राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला वीर वीर वीर वीरवार, वार, वार, वार, 25252525 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////6666 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्मालोक निर्मालोक निर्मालोक निर्माण विभागण विभागण विभागण विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-2, 17 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)206/2009(बी)एफ (5)206/2009(बी)एफ (5)206/2009(बी)एफ (5)206/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव आरका बडयोग, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में बागथन लाणा बाका सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
239-राजपत्र/2010-25-2-2010 (6875) 6876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) सिरमौर राजगढ़ आरका बडयोग 215/58/2 0-15
215/58/3 0-5 59/2 0-7 57/2 0-13 50/1/1 0-7 50/1/3 0-8 51/2 0-7 51/4 0-5 92/1/2 0-11 कुल जोड़ किता -9 3-18
शिमला-2, 23 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)5(बी)एफ (5)5(बी)एफ (5)5(बी)एफ (5)56/20096/20096/20096/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कनोलग धन्धडेल पति तरफ सैनबाग, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर में धन्धडेल हब्बन धमून सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) सिरमौर राजगढ़ कनोलग धन्धडेल 440/19/1 0-1
पति तरफ सैनबाग 27/1 0-10
24 0-4 25/1 0-2 29 0-3 39/1 0-3 57/44/1 0-4 कुल जोड़ किता -7 1-7राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6877 शिमला-2, 17 फरवरी, 2010 संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5)(बी)एफ (5) 66/200966/200966/200966/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कल्याणा, अर्की, जिला सोलन में कुनिहार-बैन्ज की हटटी-शैली-ब्रमहपुखर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्र्वोेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियोें का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियोें और श्रमिकोें को इलाके की किसी भी भूमि मेें प्रवेश करने और सर्वेेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. भूमि का रेंेंखाक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्र्रदेश, लोक निर्माण विभाग (दक्षिण क्षैत्र), विन्टर फिल्ड, शिमला 3 में किया जा सकता हैं ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन अर्की कल्याणा 83/61/1 0-1-16 81/62/1 0-12 ुल जोड़ किता-1किता-1किता-1किता-1 1-81-81-81-8 ककककुल जोड़ ुल जोड़ ुल जोड़
शिमला-2, 17 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू (बी)एफ (5)297/2008 (बी)एफ (5)297/2008 (बी)एफ (5)297/2008 (बी)एफ (5)297/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पजैहरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में पिन्जौर-बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेनेे का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र बीघा-बिस्वा सोलन नालागढ़ पजैहरा 1063/587 0-1-0 1064/587 0-1-0 588 0-2-0 590/1 0-4-06878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 613/1 0-5-0 612/1 0-7-0 610/1 0-4-0 606 0-4-0 607/1 0-2-0 608/1 0-2-0 569/1 0-3-0 570/1 0-4-0 997/574/1 0-2-0 582/1 0-2-0 962/584/1 0-1-0 508/1 0-1-0 512/1 0-1-0 1114/513/1 0-1-0 1115/513/1 0-1-0 514/1 0-2-0 1116/518/1 0-1-0 1117/518/1 0-1-0 1132/1088/518/1 0-1-0 1131/1088/518/1 0-1-0 519/1 0-1-0 521/1 0-3-0 522/1 0-16-0 523/1 0-9-0 524/1 0-11-0 1120/985/645/1 0-0-6 1119/985/645/1 0-1-0 984/645/1 0-4-0 650/1 0-5-0 651/1 0-3-0 725/1 0-2-0 727 0-5-0 729/1 0-7-0 730/1 0-5-0 749/1 0-3-0 1122/738/1 0-8-0 739/1 0-3-0 740/1 0-4-0 742/1 0-0-5 1124/743/1 0-1-0 1123/743/1 0-2-0 1124/743/2 0-1-0 कुल जोडकुल जोडकुल जोडकुल जोड़़़़ किता-46 किता-46 किता-46 किता-46 7-8-117-8-117-8-117-8-11
शिमला-2, 17 फरवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 32/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 32/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 32/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 32/2009....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जवाहर पार्क, तहसील व जिला सोलन में सोलन राजगढ़ मिनस सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6879 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोेक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(वर्ग मीटर) सोलन सोलन जवाहर पार्क 6 15 कुल जोड़ किता-1 15
शिमला-2, 17 फरवरी, 2010
संंसंंसंंसंं0000 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 25/2009 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 25/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 25/2009 पी0बी0डव्ल्यू0 (बी0) एफ-(5) 25/2009 है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव रेडु झिडीवाला, तहसील नालागढ़, जिला सोलन मेंं पिन्जौर नालागढ़ स्वारघाट राष्ट्रीय उच्च मार्ग-21 ए को चौड़ा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोाित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोेक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड, शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र
0-3-0
(बीघा-विस्वा) मेें सोलन नालागढ़ रेडु झिडीवाला 1022/195/1 0-3-0 1171/1018/192/1 0-4-0 1014/186/1 0-15-0 1012/185 0-1-0 926/899/261/1 0-6-0 926/899/261/2 0-3-0 0-6-0 263/1 0-1-0 264/1 0-3-0 265/1 912/178/1 0-2-0 266/1 1064/1000/176/1 0-0-8 1212/1065/1000/176/1 0-0-8 1211/1065/1000/176/1 0-0-4 1213/1143/1066/1000/176/1 0-0-46880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 1214/1143/1066/1000/176/1 0-0-4 1215/1066/1000/176/1 0-1-0 1142/1066/1000/176/1 0-1-0 1144/1000/176/1 0-0-4 1067/1000/176/1 0-2-0 1068/1000/176/1 0-3-0 1147/1070/1000/176/1 0-1-0 1145/1070/1000/176/1 0-1-0 1146/1070/1000/176/1 0-4-0 1 0 6 9/1 0 0 0/ 76/1 0-2-0 1071/1000/176/1 0-4-0 163/1 0-1-0 988/165/1 0-5-0 990/166/1 0-4-0 994/168/1 0-4-0 996/169/1 0-5-0 984/146/1 0-1-0 984/146/2 0-2-0 986/147/2 0-3-0 1137/151/1 0-0-8 1159/1141/151/1 0-1-0 1139/151/1 0-1-0 1138/151/1 0-1-0 149/1 0-3-0 982/143/1 0-7-0 1038/142/1 0-4-0 141/1 0-1-0 976/129/1 0-3-0 968/125/1 0-4-0 966/124/1 0-1-0 1010/184/1 0-4-0 1178/269/1 0-0-7 1179/269/1 0-0-8 1180/269/1 0-0-12
कुल किता-50 6-7-7
शिमला-2, 22 फरवरी, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ(5)279/2007सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ(5)279/2007सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ(5)279/2007सं0 पी0बी0डव्ल्यू0(बी0)एफ(5)279/2007....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव करेडू, तहसील शिमला (शहरी), जिला शिमला मे चक्कर से न्यायिक परिसर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिानियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6881 4. अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के अधाीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।
5. भूमि रेखांक का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन सर्माहता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) विन्टर फिल्ड शिमला-3 में किया जा सकता है ।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र शिमला शिमला करेडू
(वर्ग मीटर) में 1438/3 137.36 1438/4 208.02 1441/2 72.67 1441/3 45.90 1446/1/2 40.80 1446/1/3 75.72 कुल किता-6 580.47
दिनांक शिमला-2, 22 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ(5) 209/2008(बी)एफ(5) 209/2008(बी)एफ(5) 209/2008(बी)एफ(5) 209/2008....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव हंसटाडी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला में मेहन्दली-टिक्कर सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्र्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप-तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला टिक्कर हंसटाडी 129 0-12-14 142 0-19-01 कुल किता-2 0-31-156882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931
शिमला-2, 22 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ(5) 190/2009(बी)एफ(5) 190/2009(बी)एफ(5) 190/2009(बी)एफ(5) 190/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव डिल्वी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में नैहरा घाटी बडेव सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई डिल्वी 340 00-08-71 कुल किता-1 00-08-71
शिमला-2, 22 फरवरी, 2010
संख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपीसंख्याःपी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5)124/2009डब्लयू(बी)एफ(5)124/2009डब्लयू(बी)एफ(5)124/2009डब्लयू(बी)एफ(5)124/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव थाना, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला में बेघार थाना सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6883 विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला टिक्कर थाना 453 0-02-58 240 0-05-70 65 0-03-41 314 0-3-52 कुल किता-4 0-15-11
शिमला-2, 22 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5) 207/2डब्लयू(बी)एफ(5) 207/2डब्लयू(बी)एफ(5) 207/2डब्लयू(बी)एफ(5) 207/2009009009009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गुम्मा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में गुम्मा बखेाल सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाषित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला कोटखाई गुम्मा 630 0-00-88 632 0-04-83 कुल किता-2 00-05-71
शिमला-2, 23 फरवरी, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू.... (बी)एफ(5) 194/2009(बी)एफ(5) 194/2009(बी)एफ(5) 194/2009(बी)एफ(5) 194/2009....--------यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भूई, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश 6884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्श प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला उप तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0) में शिमला ठियोग भूई 110 0-01-28 60 0-02-87 57 0-00-12 180/56 0-03-40 54/2 0-00-59 55 0-00-52 58 0-01-66 59 0-02-18 181/56 0-18-84 61 0-01-90 111 0-00-87 107/1 0-01-78 107 0-15-40 कुल किता-13 कुल किता-13 कुल किता-13 कुल किता-13 0-51-410-51-410-51-410-51-41
शिमला-2, 23 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)198(बी)एफ (5)198(बी)एफ (5)198(बी)एफ (5)198/2009/2009/2009/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव छुपाडी, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला में रोहड़ू-पारसा-छुपाडी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) विन्टर फिल्ड, शिमला-3 के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) शिमला रोहड़ू छुपाडी 801 00-32-27 814 00-14-04 कुल किता-2 00-46-31राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6885 शिमला-2, 23 फरवरी, 2010 संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)197(बी)एफ (5)197(बी)एफ (5)197(बी)एफ (5)197/2009/2009/2009/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कम्बल, काशना व कलावन तहसील ठियोग, जिला शिमला में नैनो कुठार-वासाधार सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) शिमला ठियोग कम्बल 218 00-08-79 287 00-05-64 225 00-00-91 280 00-01-69 312 00-03-46 324 00-04-72 337 00-01-36 375 00-03-64 311 00-03-09 338 00-03-96 389 00-02-84 391 00-00-90 कुल किता-12 00-41-00 शिमला ठियोग काशना 323 00-03-06 386 00-02-35 391 00-02-23 324 00-04-59 392 00-06-50 439 00-02-65 कुल किता-6 00-21-38 शिमला ठियोग कलावन 504 00-01-35 510 00-05-49 511 00-04-91 कुल किता-3 0-11-756886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931
शिमला-2, 23 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)100(बी)एफ (5)100(बी)एफ (5)100(बी)एफ (5)100/2009/2009/2009/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पनेहल, उप तहसील ननखड़ी, जिला शिमला में ननखड़ी-देलठ सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) शिमला ननखड़ी पनेहल 25/1 0-01-26 31 0-03-77 56 0-04-93 57 0-02-24 60 0-01-02 95 0-01-87 98 0-02-40 104/1 0-04-12 113 0-02-04 256 0-01-26 कुल किता-10 0-24-91
शिमला-2, 23 फरवरी, 2010
संख्या पीसंख्या पीसंख्या पीसंख्या पी....बीबीबीबी....डब्लयूडब्लयूडब्लयूडब्लयू....(बी)एफ (5)210(बी)एफ (5)210(बी)एफ (5)210(बी)एफ (5)210/2009/2009/2009/2009....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पोहल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में गुम्मा-बखोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी मेें निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम मेें कार्यरत सभी अधिकारियोें उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6887 4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (द0 क्षेत्र) शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र(विघा विस्वा) शिमला कोटखाई पोहल 138 0-08-03 150 0-00-88 267 0-03-58 313/1 0-02-08 347 0-05-87 412 0-07-11 413 0-04-56 553 0-01-97 554 0-01-67 555 0-01-10 638 0-02-32 675 0-01-36
कुल किता-12 00-40-53
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
------- ------- ------- -------
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Rajesh Kumar, aged 25 years s/o Shri Narain Dass, r/o Village Bala, P.O. Dahad, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) , India.
2. Smt. Meena Kumari, aged 24 yrs. d/o Shri Mahant Ram, Caste Rajpoot, r/o Village Samleta, P.O. Matla, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) India . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).
Shri Rakesh Kumar, aged 25 years s/o Shri Narain Dass, r/o Village Bala, P.O. Dahad, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) India and Smt. Meena Kumar, aged 24 yrs. d/o Shri Mahant Ram Caste Rajpoot, r/o Village Samleta, P.O. Matla, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) India have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2010 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 30-7-2009 at Shiv Mandir, Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
6888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on before 16-3-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 22-1-2010 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
_________
No. DCDRF/UNA/2010/- Before the District Consumer Disputes Redresal Forum, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.) Camp at Ghumarwin
C.C No. 46/2008.
Proclamation for disposal of complaint under section 12 of Consumer Protection Act,
1986.
In the matter of :
Shri Lekh Ram . . Complainant.
Versus
M/s Anusha Enterprises & Ors. . . Opposite Party.
Notice to :—
OP-1. M/s Anusha Enterprises Office, Block-Flat No. 111, Sai Krupa Apts. Madinaguda, Chandanagar, Hydrabad through its Manager Mr. K. Rao.
Whereas a complaint has been filed by the complainant against you under section 12 of the Consumer Protection Act, 1986. This Forum is satisfied that you cannot be served through ordinary way and you are evading the service of summons intentionally. You are hereby required to give your version of the case in the form of the written reply on 6-4-2010 at 10.00 A.M. in the Court Room of the Sub-Divisional Magistrate (SDM) Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.). You must also be prepared to produce all the documents upon which you are intend to rely in support of your version of the fixed date of hearing.
Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the case shall be heard in your absence.
By order of this Forum
Issued today on dated 21-1-2010 under my hand and seal of this Forum.
Seal. D. D. SHARMA, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Hamirpur, Bilaspur & Una, District Una (H. P.).
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6889 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेशश्री शंकर सिंह पुत्र स्व0 श्री खजाना राम, निवासी नालग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
स्चिव, ग्राम पंचायत बरमाण्ण, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री शंकर सिंह पुत्र स्व0 श्री खजाना राम, निवासी नालग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दायर किया है जिसमें उसने अनुरोध किया है कि उसके पिता सव0 श्री खजाना राम की मृत्यु तिथि 10-4-1991 नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब दर्ज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त वर्णित मृत्यु तिथि को नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 11-3-2010 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त मृत्यु के बारे में कोई आपत्ति प्राप्त न हुई तो यह समझा जाएगा कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु बारे किसी को एतराज न है तथा इसे नगर पालिका/ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।
--------
ब अदालत श्री रविन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार-कम-कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल स्थिित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री विपन कुमार, वासी टीका लोहारली, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला . . प्रार्थिन। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा।
प्रार्थिया श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री विपन कुमार, वासी टीका लोहाली, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में अपने पुत्र कनव (Kanav) की जन्म तिथि 14-11-2003 पंजीकरण बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया ने इस बारे अपना शपथ-पत्र पंचायत का जन्म सूचना प्रपत्र भी पेश किया है।
इस इश्तहार द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस न्यायालय में पेश होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद में आने पर कोई एतराज/उजर मान्य न होगा। बाद में नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जाएंगे।6890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 आज दिनांक 22-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत से जारी हुआ। मोहर।
रविन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री देव राज शर्मा, नायब तहसीलदार-कम-कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल स्थिित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री श्रवण सिंह, वासी टीका मथोहल, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला . . प्रार्थी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
. .प्रत्यार्थी। जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा।
प्रार्थी श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री श्रवण सिंह, वासी टीका मथोहल, तप्पा व सब तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री बेबी की जन्म तिथि 13-3-2008 पंजीकरण बारे प्रार्थना-पत्र दायर किया है। प्रार्थी ने इस बारे अपना शपथ-पत्र प्रमाण-पत्र व पंचायत का जन्म सूचना प्रपत्र भी पेश किया है। इस इश्तहार द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को इस न्यायालय में पेश होकर अपना बजर/एतराज पेश कर सकता है। बाद में आने पर कोई उजर/एतराज मान्य न होगा। बाद में नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 16-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी ढटवाल स्थित बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री अभिषेक जैन, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश जेर धारा (6)(2)(ए) आफ पब्लिक नोटरी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला हमीरपुर में पब्लिक नोटरी नियुक्त करने बारे।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अधिवक्ताओं ने पब्लिक नोटरी की नियुक्ति हेतु इस कार्यालय में जिला सत्र न्यायाधीश के माध्यम से आवेदन-पत्र दाखिल किया है किए हैं। पब्लिक नोटरी जिला हमीरपुर में नियुक्त होने हैं। अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें निम्नलिखित अधिवक्ताओं के पब्लिक नोटरी नियुक्त होने में कोई आपत्ति हो तो वह 14 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें। इसके उपरान्त कोई आपत्ति नहीं सुनी जाएगी।
1. श्री विजय कुमार शर्मा 2. श्री मूल राम शर्मा 3. श्री मदन लाल चौहानराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6891 4. श्री पंकज भारद्वाज 5. श्री बलदेव सिंह फूल 6. श्री संजीव सिंह 7. श्री वासुदेव शर्मा 8. श्री राजीव सोनी 9. श्री राज कुमार 10. श्री वलराज सिंह ठाकुर 11. श्री विश्वजीत शर्मा 12. श्री करूनेश ठाकुर 13. श्री रणवीर सिंह 14. श्रीमती रेखा शर्मा 15. श्री बिशन दत्त कौशल 16. श्री प्रवीन कुमार 17. श्रीमती सुशील कुमार 18. श्रीमती स्नेह लता 19. श्रीमती वनिता शर्मा 20. श्री मोहिन्द्र पाल शर्मा 21. श्री रूप लाल 22. श्रीमती वीरता वर्मा 23. श्री मोहिन्द्र ंिसंह ठाकुर
आज दिनांक...........................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
अभिषेक जैन, भा0 प्र0 से0, जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 02/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 68, खतौनी नं0 280, ता 282, खसरा नं0 776, 825, 833, 841, 771, 832, कित्ता-6, रकबा तादादी 0-04-94 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2004-05.
6892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 03/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 70, खतौनी नं0 292, ता 294, खसरा नं0 719, 853, 843, कित्ता-3, रकबा तादादी 0-02-72 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुदा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6893 ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 04/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह पुत्र सिद्धू, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. करतार सिंह पुत्र महतावा पुत्र टोडर सभी निवासी धीरा, सव-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 22, खतौनी नं0 54, ता 56, खसरा नं0 498, 368, 399, 406, 441, 492, 536, 611, 711, 731, 734, 852, 860, 880, 908, 338, 407, 491, 535, 722, 732, 735, 853, 879, 909, कित्ता-25, रकबा तादादी 0-44-72 है0 स्थित मुहाल रुमेहड़, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ................. 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 05/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। 6894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 67, खतौनी नं0 276, ता 279, खसरा नं0 84, 98, 99, 106, 108, 696, 714, 82, 109, 713, 85, 107, 709, 715, 100, 104, 105, 110, 119, 702, 707, 708, 712, कित्ता-23, रकबा तादादी 0-36-03 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2004-05.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 06/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां परसी उपनाम परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम, 25, विक्रान्त, 26. विशाल पुत्रान, 27. कुमारी रेणू पुत्री रमेश चन्द, 28. अर्जुन सिंह, 29. गगन सिंह, 30. हरीष चन्द पुत्र मातवर सभी निवासी धीरा, सव-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 27, खतौनी नं0 66, ता 67, खसरा नं0 1259, 1260, 1261, 1265, 1258, 1262, 1263, 1264, 1266, कित्ता-9, रकबा तादादी 1-69-01 है0 स्थित मुहाल थलेहड़, मौजा गगल, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2005-06.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6895 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ............. 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 07/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह पुत्र सिद्धू, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. करतार सिंह पुत्र महतावा पुत्र टोडर सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, . . प्रतिवादीगण। हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 65, खतौनी नं0 271, ता 274, खसरा नं0 127, 147, 692, 694, 723, 725, 767, 811, 836, 126, 146, 148, 693, 724, 814, 839, 695, 813, कित्ता-18, रकबा तादादी 0-41-30 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2004-05.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ............. 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 08/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान,3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 23, खतौनी नं0 57, ता 61, खसरा नं0 421, 616 631, 714, 400/1, 415, 437, 494, 668, 729, 416, 436, 651, 665, 739, 435, 495, 653, 723, 730, 736, 389, 424, 652, 737, 738, कित्ता-26, रकबा तादादी 0-17-92 है0 स्थित मुहाल रुमेहड़, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 09/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 16. सरेष्ठा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6897 17. ललिता देवी पुत्रियां परसी उपनाम परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम, 25, विक्रान्त, 26. विशाल पुत्रान, 27. कुमारी रेणू पुत्री रमेश चन्द, 28. अर्जुन सिंह, 29. गगन सिंह, 30. हरीष चन्द पुत्र मातवर सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 21, खतौनी नं0 53, खसरा नं0 465, 504, 508, 622, कित्ता-4, रकबा तादादी 1-22-73 है0 स्थित मुहाल रुमेहड़, मौजा धीरा, सव-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ............. 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 10/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 55, ता 58, खसरा नं0 79, 120, 82, 122, 77, 118 कित्ता-6, रकबा तादादी 0-08-86 है0 स्थित मुहाल कोहाणा, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2003-04.
6898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ............. 2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 11/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 16. सरेष्ठा, 17. ललिता देवी पुत्रियां परसी उपनाम परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम, 25, विक्रान्त, 26. विशाल पुत्रान, 27. कुमारी रेणू पुत्री रमेश चन्द, 28. अर्जुन सिंह, 29. गगन सिंह, 30. हरीष चन्द पुत्र मातवर सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
. . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 14, खतौनी नं0 61, ता 62 खसरा नं0 1334, 1392, 1488, 1333, 1362/1, 1395, 1487, 1489, कित्ता-8, रकबा तादादी 3-10-44 है0 स्थित मुहाल भदरोल, वूहला मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ........... 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6899 ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 12/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, 19. शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 63, ता 67, खसरा नं0 457, 614, 493, 565, 639, 676, 724, 371, 394, 482, 613, 638, 677, 710, 370, 417, 615, 385, 496, 540, 588, 669, 681, कित्ता-23, रकबा तादादी 0-22-98 है0 स्थित मुहाल रुमेहड़, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 13/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. करतार सिंह पुत्र महतावा पुत्र टोडर सभी निवासी धीरा, सव-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . प्रतिवादीगण। प्रदेश 6900 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 24, खतौनी नं0 52, ता 54, खसरा नं0 80, 90, 124, 81, 89, 123, 91, कित्ता-7, रकबा तादादी 0-10-90 है0 स्थित मुहाल कोहाणा, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2003-04.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ........... 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 14/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. पंकज कुमार, 2. विवेक कुमार पुत्रान, 3. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 4. रघूवीर सिंह पुत्र, 5. शकुन्तला देवी पुत्री, 6. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 7. कोशल्या देवी विधवा प्रताप सिंह, 8. सुरक्षा देवी, 9. पवना देवी, 10. वीना देवी पुत्रियां प्रताप सिंह, 11. मदन, 12. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 13. ओंकार चन्द, 14. सुरेश चन्द, 15. नरेश कुमार पुत्रान, 16. सरेष्ठा देवी, 17. ललिता देवी पुत्रियां जगतम्वा देवी विधवा परस राम, 18. रजनीश कुमार पुत्र, शिवानी पुत्री, 20. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 21. सतीश कुमार पुत्र, 22. स्वर्णा देवी, 23. नीलम देवी पुत्रियां, 24. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण। मुकद्दमा तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 69, खतौनी नं0 283, ता 291, खसरा नं0 142, 711, 697, 710, 716, 810, 135, 140, 698, 718, 722, 765, 768, 138, 141, 717, 720, 809, 815, 137, 139, 721, 738, 690, 136, कित्ता-25, रकबा तादादी 0-36-84 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6901 आज दिनांक ......... 2010 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 01/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. दलीप चन्द, 2. कुमेर चन्द पुत्रान विधू, 3. विमला देवी पत्नी जन्म सिंह, 4. कंचन सिंह पुत्र, 5. जितेन्द्र सिंह पुत्रान, 6. किरन पुत्री जन्म सिंह, 7. कान्ता देवी पत्नी प्रकाश चन्द, 8. मोनिका, 9. रंजू, 10. रीतू, 11. दीक्षा, 12. अनु पुत्रियां प्रकाश चन्द, 13. सन्तोष कुमारी पुत्री, 14. कुलदीप सिंह, 15. विरेन्द्र कुमार, 16. मनमोहन सिंह पुत्रान, 17. विमला देवी विधवा हुक्मी, 18. रतन चन्द, 19. महाल चन्द, 20. लेख राज, 21. ईशवर दास पुत्रान कनाहकड़ा, 22. मिलाप चन्द पुत्र प्रभू, 23. कमल सिंह पुत्र मिलाप चन्द, 24. स्वरूप सिंह, 25. रूप सिंह, 26. राज कुमार पुत्र दुनिया, 27. विक्रमी देवी विधवा मेहर सिंह, 28. अशोक कुमार, 29. सुरिन्द्र कुमार पुत्रान, 30. नीलम देवी पुत्री, 31. सुती देवी विधवा प्यार सिंह, 32. सन्धी देवी पत्नी कशमीर सिंह, 33. जगदेव सिंह, 34. हरवंस सिंह पुत्रान, 35. सुनीता देवी पुत्री कशमीर सिंह, 36. कपिल पुत्र, 37. मीना, 38. नीशा, 39. रजनी पुत्रियां, 40. रूमा देवी विधवा विशम्भर सिंह, 41. हरनाम सिंह, 42. जीत सिंह पुत्र धर्म सिंह, 43. कुशल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, 44. सुशील चन्द, 45. नसीव चन्द, 46. विनोद कुमार, 47. सुनील कुमार पुत्रान, 48. विद्या देवी विधवा जै सिंह, 49. विक्रान्त, 50. विशाल पुत्रान, 51. कु0 रेणू पुत्री रमेश चन्द, 52. अर्जुन सिंह, 53. गगन सिंह, 54. हरीष चन्द पुत्रान मातवा, 55. पंकज कुमार, 56 विवेक कुमार पुत्रान, 57. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 58. रघूवीर सिंह पुत्रान, 59. शकुन्तला देवी पुत्री, 60. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 61. कोशल्या देवी, 62. सुरक्षा देवी, 63. पवना देवी, 64. वीना देवी पुत्रियां, 65. मदन, 66. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 67. करतार सिंह पुत्रान महतावर, 68. ओंकार चन्द, 69. सुरेश चन्द, 70. नरेश कुमार पुत्रान, 71. सरेष्ठा देवी, 72. ललिता देवी पुत्रिया, 73. रजनीश कुमार पुत्र, 74. शिवानी पुत्री, 75. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 76. सतीश कुमार पुत्र, 77. स्वर्णा देवी, 78. नीलम देवी पुत्रियां, 79. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा सभी निवासी धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल . . प्रतिवादीगण। प्रदेश
मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 66, खतौनी नं0 275, खसरा नं0 968, कित्ता-...., रकबा तादादी 0-12-75 है0 स्थित मुहाल वलोटी, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2004-05.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 ब अदालत श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
मिसल नं0 15/2009 एन0टी0डी0 तारीख पेशी 26-03-2010.
पुष्पा देवी आदि बनाम पंकज कुमार आदि ।
सर्वश्री/श्रीमती 1. दलीप चन्द, 2. कुमेर चन्द पुत्रान विधू, 3. विमला देवी पत्नी जन्म सिंह, 4. कंचन सिंह पुत्र, 5. जितेन्द्र सिंह पुत्रान, 6. किरन पुत्री जन्म सिंह, 7. कान्ता देवी पत्नी प्रकाश चन्द, 8. मोनिका, 9. रंजू, 10. रीतू, 11. दीक्षा, 12. अनु पुत्रियां प्रकाश चन्द, 13. सन्तोष कुमारी पुत्री, 14. कुलदीप सिंह, 15. विरेन्द्र कुमार, 16. मनमोहन सिंह पुत्रान, 17. विमला देवी विधवा हुक्मी, 18. रतन चन्द, 19. महाल चन्द, 20. लेख राज, 21. ईशवर दास पुत्रान कनाहकड़ा, 22. मिलाप चन्द पुत्र प्रभू, 23. कमल सिंह पुत्र मिलाप चन्द, 24. स्वरूप सिंह, 25. रूप सिंह, 26. राज कुमार पुत्र दुनिया, 27. विक्रमी देवी विधवा मेहर सिंह, 28. अशोक कुमार, 29. सुरिन्द्र कुमार पुत्रान, 30. नीलम देवी पुत्री, 31. सुती देवी विधवा प्यार सिंह, 32. सन्धी देवी पत्नी कशमीर सिंह, 33. जगदेव सिंह, 34. हरवंस सिंह पुत्रान, 35. सुनीता देवी पुत्री कशमीर सिंह, 36. कपिल पुत्र, 37. मीना, 38. नीशा, 39. रजनी पुत्रियां, 40. रूमा देवी विधवा विशम्भर सिंह, 41. हरनाम सिंह, 42. जीत सिंह पुत्र धर्म सिंह, 43. कुशल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, 44. सुशील चन्द, 45. नसीव चन्द, 46. विनोद कुमार, 47. सुनील कुमार पुत्रान, 48. विद्या देवी विधवा जै सिंह, 49. विक्रान्त, 50. विशाल पुत्रान, 51. कु0 रेणू पुत्री रमेश चन्द, 52. अर्जुन सिंह, 53. गगन सिंह, 54. हरीष चन्द पुत्रान मातवर, 55. पंकज कुमार, 56 विवेक कुमार पुत्रान, 57. सुदेश कुमारी विधवा अशोक कुमार, 58. रघूवीर सिंह पुत्रान, 59. शकुन्तला देवी पुत्री, 60. सैना देवी विधवा अमर सिंह, 61. कोशल्या देवी, 62. सुरक्षा देवी, 63. पवना देवी, 64. वीना देवी पुत्रियां, 65. मदन, 66. राजीव पुत्रान प्रताप सिंह, 67. करतार सिंह पुत्रान महतावा, 68. ओंकार चन्द, 69. सुरेश चन्द, 70. नरेश कुमार पुत्रान, 71. सरेष्ठा देवी, 72. ललिता देवी पुत्रिया, 73. रजनीश कुमार पुत्र, 74. शिवानी पुत्री, 75. अरुणा देवी विधवा सरवण कुमार पुत्र, सन्त राम, 76. सतीश कुमार पुत्र, 77. स्वर्णा देवी, 78. नीलम देवी पुत्रियां, 79. कमला देवी विधवा सन्त राम पुत्र वूटा, 80. विमला देवी पत्नी हुक्मी, 81. सुभाष चन्द, 82. रवि चन्द, 83. रंजीत सिंह पुत्रान, 84. किरणी विधवा गौरी राम पुत्र सीहणू, 85. अंधीर सिंह सभी निवासी धीरा, . . प्रतिवादीगण। सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 17, खतौनी नं0 46, खसरा नं0 552, 617, कित्ता-2, रकबा तादादी 0-05-63 है0 स्थित मुहाल रुमेहड़, मौजा धीरा, सब-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जमाबन्दी वर्ष 2006-07.
उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे नौकरी पेशा या शादीशुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा यकीन हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।
अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 26-3-2010 को प्रात 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक ......... 2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। मनोज कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता धीरा, (द्वितीय श्रेणी),
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6903 ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
जीवन दास पुत्र श्री नरतन, निवासी गांव कासरिम, डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
जन्म एवं मृत्यु अधिनियम,1969 की धारा 13 (3) के अधीन पंजीकरण करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए कर्ण नेगी पुत्र श्री मुरब ढावा, निवासी गांव कासरिम, डाकघर हुरी, तहसील निचार का नाम ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज करने बारे श्री जीवन दास पुत्र श्री नरतन, निवासी गांव कासरिम, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से प्रापत हुआ है जिसमें गुजारिश की है कि उनका पोता कर्ण नेगी पुत्र श्री मुरब ढावा जिस की जन्म तिथि 4 जून 2005, है का नाम माता-पिता के घर से बाहर रहने के कारण ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सके हैं। अतः प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत यांगपा को कर्ण नेगी पुत्र श्री मुरब ढावा का पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।
अतः आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक की पोते कर्ण नेगी पुत्र श्री मुरब ढावा का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 मार्च, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक के पोते का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत यांगपा में दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6 फरवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
--------- ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
सुनील दत्त पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बाबत नाम दरूस्ती बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त सुनील दत्त पुत्र श्री राम चन्द्र, निवासी गांव पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर से बराए अपने नाम की दरूस्ती करने बारे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख तथा स्कूल के अभिलेख में सुनील दत्त पुत्र राम चन्द्र दर्ज है जोकि सही व दरूस्त है लेकिन पंचायत अभिलेख में सुनील दत्त की जगह जय भारत पुत्र श्री राम चन्द्र दर्ज है जोकि गलत है। 6904 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 अतः आम जनता का इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदक का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दरूस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 मार्च, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदक का नाम ग्राम पंचायत पौण्डा के अभिलेख में दरूस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 6 फरवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
---------
ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
छेरिंग डोलमा पुत्री श्री नरगू सैन, गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
पुनः नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज करने बारे।
उपरोक्त दरख्वास्त बराए अपना नाम पुनः ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज करने बारे छेरिंग डोलमा पुत्री श्री नरगू सैन, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने गुजारिश की है कि उनकी शादी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी गांव चिन्तपुर्णी, तहसील अम्ब, जिला ऊना के साथ वर्ष 1994 में हुई थी तथा शादी के बाद नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख से काट दिया गया था। इससे पहले कि ग्राम पंचायत चिन्तपुर्णी में उनका नाम दर्ज होता उनके पति लापता हो गए तथा अब तक उनका पता नहीं चला है। पति के लापता होने के बाद अब वह अपने मायके ग्राम पानवी में ही रहती है, इसलिए अपना नाम पुनः ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थीया ने अनुरोध किया है कि सचिव ग्राम पंचायत पानवी को उनका नाम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जाएं।
अतः आम जनता का इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पुनः दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15 मार्च, 2010 को प्रातः 10 बजे तक असालतन या वकालतन हजा अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा आवेदिका का नाम ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पुनः दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6 फरवरी, 2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डल दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6905 ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 .............. तारीख पेशी 11-3-2010.
श्री शूभकरण पुत्र श्री भूरि सिंह, निवासी कुन, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।
बनाम
सर्वश्री/श्रीमती 1. संजय कुमार, 2. —ष्ण चन्द, 3. ओम प्रकाश, 4. धुघी देवी, 5. भूपेन्द्र कुमार, 6. गगन कुमार, 7. चन्द्रकांता, 8. रिता देवी, 9. भागां देवी, 10. नरेश कुमार सभी निवासी लसराणा, डाकघर सन्धोल, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण। विषय.-तकसीम भूमि खाता नं0/खतौनी नं0 42/104, कुल कित्ता 8, रकबा 0-15-39 है0, वाक्या मुहाल लसराणा/6, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
उपरोक्त मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इनको बार-बार समन करने पर भी यह हाजिर अदालत नहीं हो पा रहे हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण की तलवी हेतु इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 में बराए प्रकाशन हेतु भेजा जाता है तथा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 11-3-2010 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर मुकद्दमें की पैरवी करें। वसूरत गैर-हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 28-1-2010 को जारी हुआ। मोहर। नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : नाम दरूस्ती तारीख पेशी 18-3-2010.
श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी कुन, डाकघर टौरखोला, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम। श्री ज्ञान चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल कुन के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम चमारू लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम सोहन सिंह है। इसकी दरूस्ती के आदेश चाहे हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरूस्ती करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 18-3-2010 6906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।
यह इश्तहार आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश किस्म मुकद्दमा.--पंचायत रिकार्ड में नाम दर्ज करने बारे।
श्री संजीव कुमार पुत्र श्री निरमू राम, निवासी ठाड़ी रावत, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. प्रतिवादी। उपरोक्त प्रार्थी ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त गुजार रखी है जिसमें लिखा है कि प्रार्थी काफी लम्बा अरसा से पंजाब में मेहनत मजदूरी करने गया था जिसकी वजह से वह अपने सुपुत्र लक्की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुडू के रिकार्ड मंें दर्ज नहीं करवा सका तथा अब करवाना चाहता है। प्रार्थी के सुपुत्र लक्की की जन्म तिथि 20-12-2004 है।
अतः सर्वसाधारण जनता को राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के सुपुत्र लक्की की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुडू के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई अपत्ति हो तो वह दिनांक 12-3-2010 या इससे पूर्व अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर व एतराज पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। र्वाही आज दिनांक 10-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश।
-------- ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री दविन्द्र पुत्र स्व0 श्री बालक राम, ग्राम मानल, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6907 आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. श्री दविन्द्र पुत्र स्व0 श्री बालक राम, ग्राम मानल, ग्राम पंचायत सरोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपनी पुत्री समृति जिसकी जन्म तिथि 19-11-2007 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सरोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मुकेश पुत्र श्री ज्ञान चन्द, ग्राम देहना, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने स्वयं अपना नाम मुकेश जिसकी जन्म तिथि 19-1-1979 व सुषमा की जन्म तिथि 4-2-1980 की है तथा ज्ञान चन्द जिसकी जन्म तिथि 28-12-1960 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चियोग में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री बाला राम पुत्र श्री मेहर सिंह, ग्राम शिली मेहला, ग्राम पंचायत सतोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। 6908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बाला राम पुत्र श्री मेहर सिंह, ग्राम शिली मेहला, ग्राम पंचायत सतोग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपने पुत्र दुर्गा सिंह जिसकी जन्म तिथि 27-10-1988 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत सतोग में दर्ज करनवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जैस राम, ग्राम चनावग, ग्राम पंचायत वाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जैस राम, ग्राम चनावग, ग्राम पंचायत वाघी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपीे पुत्री अलीशा नेगी जिसकी जन्म तिथि 22-6-2006 की है को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बाघी में दर्ज करनवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------ ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती सुनपा देवी शाक्या पत्नी श्री बंसी लाल, ग्राम कदरोण, ग्राम पंचायत बलग, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थिया। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6909 आवेदन-पत्र नाम की दरुस्ती बारे। श्रीमती सुनपा देवी शाक्या पत्नी श्री बंसी लाल, ग्राम कदरोण, ग्राम पंचायत बलग, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपना नाम बीना देवी से दरुस्त करके सुनपा देवी रखने बारे परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत बलग में दरुस्ती करके सुनपा देवी दर्ज करने बारे आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री नरायण सिंह पुत्र स्व0 श्री जीवा राम, ग्राम सागटी, ग्राम पंचायत धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला . . प्रार्थी। शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री नरायण सिंह पुत्र स्व0 श्री जीवा राम, ग्राम सागटी, ग्राम पंचायत धमान्दरी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपीे पुत्री पायल जिसकी जन्म तिथि 21-1-2005 तथा पलक जुड़वा पुत्री की जन्म तिथि 21-1-2005 को परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत धमान्दरी में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
------
ब अदालत श्री मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती आगमो पत्नी स्व0 श्री मीन्जू नेगी, ग्राम प्रेमघाट तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी। 6910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती आगमो पत्नी स्व0 श्री मीन्जू नेगी, ग्राम प्रेमघाट तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अपीे पुत्री तैन्जीन यूडोन जिसकी जन्म तिथि 14-5-2000 की है को परिवार रजिस्टर नगर परिषद् ठियोग में दर्ज करवाने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारा किसी व्यक्ति अथवा रिश्तेदार को कोई एतराज हो जो वह दिनांक 12-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। मनोज चौहान, उपमण्डल दण्डाधिकारी, ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री बी0 आर0 कमल (हि0 प्र0 से0) मैरिज आफिसर, रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 1. श्री मान सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी चिचवाड़ी (रोहल), तहसील चिड़गांव जला शिमला (हि0 प्र0)।
2. अनिता देवी पुत्री श्री राम दयाल, निवासी देवनाड़ी तहसील चिड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थन-पत्र जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954.
उपरोक्त मुकद्दमा में श्री मान सिंह व कुमारी अनिता देवी ने जेर धारा 15 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र बाबत विवाह इस न्यायालय में दिनांक 2-2-2010 को पेश किया है कि वे दोनों उक्त एक्ट के तहत विवाह करना चाहते हैं।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष को उपरोक्त फ्रिकैन के आपसी विवाह पर कोई एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश कर सकता है अन्यथा वादीगण का विवाह पंजी—त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 4-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। बी0 आर0 कमल, मैरिज आफिसर,
रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6911
PROCLAMATION UNDER ORDER 5, RULE 20 CPC
IN THE COURT OF ASSISTANT COLLECTOR Ist GRADE SOLAN (L.R.O.)-cum-
TEHSILDAR SOLAN, TEHSIL & DISTRICT SOLAN H. P.
Case No. 12/13-B of 2K8
Case title.— 1. Smt. Anal w/o Shri Pushpender Singh
2. Karam Singh son of Shri Pushpender Singh, r/o Salogra, Tehsil & District Solan . .Applicants.
H. P.
Vs.
Smt Praksh Flora w/o Shri Surender Singh, r/o Salogra, Tehsil & District Solan H. P. etc.
. . Respondents.
Application under Section 58 of HP Land Reforms & Tenancy Act for the correction of revenue entries qua the possession of land comprised in khata/khatauni No. 65/185 & 66/186 kh Nos. 542/489/403/338 &543/489/403/338 kitas 2 measuring 2-16 bighas situated at mauja Salogra, Tehsil Solan, Himachal Pradesh.
Notice against Respondent :
Smt. Parkash Flora w/o Shri Surender Singh, r/o Salogra, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.
Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of the court that above named respondent avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation under Ordeer 5 Rule 20 CPC is hereby issued against him/them to appear in this court on 8-3-2010 at 2.00 PM to defend the case personally or through an authorized agent or pleader failing which exparte proceedings will be taken against him/them.
Given under my hand and seal of the court this 23rd day of January, of 2010.
Seal.
Sd/-
Assistant Collector Ist Grade (LRO),
Solan.
————
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश
अभियोग संख्या 07/9 आफ 2009.
श्रीमती कान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री राम रतन पुत्र शिरा, निवासी ग्राम डगराह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
श्री दया राम पुत्र परमा नन्द व 12 अन्य निवासी ग्राम शिचडा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश 6912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 दरख्वास्त जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम बावत तकसीम अराजी खाता खतौनी नं0 28/34 मिन खसरा नं0 628/571 कित्ता एक संख्या तादादी 13-13 बीघा वाका मौजा शिचडा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन।
नोटिस बनाम :
श्री शेर सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम शिचडा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त प्रतिवादी श्री शेर सिंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम शिचडा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त अभियोग तकसीम में कई बार समन जारी किए गए परन्तु तामील नहीं हो रही है। जिससे इस न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादी श्री शेर सिंह पर समन की तामील आसान तरीके से होनी सम्भव नहीं है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से प्रतिवादी श्री शेर ंिसंह पुत्र श्री शिव राम, निवासी ग्राम शिचडा, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर मुकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा अदम हाजरी गैर हाजरी में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 18-1-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया है।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, कण्डाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। --------
सिसिसिसिंंंंचचचचाई एवाई एवाई एवाई एवं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभागं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचनाएं
शिमला-171002, 24 फरवरी, 2010
ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सिसिसिसिंंंंचाईचाईचाईचाई 11-14/2009-का11-14/2009-का11-14/2009-का11-14/2009-कांंंंगगगगडा़डा़डा़डा़....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नगरोटा वगवां तहसील व जिला कांगडा़ में सीवरेज पम्प हाऊस नगरोटा शहर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूिम उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।
2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भ-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगडा़ कांगडा़ नगरोटा वगवां/564 2555 0-01-38 है0राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 6913 शिमला-171002, 24 फरवरी, 2010 ससससंंंंख्ख्ख्ख्यायायाया सिसिसिसिंंंंचाईचाईचाईचाई 11-111-111-111-15555/2009-का/2009-का/2009-का/2009-कांंंंगगगगडा़डा़डा़डा़....----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल हटवास, तहसील व जिला कांगडा़ में ओवर हैड टैंक पेयजल योजना हटवास के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूिम उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2.... भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भ-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है ।
3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा नं0 क्षेत्र/हैक्टेयर में कांगडा़ कांगडा़ हटवास खास/563 442/1 0-01-14 है0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव।
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वन विभागवन विभागवन विभागवन विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002
संसंसंसंख्याख्याख्याख्या एफ एफ एफ एफ....एफएफएफएफ....ईईईई....-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ-बी-एफ((((12121212))))-2/99-2/99-2/99-2/99....----हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः उप-महाल बैनमोर, तहसील शिमला (शहरी), जिला शिमला, हि0प्र0 के शिमला नगर में वन क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि अर्जित करने हेतु निम्नलिखित विनिर्दिष्ट भूमि नहीं चाहिए।
अतः अब राज्यपाल हिमाचल प्रदेश भू-अर्जन अधिनियम-1894 की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ.एफ.ई.- बी-एफ(12)-2/99 दिनांक, 6-9-2006, जिसके द्वारा उप-महाल बैनमोर तहसील शिमला (शहरी), जिला शिमला हि0प्र0, के उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी की गई है, में से निम्नलिखित भूमि जिसका पंचाट घोषित हो चुका है, परन्तु प्रतिपूर्ति राशि भूमि मालिक द्वारा स्वीकार नहीं की गई है एवं जिसका औपचारिक/प्रतीकात्मक (formal/symbolic) कब्जा वन विभाग का है, पर वास्तविक कब्जा भूमि मालिक का है, भूमि अर्जन कार्यवाही को प्रशासकीय कारणों से सहर्ष वापिस लेते हैं।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
जिला तहसील उप-महाल खसरा नं0 क्षेत्र (क्र्ग मीटर में) शिमला शिमला (शहरी) बैनमोर 1410 214.50 किता 1 214.50
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य।6914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 फरवरी, 2010/6 फाल्गुन, 1931 TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, 2nd February, 2010
No. TCP-F(5)-1/2009.—The Development Plan for Kasauli Area was notified vide notification of even number dated 22-10-2009. In the said Development Plan "(i) Complete Revenue Village: Banjni" as shown below regulations 17.1.8 may be read as deleted and shall appear included at Sr. No. 35 under "Part Revenue Villages". Name of the Village "Shilora Kalan" appearing at Rs. No. 12 under " Part Revenue Villages" under regulations 17.1.8 shall be read as "Shilora Khurd".
By order, Sd/- Addl. Chef Secretary.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित