राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला शुक्र शुक्र शुक्र शुक्रवार, वार, वार, वार, 26262626 फरफरफरफरवरीवरीवरीवरी, 20, 20, 20, 2011110000////7777 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
श्श्श्शहरी विकास विभागाहरी विकास विभागाहरी विकास विभागाहरी विकास विभाग
अधिसचूना
शिमला-2, 24 फरवरी, 2010
स्ांख्यास्ांख्यास्ांख्यास्ांख्या एल0 एस0 जी0-ए0 एल0 एस0 जी0-ए0 एल0 एस0 जी0-ए0 एल0 एस0 जी0-ए0 ((((9999)))) 20/8420/8420/8420/84....----राज्य सरकार यह प्रस्तावित करती है कि संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन जिला मण्डी करसोग में नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, नगरपालिका गठित करने हेतु नगरपालिका क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए ।
उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के निवासियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, करसोग की प्रस्तावित घोषणा के सम्बन्ध में वे अपने-अपने आक्षेप/सुझाव, यदि कोई हो, लिखित में प्रस्तुत करें और ऐसे आक्षेप इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर, लिखित में उपायुक्त, मण्डी के माध्यम से सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । उपर्युक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात कोई भी आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव। 240-राजपत्र/2010-26-2-2010 (6915)6916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2010/7 फाल्गुन, 1931
[Authoritative English test of this Department Notification No. LSF-A(9) 20/84, dated 24-2-
2010 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th Feb, 2010
No. LSF-A(9) 20/84.—Whereas the State Government proposes that the areas as specified in the Schedule enclosed, should be declared as municipal area under section 4 of the Himachalराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2010/7 फाल्गुन, 1931 6917 Pradesh Minicipal Act, 1994 in order to constitute a municipality under sub-section (2) of the section 3 of the Act to be classified as Nagar Panchayat at Karsog District Mandi, for better development and improved arrangement in the said area.
The inhabitants of the area specified in the said schedule are hereby called upon to submit their objections/suggestions in writing, if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Karsog and such objections should be submitted to the Secretary (Urban Development) to the Government of Himachal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Mandi within a period of six weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary). After the expiry of above stipulated period no objection, whatsoever will be entertained.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary.
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6918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2010/7 फाल्गुन, 1931नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित