राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला शुक्रशुक्रशुक्रशुक्रवार, वार, वार, वार, 5555 मार्चमार्चमार्चमार्च, 20, 20, 20, 2011110000////14141414 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग (गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल) (गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल) (गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल) (गोपनीय एवं मंत्रीमण्डल)
अधिसूचना
शिमला-2, 18 फरवरी, 2010
संख्या जीसंख्या जीसंख्या जीसंख्या जी....एएएए....डीडीडीडी....-सी-(ए)-(-सी-(ए)-(-सी-(ए)-(-सी-(ए)-(1)-1/2002-1)-1/2002-1)-1/2002-1)-1/2002-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रीमण्डलीय उप-समिति का सहर्ष निम्न गठन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित धार्मिक संस्थानोें की उत्कृष्टतर प्रबन्ध व्यवस्था विषय बारे अपनी सिफारिशें मंत्रीमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी :-
1. श्री जे. पी. नड्डा, वन मन्त्री अध्यक्ष 2. श्री रविन्द्र सिंह रवि, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री सदस्य 3. श्री राजीव बिंदल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री सदस्य 4. प्रधान सचिव (भाषा, कला एवं संस्कृति) सदस्य सचिव
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव। 245-राजपत्र/2010-5-3-2010 (6969)6970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931
कृषि विभागकृषि विभागकृषि विभागकृषि विभाग
अधिसूचना
शिमला, 26 फरवरी, 2010
संख्या संख्या संख्या संख्या कृषि-ए(3)-2/2007कृषि-ए(3)-2/2007कृषि-ए(3)-2/2007कृषि-ए(3)-2/2007....-------- हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में, हैल्पर वर्ग-IV (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसचूना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ....--------(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, हैल्पर वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है ।
(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2222.... निरसन औरनिरसन औरनिरसन औरनिरसन और व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां व्यावृत्तियां....-----(i) अधिसूचना संख्या 16-10/73-एग्री (सेक्ट) तारीख 30-11-1973 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश एग्रीक्लचर क्लास-IV सर्विस (रिक्रूटमैन्ट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कनडिशॅन ऑफ सर्विस) रूल्ज, 1973 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।
आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कृषि)।
-------
उपाबन्ध-क हिमाचल हिमाचल हिमाचल हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश कृषि विभाग में हैल्पर वर्ग-कृषि विभाग में हैल्पर वर्ग-कृषि विभाग में हैल्पर वर्ग-कृषि विभाग में हैल्पर वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम ः हैल्पर 2. पदों की संख्या ः 36 {छत्तीस} 3. वर्गीकरण ः वर्ग-IV {अराजपत्रित} 4. वेतनमान ः (i) 2520-100-3220-110-3660-120-4140 रुपए
{प्रारम्भिक आरम्भ 2620/रुपए के साथ}
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां ः
25201260= 3780 रूपए प्रतिमास स्तम्भ
संख्या 15-क में दिये गए ब्यौरे के अनुसार । 5. चयन पद अथवा अचयन पद : लागू नहीं 6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6971 परन्तु यह और कि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ंअनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छटू दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश {आदेशा} के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी की पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, नियमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों, स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और इन पब्लिक सेक्टर/निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ंकिए गए थे। (i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद {पदों} को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7777.... सीधे सीधे सीधे सीधे भर्ती किए जाने वालेभर्ती किए जाने वालेभर्ती किए जाने वालेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपे ि व्यक्तियों के लिए अपे ि व्यक्तियों के लिए अपे ि व्यक्तियों के लिए अपेक्षितक्षतक्षतक्षत न्यनू न्यनू न्यनू न्यनूतम शैतिम शैतिम शैतिम शैक्षिक और अन्यक्षक और अन्यक्षक और अन्यक्षक और अन्य अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं अर्हताएं.... --------{क} अनिवार्य :अनिवार्य :अनिवार्य :अनिवार्य : मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास होना चाहिए।
{ख} वांच्वांच्वांच्वांच्छछछछनीय अर्हता ःनीय अर्हता ःनीय अर्हता ःनीय अर्हता ः हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8888.... सीधी सीधी सीधी सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिया भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियोेंेंेंं के लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिकके लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए अर्हताए अर्हताए अर्हताएं प्रां प्रां प्रां प्रोन्नत व्यक्तियोन्नत व्यक्तियोन्नत व्यक्तियोन्नत व्यक्तियों ें ें ें भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिया भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिया की दशाकी दशाकी दशाकी दशा म म म में लागू हों लागू हों लागू हों लागू होगेगेगेगी या नहीी या नहीी या नहीी या नहींंंं....--(i) आयुआयुआयुआयु :ःःः लागू नहीं ।
(ii) शशशशैैैैक्षििििक अर्हताक्षक अर्हताक्षक अर्हताक्षक अर्हता : : : : लागू नहीं।
9999.... परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होपरिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो....--------दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। 10101010.... भर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धतिभर्ती की पद्धति ः : : : भर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी याभर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरणप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न द्वारा और विभिन्न े जाने वाले पदों की प्रतिशत्ता प्रतिशत्ता प्रतिशत्ता प्रतिशत्ता....--------शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या पद्धतियापद्धतियापद्धतियापद्धतियों द्वारों द्वारों द्वारों द्वारा भरभरभरभरे जाने वाले पदों की े जाने वाले पदों की े जाने वाले पदों की संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा कर्मचारी स्तंभ संख्या 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा ।
ं {ग्रेड} जिनसेड} जिनसेड} जिनसेड} जिनसेेेे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा वे श्रेणिया की दशा वे श्रेणिया की दशा वे श्रेणिया की दशा वे श्रेणियां {ग्र 11111111.... प्रोन्नति, प्रतिप्रोन्नति, प्रतिप्रोन्नति, प्रतिप्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण ं {ग्र ं {ग्र नियुक्ति, स्थानान्तरण नियुक्ति, स्थानान्तरण स्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरणस्थानान्तरण किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा....--------लागू नहीं ।
विद्यमान हो, तो उसकी संरचना....--------लागू नहीं। 12121212.... यदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समितियदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना विद्यमान हो, तो उसकी संरचना विद्यमान हो, तो उसकी संरचना
13131313.... भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितियोेंेंेंं म म म में हिमाचल प्रदें हिमाचल प्रदें हिमाचल प्रदें हिमाचल प्रदेश्ेश्ेश्ेश लोक सेवा लोक सेवा लोक सेवा लोक सेवाााा आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया आयोग से परामर्श किया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया भर्ती करने में जिन परिस्थितिया जायेगाजायेगाजायेगाजायेगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 6972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 14141414.... सीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्यसीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षा....--------किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15151515.... सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्तिसीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनके लिए चयनके लिए चयनके लिए चयन....--------सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15151515.... संविदा कसंविदा कसंविदा कसंविदा के आधार पर पद परे आधार पर पद परे आधार पर पद परे आधार पर पद पर.--(I) संकल्पना :
{क} नियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयननियुक्ति के लिए चयन....--------{क} इस पॉलसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में हैल्पर संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।
ेक सेवावावावा आयाआयाआयाआयोग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाऐग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाऐग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाऐग/हिमाचल प्रदेश अधिनस्थ सेवाएंंंं चयन बाचयन बाचयन बाचयन बोर्ड के ेर्ड के ेर्ड के ेर्ड के {ख} पद पद पद पद का हिमाचल का हिमाचल का हिमाचल का हिमाचल प्रदेशप्रदेशप्रदेशप्रदेश ला ला ला लोक से ेक से ेक से कार्यक्षेत्र सकार्यक्षेत्र सकार्यक्षेत्र सकार्यक्षेत्र से बाहर हो बाहर हो बाहर हो बाहर होनोनोनोना....--------निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात रिक्त पदों के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करवाएगा और विहित आर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।
{ग} चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
(II) संविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियांसंविदात्मक उपलब्धियां....--------संविदा के आधार पर नियुक्त हैल्पर को 3780/- रुपये की समेकित नियम संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 100/- रुपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी....--------निदेशक, कृषि हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रियाचयन प्रक्रिया....--------संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) ससससंंंंविदात्मक नियुक्तियों कविदात्मक नियुक्तियों कविदात्मक नियुक्तियों कविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयने लिए चयने लिए चयने लिए चयन समिति समिति समिति समिति....--------जैसी सहबद्ध भर्ती प्राधिकारी निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करारकरारकरारकरार....--------अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से सलं ग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तेंनिबन्धन और शर्तें....-----{-{-{-{क} संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 3780/-रुपए की नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/- रुपये {पद के वेतनमान के न्युनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर}, की हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध सुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
{ख} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6973 {ग} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। यह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
{घ} नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनृधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान {समापन} हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य {डयूटी} से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
{ङ} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
{च} चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। {छ} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
{ज} संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में, नियमित कर्मचारियों को यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0, एस0 आर0 छुटटी नियम साधार भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचारण नियम आदि लागू नहीं होंगे । वे इस स्तंभ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे ।
16161616.... आरक्षणआरक्षणआरक्षणआरक्षण....--------सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगी।
17171717.... विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा विभागीय परीक्षा....--------लागू नहीं।
18181818.... शिथिल करनशिथिल करनशिथिल करनशिथिल करने की शक्तिे की शक्तिे की शक्तिे की शक्ति....--------जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहां वह, ? कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।
-------
उपाबन्ध-ख संविदा पर नियुक्त हैल्पर औसंविदा पर नियुक्त हैल्पर औसंविदा पर नियुक्त हैल्पर औसंविदा पर नियुक्त हैल्पर और हिमाचल र हिमाचल र हिमाचल र हिमाचल पपपप्रदेश सरकार के मध्य निदेश््रदेश सरकार के मध्य निदेश््रदेश सरकार के मध्य निदेश््रदेश सरकार के मध्य निदेशक, ाक, ाक, ाक, कृषिकृषिकृषिकृषि, हिमाचल , हिमाचल , हिमाचल , हिमाचल प्रदेश कप्रदेश कप्रदेश कप्रदेश केेेे माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संमिाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संमिाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संमिाध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रवदा/करार का प्रवदा/करार का प्रवदा/करार का प्ररूप।रूप।रूप।रूप।
यह करार श्री/श्रीमति................................................................................................................................ पुत्र/पुत्री श्री ................................................................................................ निवासी ............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति {जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार''प्रथम पक्षकार''प्रथम पक्षकार''प्रथम पक्षकार' कहा गया है}, और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश {जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार''द्वितीय पक्षकार' कहा गया हैं } के माध्यम से आज तारीख .......................... को किया गया। 6974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 'द्वि'द्वि'द्वि'द्वितीय पक्षकार'तीय पक्षकार'तीय पक्षकार'तीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने हैल्पर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-- 1111.... यह कि प्रथम पक्षकार हैल्पर के रूप में....................से प्रारम्भ होने और ........ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात ................. दिन को स्वंंयमेव की पर्यवसित {समाप्त} समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 3780/-रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित {समाप्त} की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त हैल्पर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त हैल्पर को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्र्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
5. नियन्त्रक अधिकरी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान {समापन} हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त हैल्पर कर्त्तव्य {डयूटी} से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध मेेंं दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित/प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति{यों} को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में 1. ..................................................................
..................................................................
..................................................................
{नाम व पूरा पता} राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6975 2. ........................................................... .......................................................... ......................................................... {नाम व पूरा पता}
{प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर} साक्षियों की उपस्थिति में 1. ........................................................ ........................................................ ........................................................ {नाम व पूरा पता}
2. ...................................................... ..................................................... ..................................................... {नाम व पूरा पता}
{द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर}
--------
[Authoritative English text of Government Notification No. Agr.-A(3)-2/2007, dated 26-2-2010 as
required under Article 348 (3) of the Constitution of India].
AGRICULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 26th February, 2010
No. Agr.-A(3)-2/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Helper, Class-IV ( Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Helper, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2010.
(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, H. P. 2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Agriculture class-IV Service( Recruitment, Promotion and certain conditions of service) Rules,173 notified vide notification No. 16-10/73-Agr.(Sectt) dated 30-11-1973 are hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By Order, Sd/- Pr. Secretary.
6976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 Annexure-ARECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF HELPER (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post.— Helper
2. Number of posts.—36 (Thirty Six)
3. Classification.—Class-IV (Non-Gazetted)
4. Scale of pay.—(i) 2520-100-3220-110-3660-120 - 4140(with initial start of Rs. 2620).
(ii) Emoluments for contract employees.—Rs. 2520+1260=3780 as per detail given in co. No. 15-A.
5. Whether Selection post or non- selection post.—N.A.
6. Age for direct recruitment.—Between 18 & 45 years Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment.
Provided further that upper age limit or relaxation for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions for such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
i. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
ii. Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the recruiting authority in case the candidate other well qualified.
7. Minimum Educational & other qualifications required for direct recruitment.—
(a) ESSENTIAL.—Should be Middle Pass from a recognized Board/Institution.
(b) DESIRABLE QUALIFICATION.—Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 69778. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will
apply in the case of the promotees.—(i) AGE.—N.A
(ii) EDUCATIONAL QUALIFICATION.—N.A.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by variousmethods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis. The contract employees will get emoluments as given in column No. 15(A) and will be governed by service conditions as specified in the said column.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which
promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.
13. Circumstances under which the HPPSC to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voca test if recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the recruiting authority.
15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the post of Helper in the Agriculture Department H.P. will be engaged on contact basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.
(b) Post Falls out of the purview of HPSSSB.—The Director of Agriculture, H.P. after obtaining the approval of the Govt. to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in atleast two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.
(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Helpers appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 3780/- PM An amount of Rs. 100/-(equal to the annual increase in minimum/initial start of pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director of Agriculture, HP will be the appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTIONS PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voca test or if considered necessary or6978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority i.e. Director of Agriculture, Himachal Pradesh.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINT-MENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Director of Agriculture from time to time.
(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The Contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 3780/- PM. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.100/-(equal to annual increase in the minimum initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefit such as senior/selection scale etc will be given.
(b) The services of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract appointee is not found satisfactory.
(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular officials at the minimum of the pay scale.
(h) Provision of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Casts/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the H.P. Govt. from time to time. 17. Departmental Examination.—N.A.
18. Powers of Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6979ANNEXURE-B
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE HELPER ON CONTRACT BASIS AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR OF AGRICULTURE, H. P. (TO BE EXECUTED ON STAMPED PAPER OF RS. 5)
This agreement is made on this_______day of__________in the year___________ Between Sh./Smt. ______________ S/O/ D/O Shri______________ R/O_____________Contract appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through Director of Agriculture Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Helper on contract basis on the following terms & conditions.
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Helper for a period of one year commencing on day of________and ending on the day of ______. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ________ and information notice shall not be necessary.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 3780/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Helper will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave any kind is admissible to the contractual Helper. He will not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Helper will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
6980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY has herein to set their hands on the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
(1) _________________________
_________________________
_________________________
(Name and full Address).
(2) _________________________
_________________________
_________________________
(Name and full Address).
(Signature of FIRST PARTY) IN THE PRESENCE OF WITNESSES:
(1) _________________________
_________________________
_________________________
(Name and full Address).
(2) _________________________
_________________________
_________________________
(Name and full Address).
(Signature of SECOND PARTY)
__________
न्यायालय श्री देवा सिंह नेगी (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री रतन चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी गुवाड, डा0 भराडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रतन चन्द पुत्र श्री जयकरण, निवासी गुवाड, डा0 भराडी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र इस न्यायालय में दिया है कि उसका लड़का राजेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 1-1-2005 है जो पंचायत अभिलेख सांह में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारे न्यायालय से अनुरोध किया है। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6981 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त राजेश कुमार का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख सांह में दर्ज करने बारे किसी का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इश्तहार जारी होने के एक मास के भीतर इस न्यायालय में पेश कर सकता है अन्यथा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इश्तहार आज दिनांक 24-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। देवा सिंह नेगी,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री वेद प्रकाश धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 22-3-2010.
श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री केवल —ष्ण, मुहाल, डाकघर व उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री केवल —ष्ण, मुहाल, डाकघर व उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम —ष्ण धीमान है। जिसकी जन्म तिथि 17-3-2006 है। अज्ञानतावश वह अपने पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करा सकी है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निश्चित दिनांक 22-3-2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आवें, अन्यथा अनुपस्थिति की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। वेद प्रकाश धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 ब अदालत श्री वेद प्रकाश धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 22-3-2010.
श्री मोती राम पुत्र श्री रसीला राम, मुहाल छल, मौजा धारकलां, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मोती राम पुत्र श्री रसीला राम, मुहाल छल, मौजा धारकलां, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता निवलू देवी की मृत्यु दिनांक 4-6-2008 को हुई थी। परन्तु ग्राम पंचायत हारचकियां के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22-3-2010 को सुबह 10.00 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हो सकता है अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 24-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। वेद प्रकाश धीमान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री दौलत राम ताहाल पत्नी श्री बृज कुमार शर्मा, मुहाल चटैहड़, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।
बनाम
1. श्री राम चन्द, 2. श्री दिलवर पुत्रान श्री दुनिया, 3. श्री औंकार, 4. श्री राज कुमार पुत्रान श्रीमती नानकु देवी पुत्री श्री दुनिया, 5. श्रीमती नेपालो देवी पुत्री श्रीमती नानकु देवी पुत्री श्री दुनिया, निवासीयान मुहाल चटैहड़, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.--दरख्वास्त तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954, खाता नं0 75, खतौनी नं0 151, खसरा नं0 1432, तादादी रकबा 0-15-10 है0 मुहाल चटैहड़, मौजा योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित मिसल तकसीम इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादियों में श्री औंकार व श्री राज कुमार को समन तामील करवाई व रजिस्ट्री भी करवाई पर इस पते पर कोई भी व्यक्ति न मिला। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6983 अतः अदालत हजा को यह यकीन हो गया है कि प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। लिहाजा समस्त उक्त प्रतिवादियों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे तिथि 20-3-2010 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमें की पैरवी करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके पश्चात् कोई उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 20-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कविता ठाकुर, तहसीलदार नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
उनवान मुकद्दमा :
श्री नरैण सिंह पुत्र श्री —ष्ण चन्द, मुहाल चौकी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . वादी। बनाम
आम जनता . . प्रतिवादीगण। दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री नरैण सिंह पुत्र श्री —ष्ण चन्द, मुहाल चौकी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 2-10-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानता के कारण उसका नाम ग्राम पंचायत मिलख में दर्ज न करवा सका अब ग्राम पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पलक कौशल की जन्म तिथि 2-10-2008 बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 30-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
------ ब अदालत श्री रमेश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री रवि कपूर पुत्र श्री रमेश कुमार, गांव व डाकघर रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
6984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 विषय.--शादी पंजी—त करवाने बारे।श्री रवि कपूर पुत्र श्री रामेश कुमार, गांव व डाकघर रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दायर किया है कि उसकी शादी रजनी वाला पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, गांव व डा0 चपलाह, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा के साथ 17-9-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुई है। परन्तु सहवन गलती से ग्राम पंचायत रक्कड़ के रिकार्ड में दर्ज न करवाई गई है, अब पंजी—त की जावे। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रवि कपूर की शादी रजनी वाला के साथ हुई है, को पंजी—त करने बारा किसी को कोई एतराज अथवा उजर हो तो वह दिनांक 10-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन पेश करें अन्यथा शादी पंजी—त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 24-2-2010 को कार्यालय मोहर व हस्ताक्षर जारी किए गए।
मोहर। रमेश चन्द, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राज कुमार पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी गांव Havdal, डाकघर पीर सलूही, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री राज कुमार ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रीतिका देवी का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है। अब दर्ज किया जावे। उसकी पुत्री की जन्म तिथि 20-3-2005 है तथा बच्चे का जन्म Havdal गांव में हुआ है।
अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 25-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 18-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6985 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री नरायणू राम पुत्र श्री खीमा राम, निवासी नाटन, डा0 स्याजी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे ।
प्रार्थी नरायणू राम पुत्र श्री खीमा राम, निवासी नाटन, डा0 स्याजी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसकी पुत्री का जन्म निवास स्थान नाटन, डा0 स्याजी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में दिनांक 26-3-2005 को हुआ है लेकिन उसने अपनी पुत्री पायल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलौहटा, तहसील सुन्दरनगर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई है। अब उसकी पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत पलौहटा, तहसील सुन्दरनगर को दिए जाएं।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत पलौहटा, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी को दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-1-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
_________
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर 3/10 तारीख मजरूआ 9-2-2010.
ब मुकद्दमा शीर्षकः
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री मुलख राज पुत्र श्री देव राज, निवासी छातर, डाकखाना जुगाहन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता का नाम ग्राम पंचायत छातर तथा सर्विस रिकार्ड में देव राज सही दर्ज है लेकिन उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख 6986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 मुहाल छातर/2 में देव राज के स्थान पर देवा राम गलत दर्ज किया गया है। अब इसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल छातर/2 में देवा राम के स्थान पर देवा राम उपनाम देव राज दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार केे माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षकः
बनाम
आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री राम सिंह उपनाम मुनी लाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मुहाल कांगर में उसका नाम राम सिंह खाता नम्बर 50/58 में दर्ज है तथा खाता नम्बर 51/59 में मुनी लाल दर्ज है तथा दोनों नाम प्रार्थी के ही हैं। प्रार्थी को इन दोनों नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल कांगर में खाता नम्बर 50/58 में राम सिंह उपनाम मुनी लाल व खाता नम्बर 51/59 में मुनी लाल उपनाम राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।
अतः आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश कर सकता है। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6987 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्रीमती सीता देवी उपनाम जीउणी पत्नी श्री मनशु, निवासी कोटला, डा0 जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
प्रार्थिया श्रीमती सीता देवी उपनाम जीउणी पत्नी श्री मनशु, निवासी कोटला, डा0 जयदेवी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि पंचायत रिकार्ड में उसका नाम सीता देवी दर्ज है और स्कूल प्रमाण-पत्र में जीउणी देवी। प्रार्थिनी को सीता देवी व जीउणी देवी के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थिनी अपना नाम ग्राम पंचायत भलाणा में सीता देवी उपनाम जीउणी देवी दर्ज करवाना चाहती है।
अतः फरीकदोयम आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
ब मुकद्दमा शीर्षक :
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती।
प्रार्थिया गौरजा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मुहाल भराड़ी में खेवट नम्बर 151/183, 152/185 की वरास्त मिली है। उसमें गौरजा पुत्री श्री छितरू नाम सही दर्ज है। परन्तु खेवट खतौनी नम्बर 155/190 में प्रार्थिनी का नाम मीम पुत्री श्रीमती गणपतू दर्ज किया गया है। प्रार्थिनी अपना नाम दरुस्त करवाना चाहती है। 6988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 अतः फरीकदोयम आम जनता को इस इश्तहार केे माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 31-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 26-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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IN THE COURT OF SUB DIVISIONAL MAGISTRATE CHAUPAL, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
Date of Institution : 24-2-2010 Date of next hearing : 30-03-2010 Shri Lokinder Singh s/o Shri Gopi Chand, Village Chinog, Pg. Neol, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.).
Versus
1. The General Public, 2. The Pradhan, Gram Panchayat Chanjan.
Proclamation regarding correction of name in Panchayat Record.
ORDER
Whereas, Shri Lokinder Singh s/o Shri Gopi Chand, Village Chinog, Pg. Neol, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.). appeared before me and submitted an application along with an affidavit to effect his daughters named as Miss Chinar born on 2-2-2006 and Miss Divyanshi, born on 5-3-2007 and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.
Hence, the proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat chanjan for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 30-3-2010 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on date 24th February, 2010.
Seal.
Sd/-
Sub Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Case No. : 24-2-2010 Next date of hearing : 30-03-2010 Shri Sohan Singh Kanta s/o Shri Sheer Singh, Village Piplah, Pg. Neol, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.).
Versusराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6989 1. General Public, 2. The Pradhan, Gram Panchayat Chanjan Proclamation regarding correction of name in Panchayat Record.
ORDER
Whereas, Shri Sohan Singh Kanta s/o Shri Sheer Singh, Village Piplah, Pg. Neol, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.). appeared before me and submitted an application along with an affidavit to the effect his daughters named as Miss Shivani Kanta, born on 4-11-1994, and son Mr. Shivam Kanta born on 15-6-1995 and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.
Hence the proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat Chanjan, for inviting the objection if any, if some one has may objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 30-3-2010 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on date 24th February, 2010.
Seal.
Sd/-
Sub Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Chopal, District Shimla,
Himachal Pradesh
Case No. : 01/10
Next date of hearing : 10-03-2010 1. Shri Balbir Singh s/o Shri Roop Singh, Village Kanda-Banah, Pg. Cheta, Tehsil Chopal, District Shimla Himachal Pradesh.
2. Smt. Kiran Kumari Daughter of Shri Sant Ram, Village Kimu-Ka- Thach, P. O. Hari Purdhar, Tehsil Sanghrah, District Sirmour, Himachal Pradesh.
Versus
General Public
Application for Registration of Marriage under special marriage Act, 1954.
Whereas, Shri Balbir Singh s/o Shri Roop Singh, Village Kanda-Banah, Pg. Cheta, Tehsil Chopal, District Shimla and Smt. Kiran Kumari Daughter of Shri Sant Ram, Village Kimu-Ka- Thach, P. O. Hari Purdhar, Tehsil Sanghrah, District Sirmour has field an application along with affidavits in the Court of undersigned under section 15 of special marriage Act, 1954 that they have soleminized their marriage on 8-1-2010 at Sanatan Dharam Mandir Shimla and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
6990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally on in writing before this Court on or before 10-3-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Given under my hand and the seal of the court on dated 10-3-2010.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
__________
In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh
Case No. : 24-2-2010 Next date of hearing : 30-03-2010 Shri Suresh Kumar s/o Sh. Dulchi Ram, Village Sarain, Pg. Pauria, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.).
Versus
1. General Public, 2. The Pardhan Gram Panchayat Pauria
Proclamation regarding correction of name in Panchayat Record.
ORDER
Whereas, Shri Suresh Kumar s/o Sh. Dulchi Ram, Village Sarain, Pg. Pauria, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.) appeared before me and submitted an application along with affidavit to effect his son Mr.Suraj, born on 28-7-2004, and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.
Hence the proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat Pauria for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 30-3-2010 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on date 24th February, 2010.
Seal.
Sd/-
Sub Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6991In the Court of Shri Ramesh Thakur, Sub-Divisional Magistrate Chopal, District Shimla,
Himachal Pradesh
Case No. : 24-2-2010 Next date of hearing : 30-03-2010 Shri Niharu Ram s/o Sh. Sania Ram, Village Sarain, Pg. Pauria, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.).
Versus
1. General Public, 2. The Pardhan Gram Panchayat Pauria
Proclamation regarding correction of name in Panchayat Record.
ORDER
Whereas, Shri Niharu Ram s/o Sh. Sania Ram, Village Sarain, Pg. Pauria, Tehsil Chopal, District Shimla (H. P.) appeared before me and submitted an application along with an affidavit to the effect his daughter Miss Anu, born on 12-10-2002, and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.
Hence the proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat Pauria for inviting the objection if any, if some one has may objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 30-3-2010 failing which ex-parte proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.
Given under my hand and the seal of the court on date 24th February, 2010.
Seal.
Sd/-
Sub Divisional Magistrate,
Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh.
________
ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री मोहन लाल
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटस बनाम आम जनता।
श्री मोहन लाल पुत्र श्री जोवन दास, निवासी निहारी, पंचायत भघावनी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनकी माता ध्यानु देवी की मृत्यु 27-2-2008 को हुई परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है। 6992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ध्यानु देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री दलीप सिंह
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटस बनाम आम जनता।
श्री दलीप सिंह पुत्र श्री भगवान दास, निवासी हेलु चन्द पलजारा, तहसील रामपुर, जिला शिमला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र निखिल का जन्म 27-1-2006 को हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निखिल की जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री चेत राम
बनाम
आम जनता
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6993 प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटस बनाम आम जनता।
श्री चेत राम पुत्र श्री काहन चन्द, निवासी उरू, डाकघर ंिशंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनकी माता गुमी देवी की मृत्यु 4-8-2005 को हुई परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गुमी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री जगदीश
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटस बनाम आम जनता।
श्री जगदीश पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी कुहल, तहसील रामपुर, जिला शिमला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 11-11-1985 को हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जगदीश की जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।6994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री संदीप श्याम
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सन्दीप श्याम पुत्र श्री केवल राम, गांव रैरा, डा0 जाहु, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका जन्म 8-12-1982 को हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में 1986 दर्ज है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सन्दीप कुमार की जन्म तिथि दरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दरुस्त करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
------- ब अदालत श्री राजीव कुमार एच0 ए0 एस0 उप-मण्डल दण्डाधिकारी रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटस बनाम आम जनता।
श्री गोपाल पुत्र श्री हीरू राम, माछीम धावनी, डा0 फराल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनके पुत्र अनु का जन्म 20-7-2007 को हुआ परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनु की जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 8-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एजराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 6995 आज दिनांक 8-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
राजीव कुमार,
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
रामपुर, बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
-------
सिसिसिसिंचांचांचांचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभागई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 3 मार्च, 2010
ससससंख्या ंख्या ंख्या ंख्या सिंचसिंचसिंचसिंचाई ाई ाई ाई 11-64/2008-का11-64/2008-का11-64/2008-का11-64/2008-कांगड़ांगड़ांगड़ांगड़ा....--------यतः हिमाचल प्र्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्र्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ढन तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा में सिद्धाथा मध्यम् सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धाेंें के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अजर्न करने के आदेश लेने का एतदद्वारा निदेश दिया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है । 4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अजर्न समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
विस्तृविस्तृविस्तृविस्तृत विवरणीत विवरणीत विवरणीत विवरणी
1670/1 0-00-98 जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र/हैक्टियर में कांगड़ा ज्वाली ढन
1671 0-00-38
1680/1 0-01-32
1644/1 0-00-15
1644/2 0-01-20
1484 0-01-34
1687/1 0-03-45
1686/1 0-01-56
1685/1 0-01-50
1641/1 0-01-966996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2010/14 फाल्गुन, 1931 1639/1 0-01-77 1640/1 0-02-10
1611/1 0-03-70
1600/1 0-01-80
1602/1 0-03-04
1970/1601 0-02-17
1971/1601 0-03-40
1969/1601 0-01-47
1481/1 0-07-56
1485 0-03-01
किता 20 0-43-86
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित