00-39 1068 00-00-40 1069 00-00-33 1070 00-00-33 1071 00-00-32 1072 00-00-45 1073 00-00-81 1074 00-00-51 1075 00-00-63 1076 00-01-39 1077 00-00-36 1100 00-00-74 1101 00-00-65 1102 00-00-40 1103 00-00-27 1104 00-00-45 1105 00-00-42 1106 00-00-54 1107 00-00-52 1108 00-00-56 1109 00-01-33 1110 00-00-85 1111 00-00-22 1112 00-00-30 1113 00-00-36 1114 00-00-44 1115 00-00-77 1116 00-00-15 1118 00-00-48 1119 00-00-28 1120 00-01-18 1121 00-00-30 1122 00-00-33 1123 00-00-58 1124 00-00-62 1125 00-00-58 1126 00-00-42 1127 00-00-716778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1128 00-00-36 1129 00-01-05 1130 00-00-32 1131 00-00-35 1132 00-00-20 1133 00-00-41 1134 00-00-32 1135 00-00-27 1136 00-00-72 1137 00-00-24 1138 00-00-75 1139 00-00-78 1140 00-00-78 1141 00-00-18 1142 00-00-15 1143 00-00-16 1144 00-00-28 1165 00-00-28 1166 00-00-44 1167 00-00-28 1168 00-00-15 1169 00-00-64 1170 00-00-74 1171 00-01-29 1172 00-00-60 1173 00-00-38 1174 00-00-68 1175 00-00-38 1176 00-00-16 1213 00-01-61 1214 00-01-77 1215 00-01-10 1216 00-01-01 1217 00-00-82 1218 00-00-40 1219 00-01-01 1220 00-01-46 1221 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रकबा-01-15-08 6780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 तरमेहर 836 00-13-41 837 00-01-36 838 00-01-26 839 00-01-30 840 00-00-72 841 00-00-93 842 00-02-10 843 00-01-86 844 00-00-39 845 00-00-85 846 00-00-48 847 00-00-33 848 00-02-01 849 00-01-43 850 00-01-25 851 00-00-77 852 00-01-68 853 00-00-86 854 00-00-35 855 00-00-68 856 00-01-03 857 00-00-65 858 00-01-72 859 00-00-38 860 00-00-67 861 00-00-30 862 00-00-45 863 00-00-64 864 00-01-85 865 00-01-12 866 00-00-94 867 00-00-60 868 00-00-28 869 00-00-30 870 00-00-24 871 00-00-18 872 00-01-20 873 00-00-91 874 00-00-60 875 00-01-54 876 00-01-38 877 00-00-85 878 00-00-90 879 00-00-94 880 00-01-24 881 00-01-10 882 00-01-13 883 00-00-56 884 00-00-48 885 00-01-06 886 00-00-86 887 00-01-14राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6781 888 00-00-52 889 00-00-64 890 00-01-12 891 00-00-32 892 00-00-40 893 00-00-68 894 00-01-00 896 00-01-67 897 00-00-30 898 00-00-28 899 00-00-67 900 00-00-10 901 00-00-15 902 00-00-21 903 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1448 00-00-72 878/1 00-00-94 कित्ता=139 रकबा.... 01-19-70 मुलथान 285/1 00-00-40 293 00-06-30 294 00-05-87 295 00-05-38 297 00-03-09 298 00-00-30 299 00-02-88 300 00-05-08 301 00-01-47 302 00-05-31 303 00-04-07 304 00-02-13 305 00-00-44 306 00-03-77 307 00-00-75राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6783 308 00-00-44 309 00-00-90 310 00-01-08 311 00-03-80 312 00-14-16 314 00-08-38 315 00-07-13 316 00-04-89 317 00-04-32 1297 00-00-30 1298 00-00-21 1299 00-00-47 1300 00-00-60 1301 00-00-54 1302 00-00-89 1303 00-00-54 1304 00-00-65 1305 00-00-28 1306 00-00-22 1307 00-00-55 1308 00-00-28 1309 00-00-24 1310 00-00-30 1311 00-00-86 1312 00-00-30 1313 00-00-24 1314 00-00-73 1315 00-00-18 1316 00-00-21 1317 00-00-68 1318 00-00-78 1319 00-00-45 1320 00-02-68 1321 00-01-78 1322 00-00-45 1323 00-00-75 1324 00-00-80 1325 00-00-52 1326 00-00-68 1327 00-00-54 1328 00-00-64 1329 00-00-38 1330 00-00-45 1331 00-00-95 1332 00-00-76 1333 00-00-60 1334 00-00-62 1335 00-00-43 1336 00-00-76 1337 00-00-35 1338 00-00-40 1339 00-00-356784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1340 00-00-39 1341 00-00-31 1342 00-00-45 1343 00-00-22 1344 00-00-14 1345 00-01-16 1346 00-00-30 1347 00-00-22 1348 00-00-89 1349 00-00-69 1363 00-00-36 1364 00-00-26 1365 00-00-52 1366 00-00-12 1367 00-00-12 1368 00-00-10 1369 00-00-16 1370 00-00-28 1371 00-00-24 1372 00-00-14 1373 00-00-18 1376 00-03-29 1377 00-00-49 1378 00-00-54 1379 00-00-36 1380 00-00-35 1381 00-00-50 1382 00-00-51 1387 00-00-92 1388 00-00-70 1389 00-00-70 1390 00-00-86 1391 00-00-38 1392 00-00-38 1393 00-00-18 1394 00-00-27 1395 00-00-15 1396 00-00-22 1397 00-00-65 1398 00-01-10 1399 00-00-28 1400 00-00-30 1401 00-00-32 1402 00-00-33 1403 00-00-56 1404 00-00-76 1405 00-00-24 1406 00-00-28 1407 00-00-58 1408 00-00-68 1409 00-00-69 1430/1 00-00-32राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6785 1432 00-00-22 1433 00-00-63 1434 00-00-54 1435 00-00-32 1436 00-00-20 1437 00-00-32 1438 00-00-38 1439 00-01-63 1440 00-00-45 1441 00-00-28 1449 00-00-78 1450 00-00-50 1451/1 00-00-37 1453 00-00-68 1454 00-00-63 1455 00-00-45 1458 00-00-69 1475 00-01-87 1476 00-00-47 1481/1 00-00-65 1483 00-00-46 1484 00-01-39 1485 00-00-38 1486 00-00-18 1487 00-00-30 1488 00-00-28 1489 00-00-28 1490 00-00-56 1495 00-00-70 1497 00-00-21 1498 00-00-30 1499 00-00-58 1500 00-00-33 1501 00-00-48 1503 00-00-54 1504/1 00-00-42 1520 00-00-33 1524 00-00-24 1525 00-00-27 1526 00-00-33 1527 00-00-42 1528 00-00-21 1529 00-00-48 1530 00-00-39 1531 00-00-21 1532 00-00-21 1533 00-00-21 1534 00-01-06 1535 00-00-42 1536 00-00-30 1537 00-00-21 1538 00-00-216786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1539 00-00-28 1540 00-00-42 1541 00-00-91 1542 00-00-20 1543 00-00-60 1544 00-00-92 1545 00-01-18 1546 00-00-20 1547 00-00-28 1548 00-00-40 1549 00-00-49 1550 00-00-90 1551 00-00-45 1552 00-00-28 1554 00-00-28 1555 00-00-14 1556 00-00-66 1557 00-00-16 1558 00-00-15 1559 00-00-72 1560 00-00-36 1561 00-00-41 1562 00-00-62 1563 00-01-42 1564 00-00-55 1565 00-00-63 1566 00-00-68 1567 00-00-69 1569 00-00-38 1570 00-00-30 1571 00-00-28 1572 00-00-28 1573 00-00-28 1574 00-00-28 1575 00-00-80 1576 00-00-45 1577 00-00-15 1578 00-00-21 1579 00-00-36 1580 00-00-28 1581 00-00-18 1582 00-00-24 1583 00-00-32 1584 00-00-78 1585 00-00-14 1586 00-00-80 1587 00-00-56 1588 00-00-50 1589 00-00-38 1590 00-00-28 1591 00-00-39 1592 00-00-35राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6787 1593 00-00-91 1594 00-00-61 1595 00-00-42 1596 00-00-98 1597 00-00-77 1598 00-00-68 1599 00-00-24 1600 00-00-50 1601 00-00-21 1602 00-00-14 1603 00-00-16 1604 00-00-32 1605 00-00-40 1606 00-00-36 1607 00-00-96 1608 00-00-50 1614 00-00-22 1622 00-01-22 1625 00-00-94 1627 00-01-67 1629 00-00-40 1630 00-00-44 1631 00-00-42 1632 00-00-38 1633 00-00-30 1634 00-00-19 1635 00-00-20 1636 00-00-33 1637 00-00-60 1638 00-00-28 1639 00-00-30 1641 00-00-40 1642 00-00-25 1643 00-00-26 1644 00-00-21 1645 00-00-36 1646 00-00-06 1647 00-00-41 1648 00-00-24 1649 00-00-56 1650 00-00-35 1651 00-00-28 1652 00-00-40 1653 00-00-24 1654 00-00-42 1655 00-00-49 1656 00-00-22 1657 00-00-20 1658 00-00-18 1659 00-00-44 1660 00-00-54 1661 00-00-366788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1662 00-00-40 1663 00-01-20 1664 00-00-28 1665 00-00-27 1666 00-00-33 1667 00-01-06 1668 00-00-52 1669 00-00-42 1670 00-00-48 1671 00-00-46 1672 00-00-55 1673 00-00-32 1674 00-00-62 1675 00-00-68 1676 00-01-55 1677 00-00-36 1678 00-00-32 1679 00-01-16 1682 00-00-92 1683 00-00-79 1684 00-00-40 1685 00-00-22 1686 00-00-34 1687 00-00-49 1688 00-00-50 1689 00-00-34 1690 00-00-40 1691 00-00-66 1692 00-00-22 1693 00-00-20 1694 00-00-10 1695 00-00-73 1696 00-00-30 1697 00-00-22 1698 00-01-08 1699 00-00-46 1700 00-00-32 1701 00-00-53 1702 00-00-72 1703 00-00-60 1704 00-00-46 1705 00-00-21 1706 00-00-28 1707 00-00-30 1708 00-00-57 1709 00-02-56 1710 00-00-28 1711 00-01-30 1711/1 00-00-28 1712 00-00-30 1713 00-00-63 1714 00-00-54राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6789 1715 00-00-86 1716 00-00-49 1717 00-00-50 1718 00-00-94 1719 00-00-66 1720 00-00-52 1721 00-00-64 1722 00-00-16 1723 00-00-57 1724 00-00-28 1725 00-00-16 1726 00-00-10 1727 00-00-36 1728 00-00-20 1729 00-00-20 1730 00-00-40 1731 00-00-54 1732 00-00-41 1733 00-00-44 1734 00-00-36 1735 00-00-30 1736 00-01-05 1737 00-00-50 1738 00-00-24 1739 00-00-24 1740 00-00-46 1746 00-00-56 1747 00-00-22 1748 0-00-18 1749 00-00-24 1750 00-00-84 1751 00-00-70 1752 00-00-36 कित्ता-360 रकबा-02-58-60 छेरना 1936 00-01-13 1939 00-04-11 1944 00-00-82 1945 00-01-31 1946 00-00-44 1947 00-00-94 1948 00-00-70 1949 00-00-58 1950 00-00-50 1957 00-00-42 1958 00-01-69 1959 00-02-52 1960 00-01-94 1961 00-00-86 1962 00-02-18 1963 00-00-64 1964 00-02-43 1965 00-00-696790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 1966 00-00-98 1967 00-00-90 1968 00-00-46 1969 00-00-84 1970 00-00-72 1975 00-01-98 1984 00-00-42 1985 00-00-72 1986 00-00-70 1987 00-01-70 1988 00-01-43 1989 00-00-42 1995 00-00-40 1996 00-00-35 1997 00-00-41 1998 00-00-88 1999 00-00-96 2000 00-01-02 2001 00-00-65 2002 00-00-53 2003 00-01-43 2004 00-02-34 2005 00-01-49 2007 00-02-08 2008 00-01-16 2009 00-00-63 2010 00-00-54 2011 00-00-48 2012 00-01-67 2013 00-00-28 2014 00-00-18 2015 00-00-80 2018 00-00-28 2019 00-00-81 2020 00-00-48 2021 00-00-28 2022 00-00-96 2023 00-00-54 2024 00-00-33 2025 00-00-33 2026 00-00-84 2027 00-00-33 2028 00-00-66 2028/1 00-00-72 2029 00-00-96 2030 00-00-65 2031 00-00-36 2032 00-00-69 2033 00-00-18 2034 00-00-60 2035 00-00-30 2036 00-00-33राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6791 2037 00-00-48 2038 00-00-83 2056 00-01-87 2057 00-01-00 2058 00-00-94 2059 00-00-53 2060 00-00-88 2061 00-00-18 2062 00-01-59 2063 00-01-13 2064 00-00-40 2065 00-00-48 2067 00-00-40 2068 00-00-66 2069 00-00-66 2070 00-00-36 2071 00-00-24 2072 00-00-48 2073 00-00-18 2074 00-01-10 2075 00-01-10 2076 00-01-14 2077 00-00-98 2078 00-01-20 2079 00-02-32 2080 00-01-12 2084 00-01-07 2085 00-02-13 2086 00-00-86 2087 00-00-75 2088 00-01-89 कित्ता-101 रकबा-00-93-03 पुलिंग 5804 00-01-36 5806 00-00-15 5807 00-00-27 5808 00-00-30 5809 00-01-29 5810 00-01-26 5811 00-01-62 5812 00-00-84 6008 00-02-59 6009 00-00-28 6010 00-00-40 6011 00-00-70 6012 00-00-28 6013 00-00-18 6014 00-00-18 6015 00-00-21 6016 00-00-18 6017 00-00-28 6018 00-00-33 6019 00-00-426792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6020 00-00-54 6021 00-00-48 6022 00-00-27 6023 00-00-42 6024 00-00-66 6025 00-00-16 6026 00-00-16 6027 00-00-22 6028 00-00-16 6029 00-00-27 6030 00-00-54 6031 00-00-28 6033 00-01-25 6034 00-00-66 6035 00-00-74 6036 00-01-06 6037 00-00-92 6038 00-00-42 6039 00-00-80 6040 00-01-74 6041 00-00-90 6042 00-00-45 6043 00-00-35 6044 00-00-32 6045 00-00-72 6046 00-01-03 6047 00-00-92 6048 00-00-88 6049 00-00-79 6051 00-02-32 6053 00-01-78 6054 00-01-38 6055 00-02-85 6056 00-03-23 6057 00-01-00 6060 00-00-42 6061 00-00-12 6062/1 00-00-87 6062 00-00-99 6063 00-03-37 6067 00-01-63 6070 00-00-97 6073 00-08-53 कित्ता-63 रकबा-00-60-69 खडीमलाह 5 00-01-06 6 00-00-48 12 00-01-48 14 00-00-52 21 00-02-54 26 00-02-24 1753/28/1 00-03-59

कित्ता-7 रकबा-00-11-91 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6793 नपोहता 763 00-01-83 764 00-02-10 766 00-01-78 767 00-03-02 768 00-01-00 769 00-00-66 770 00-01-93 771 00-00-63 772 00-00-66 773 00-00-71 774 00-01-68 775 00-00-38 776 00-00-40 777 00-00-55 778 00-00-57 779 00-01-35 780 00-00-32 782 00-02-10 783 00-01-02 784 00-00-88 785 00-02-08 786 00-04-67 799 00-02-63 कित्ता-23 23 23 23 रकबा-00-32-95 कुल कित्ता-889 889 889 889 कुल रकबा-6-91-99

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।

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TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NO. HIM/TP/AZR-/Vol-XI/ 14100-300 Shimla-171009, 10th February, 2010

To 1. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla. 2. The Additional Chief Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla. 3. The Additional Chief Secretary (UD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla. 4. All the Heads of Government & Semi-Government Departments, Himachal Pradesh. 5. All the Divisional Commissioners Himachal Pradesh. 6. All the Deputy Commissioners Himachal Pradesh. 7. The Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh, Shimla. 8. All the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Kullu, Mandi, Dharamshal, Hamirpur, Nahan, Shimla and Solan. 9. All the Town and Country Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, Parwanoo, Una, Chamba and Bilapur6794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 10. All the District Public Relation Officers, Himachal Pradesh. 11. The Executive Officer, Nagar Parishad Rampur, Solan, Parwanoo, Nalagarh, Nahan, Paonta-Sahib, Una, Hamirpur, Chamba, Mandi and Bilaspur. 12. The President, Nagar Panchayat, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

Subject:- Notice for Publication of Draft Regulations for Installation of Communication

Towers in Development Plan.

Sir/Madam,

The State Government has conveyed the approval in Principle regarding the proposal to frame rules for installation of Communication of towers. The same is required to be published for inviting public objections and suggestions of gereral public. Accordingly the notices have been prepared for inviting objections and suggestions on draft regulations for installation of communication of towers in the Development Plan i.e. Solan, Shimla, Rampur Kasauli, Nahan, Parwanoo, Paonta Sahib, Chamba, Dalhousie, Dharamshala, Palampur and Manali. All the notices alongwith draft regulations have been up loaded on Departmental web site i.e. www.himachal.nic.in/tcp/

You are, therefore, requested to download the same from departmental web site and if there is any objections and suggestions with respect to said draft regulations, it should be sent to the Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009 and as well as to Town and Country Planners/Assistant Town Planners of the Town and Country Planning Department, and the Executive Officers, Municipal Councils of respective areas as mentioned in the said notices before the expiry of thirty days from the date of publication of said notices in the official Gazettee, please.

Sd/-

Director,

Town & Country Planning Department,

Himachal Pradesh, Nagar Yojana Bhawan,

Block No.32-A, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009.

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Annexure-A

RULES FOR INSTALLATION OF COMMUNICATION TOWERS.

1. Definition

Communication Tower-shall include antenna fixtures, fabricated antenna, tower to install the telephone lines and transmission towers. This will not include the Antennas installed for domestic purpose, namely Television Antennas or Dish Antennas.

2. Application for Permission

Any person or stakeholder who intends to erect any communication tower shall make an application to the competent authority alongwith the following documents and requisite fee as prescribed:

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6795

(i) Revenue documents namely tatima and jamabandi in original. (ii) Site plan in the scale of 1:200 and location plan in 1:1000. (iii) Affidavit from owner of the land containing his consent alongwith proof of ownership. (iv) Drawing of tower with complete details including the specifications of foundations and design parameters.

(v) Height of the tower alongwith its elevation. (vi) In case the tower is in the vicinity or adjoining to high or low tension linethen its distance from the same shall be clearly indicated in the drawings.

(vii) Structural safety certificate of tower from a graduate structural engineer who should be a member of Institute of Engineers (India).

(viii) Indemnity Bond to take care of any loss or injury due to accident caused by the tower (including a declaration to the effect that the applicant shall take special precaution for fire safety and lightning and he shall be solely responsible for paying all kinds of compensation and damages and would be responsible for any civil or criminal case arising there from.)

(ix) Mobile Companies shall indicate the capacity of Tower or antenna in Megawatt. (x) In case the Mobile Tower is proposed to be installed in the residential area or in vicinity thereof or near school or hospital or public, semi-public buildings, NOC from owners of adjoining buildings and concerned Education or Health Department and requisite stakeholders shall have to be obtained.

(xi) No Objection Certificate to this effect shall be submitted from the Himachal Pradesh Pollution Control Board.

(xii) In case the Mobile tower is proposed to be installed in the vicinity of any Airport, No Objection Certificate from Airport Authority shall have to be submitted.

3. Fee

Installation and renewal fee shall be deposited at the following rates:-

(i) Municipal Corporation, Shimla.—Installation Fee @ Rs. 20,000/- per tower and Annual Renewal Fee @ Rs. 10,000/- per annum per tower.

(ii) Urban Areas.—Installation Fee @ Rs. 15,000/- per tower and Annual Renewal Fee @ Rs. 8,000/- per annum per tower.

(iii) Rural Planning Areas and Special Areas.—Installation Fee @ Rs. 10,000/- per tower and Annual Renewal Fee @ Rs. 5,000/- per annum per tower.

(iv) Special Areas located in Tribal or Difficult Areas.—Installation Fee @ Rs. 4,000/- per tower and Annual Renewal Fee @ Rs. 2,000/- per annum per tower.

(v) There shall be an option for lump sum payment of renewal fee given in block of 5 years (with 40% discount for upfront payment of the entire amount including renewal fees for 5 years). The renewal fee will increase by 25% after every 5 years. (vi) An additional amount @ 60% shall be levied for every additional antenna which shares the same tower.

4. Location

Location of communication towers is governed by radio frequency system and cellular operators shall avoid residential areas for erection of the same. The location shall be decided as follows:-

(i) First preference shall be given to the location of tower in the Forest areas.

(ii) Second preference shall be given to the location of tower in the open or public areas away from residential locations.

6796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931

(iii) Where it is not possible to avoid the location of the tower in residential area, the same shall be located in open space or park, with prior consent of owners of adjoining residential houses.

(iv) Erection of tower shall not be allowed within a radius of 100 metre from residential building, school and hospital.

5. Installations

(i) In order to avoid any eventuality due to thunder storm, lightning conductors have to be installed.

(ii) Generator set installed at the tower site to cater to the power requirements of the antenna shall conform to the noise and emission norms prescribed by the Himachal Pradesh Pollution Control Board.

6. Set Backs of Tower

(i) The area equivalent to height of tower shall be left as set back around it. (ii) The distance of tower from electric line or pole or tower thereof shall not be less than height of tower plus requisite distance from respective high tension or low tension line.

7. Sharing of Sites

The Telecom Operators may share the towers for fixing their respective antennas. The same are however, required to adhere to the prescribed technical requirements, so as to curtail multiplicity of towers as well as to optimize the use of the existing ones.

8. Deemed Approval

A final decision shall be taken within 30 days from the date of submission of all the documents. In case the documents submitted for permission are complete in all respects and decision is not conveyed within 30 days, deemed permission shall be assumed, provided that the same is in accordance with the prescribed Rules.

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 फरवरी, 2010/28 माघ, 1931 6797

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 February 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-02-17.232_gazette_2010-17_02_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-02-17.232_gazette_2010-17_02_2010.