राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला सोम सोम सोम सोमवार, वार, वार, वार, 22222222 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////3333 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 15 फरवरी, 2010
संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एसएसएसएस....-ए(3)-ए(3)-ए(3)-ए(3)-3/2007-3/2007-3/2007-3/2007.--हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में सहायक पंजीयक वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थातः--
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संिंक्षप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहायक पंजीयक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।
(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।
आदेश द्वारा, अनिल खाची, सचिव। 236-राजपत्र/2010-22-2-2010 (6831)6832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क''उपाबन्ध-''क'' हिमाचल प्रदेश राज्य उहिमाचल प्रदेश राज्य उहिमाचल प्रदेश राज्य उहिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक प पभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक पंंंंजंींयक, वर्ग-जंींयक, वर्ग-जंींयक, वर्ग-जंींयक, वर्ग-I (राजपत्रित)े के पद (राजपत्रित)े के पद (राजपत्रित)े के पद (राजपत्रित)े के पद के के के के पभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक प पभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक प लिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियमलिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1111.... पद का नामपद का नामपद का नामपद का नाम....-------- सहायक पंजीयक । 2222.... पद (पदों) की संख्या पद (पदों) की संख्या....--------01 (एक) । पद (पदों) की संख्या पद (पदों) की संख्या 3333.... वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण....--------वर्ग-I (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) । 4444.... वेतनमानत्रवेतनमानत्रवेतनमानत्रवेतनमानत्र....--------7880-220-8100-275-10300-340-11660 रुपए। 5555.... चयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पदचयन पद अथवा अचयन पद....--------चयन। 6666.... सीधे भर्ती के लिए आयुसीधे भर्ती के लिए आयुसीधे भर्ती के लिए आयुसीधे भर्ती के लिए आयु....--------लागू नहीं। 7777.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्ह अर्ह अर्ह अर्हताएंताएंताएंताएं....--------(क) (क) (क) (क) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताएअनिवार्य अर्हताए....--------लागू नहीं। (ख) वांछनीय अर्हता(ख) वांछनीय अर्हता(ख) वांछनीय अर्हता(ख) वांछनीय अर्हता....--------लागू नहीं। 8888.... सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगकी दशा में लागू होंगकी दशा में लागू होंगकी दशा में लागू होंगीीीी या नहीं या नहीं या नहीं या नहीं....--आयुआयुआयुआयु....--------लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएंशैक्षिक अर्हताएं....--------लागू नहीं। 9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदोंं की प्रतिशतता ाले पदोंं की प्रतिशतता....--------शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। ाले पदोंं की प्रतिशतता ाले पदोंं की प्रतिशतता प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगास्थानांतरण किया जाएगास्थानांतरण किया जाएगास्थानांतरण किया जाएगा....--------अधीक्षक वर्ग-I, निजी सचिव व रीडर (राज्य उपभोक्ता आयोग) में से जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
प्रोन्नति के प्रयोजन के लिये पात्र पदधारियों अधीक्षक ग्रेड-I, निजी सचिव और रीडर (राज्य उपभोक्ता आयोग) की उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भीं कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरणस्पष्टीकरण....--------अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6833 वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।
(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पोषक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना....--------जैसी सरकार द्वारा यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना समय-समय पर गठित की जाए ।
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से जाएगाजाएगाजाएगाजाएगा....--------जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हैे।
14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएंसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं....--------लागू नहीं।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन....--------लागू नहीं।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गाें/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षाविभागीय परीक्षा....--------सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18181818.... शिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्तिशिथिल करने की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमाें के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)-3/ 2007 dated
15-02-2010 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.].
FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 15th February, 2010
No. FDS-A(3)-3/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service6834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) in Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Assistant Registrar, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2010.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
By order, ANIL KHACHI, Secretary.
_________
Annexure-"A"
RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT
REGISTAR, CLASS-I (GAZETTED), IN THE H.P. STATE CONSUMER
DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
1. Name of the Post.—Assistant Registrar 2. Number of Post(s).—1(One) 3. Classification.—Class–I (Gazetted) (Ministerial Services) 4. Scale of Pay.—Rs.7880-220-8100-275-1030-340-11660 5. Whether Selection Post or non selection post.—Selection 6. Age for direct recruitment.—Not applicable 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—(a) Essential Qualification.—Not applicable. (b) Desirable Qualification.—Not applicable 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of the promotee(s) .—Age.—Not applicable. Educational Qualifications.—Not applicable. 9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing. 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% By promotion. 11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Superintendent Grade-I, Private Secretary and Reader (State Consumer Commission) who possess three years regular service or regular combined with continuous ad hoc service rendered, if, any, in the grade:
For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible incumbents Superintendent Grade-I, Private Secretary and Reader (State Consumer Commission) without disturbing their inter-se-seniority shall be prescribed.
(1) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules; Provided that;
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6835In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad hoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:
Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation continuous ad hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R&P Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad hoc service rendered as referred to above, shall remain unchanged.
12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is
to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
6836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6837 6838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6839 6840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6841 6842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6843 6844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931 6845 6846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित