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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 247, 08 March 2010

Published 08 March 2010

Gazette no.
247
Gazetteid
247/GAZETTE/2010-08/03/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-03-08.247_gazette_2010-08_03_2010
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला सोमसोमसोमसोमवार, वार, वार, वार, 8888 मार्चमार्चमार्चमार्च, 20, 20, 20, 2011110000////17171717 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभागयोजना विभागयोजना विभागयोजना विभाग

शुद्धिपत्रशुद्धिपत्रशुद्धिपत्रशुद्धिपत्र

शिमला-2, 04 मार्च, 2010

संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफपीएलजी-एफ....सीसीसीसी.... ((((एफएफएफएफ) ) ) ) 1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-1-9/94-540-VIII.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2010 जकि धारा 6 एवं 7, भू-अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्र्तगत गांव कुनैरन झिकला, तहसील अम्ब, जिला ऊना के लिए की गई थी, में खसरा नं0ः 1448/1 के स्थान पर खसरा नं0ः 1448/2 पढ़ा जाए ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (योजना)। 247-राजपत्र/2010-8-3-2010 (7015)7016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभागअपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग

अधिसूचना

6 मार्च, 2010

संख्याः एनसंख्याः एनसंख्याः एनसंख्याः एन....ईईईई....एसएसएसएस....-एफ(10)3/2006-एफ(10)3/2006-एफ(10)3/2006-एफ(10)3/2006....--------हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार और मैसर्ज मंगलम एनैर्जी डिवेलपमैंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, 605, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के मध्य जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में पलोर-2 (4.5 मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के अधीन तारीख 06-03-2010 को निष्पादित करार को प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (एन.ई.एस.) ।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. NES-F(10)3/3006 Dated 6-3-2010

as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

NOTIFICATION

6th March, 2010

No. NES-F(10)3/2006—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the Agreement executed under Section 41 of the Land Acquisition Act, 1894 on 06-03-2010 between the Government of Himachal Pradesh and M/s Manglam Energy Development Co. Pvt. Ltd.,605, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 for construction of Palaor-II, SHEP (4.5 MW) in District Sirmour, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Principal Secretary (NES).

__________

GREEMENT UNDER SECTION 41 OF THE LAND ACQUISITION ACT 1894

In respect of

PALAOR-II HEP (4.5 MW)

This Agreement is made on this Sixth the day of March Two thousand Ten

BETWEEN

THE GOVERNOR of Himachal Pradesh through the Principal Secretary (NES) to the Government of Himachal Pradesh having its office at Civil Secretariat, Shimla (Hereinafter referred to as "Government" which expression unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its successors legal representatives or permitted assigns) of the FIRST PART

ANDराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 7017 M/s Mangalam Energy Development Co.Pvt.Ltd. a company registered under the companies Act 1956 and having its registered office at 605, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 through Shri M.Govinda Panicker, Deputy General Manager appointed by the company as its attorney (Hereinafter called "THE COMPANY", which expression unless repugnant to the context or meaning thereof, shall include its heirs, successors and assigns) of the SECOND PART.

WHEREAS, upon the application of the company for the acquisition of surface rights over land required for implementation of 4.5 MW PALAOR-II-II HEP, the Government of H.P. have agreed to acquire the land on behalf of the company under the provisions of the land acquisition act, 1894 (Act No.1 of 1894), the pieces or parcels of land described and delineated in the schedule hereto annexed and situated in the revenue estate of Village Bharari (Chandog) Sub-Tehsil Nohra, District Sirmour H.P. total measuring 31-08 Bigha having been shown to the satisfaction of the said Government that the proposed acquisition is needed for the implementation of 4.5 MW PALAOR- II HEP and whereas the Government have called upon the company under the provisions of section 41 of the act ibid to enter into an agreement with the Government hereinafter contained.

Now, these presents witness and it is hereby agreed and declared as follows:—

1. On demand, the Company shall pay to the Government of Himachal Pradesh all and every compensation in respect of the said land tendered, paid or awarded to be tendered, paid or awarded by the Collector under the land acquisition Act, 1894 or by the court or courts to which an appeal from the award of the said court may be preferred and all the costs, charges and expenses of the proceedings in the aforesaid courts or otherwise incidental to the proposed acquisition or payable in respect thereof under the provision of the said Act.

2. On demand made by the collector, the obligations of the company under the last preceding clause not being thereby limited, the company shall deposit with the said collector such sum or sums of money as in his discretion the said collector may in anticipation estimate to be necessary for the purpose mentioned in the preceding clause.

3. On payment by the company of all demands under the foregoing first clause, or, in the discretion of the Government of Himachal Pradesh (On deposit by the company of all estimated amounts as provided in the section clause) but not before possession shall have been taken under the provisions of the above mentioned Act, the Governor, Himachal Pradesh shall make over possession of the said land to the company and shall execute and do such all acts and deeds as may be necessary and proper for effectually vesting the same in the Company.

4. In case, Company has offered the land and construction etc. therein as security with the previous sanction of the Government for raising loans from the Financial Institutions/Banks etc. within India and outside, the Government notwithstanding such sanction shall have recourse to its rights for resumption of the land under this clause even during the period such loan is outstanding, if the land is not utilized for the purpose for which it was acquired under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894.

5. The said land shall be held by the Company for the purpose for which it is acquired or purpose legitimately connected as is herein before mentioned and without the sanction in writing of the Government of Himachal Pradesh first had obtained for no other purpose whatsoever.

7018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931

6. That said construction shall be completed and fully equipped in all respect ready for use within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement for the PALAORII (4.5MW) Hydroelectric Project. Should the said construction not be completed (and fully equipped in all respect ready for use) within the time schedule as stipulated in the Implementation Agreement stated in the last preceding clause or within such further period as in its discretion may be prescribed or allowed by the said Government of Himachal Pradesh or should the said land at any time thereafter cease for a period as prescribed by the Government of Himachal Pradesh to be held and used or cease to be required for the purpose or purposes provided for in the foregoing clauses then in any case, the Government may summarily re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/buildings thereon, whether such structures/buildings were erected before or after transfer of the land and buildings shall absolutely cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.

7. The Company shall provide employment to one member of each of the displaced families during the construction period of the project, which shall form part of the rehabilitation plan to be prepared and implemented at the cost of the company. During the operation and maintenance of the project, the company shall give preference for employment to the members of the displaced families employed during the construction period.

8. In case of breach of any conditions by the company, the State Government shall have right to determine the agreement by giving 15 days show cause notice to the company. In case, the company fails to explain its position to the satisfaction of the State Government and rectify the breach of the conditions so enumerated in the show cause notice, the State Government shall have absolute right to rescind the agreement and re-enter upon and take possession of the said land together with all structures/ buildings thereon and thereupon the interest of the company in the said land and structures/ buildings shall cease and determine and vest in the State Government free from all encumbrances.

IN WITNESS Whereof, the parties hereto caused there present to be signed, sealed and delivered by their duly authorized representatives, the day, month and year first above written.

Mangalam Energy Development Co. For and behalf of ………… For and behalf of........ Sd/- Sd/- Governor of Himachal Pradesh Through Principal Secretary (NES) Pvt. Ltd. to the Government of Himachal Pradesh Authorized Signatory Witness: Witness: 1. Sd/- 1. Sd/- B.M. Sood, Director, HIMURJA, K. Vijay M/s Rampur Hydro Power Ltd., Sechi-II SHEP. 2. Sd/- Pushpa Patial, Under Secretary (NES) to the 2. Sd/- Govt. of Himachal Pradesh. R.V. Ramana, M/s Dharamshala Hydro Power Ltd., Kangra. Dharamshala (H.P.)राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 7019

ANNEXURE

Details of land acquired for PALAOR-II (4.5 MW) HEP

District Sub-Tehsil Village Khasra No. Area (In Bigha) Sirmour Nohra Bharari (Chandog) 2787/1 01-00-00 2787/2 02-09-00 2787/3 00-10-00 2795/1 00-18-00 2777/1 01-03-00 2785/1 00-05-00 2870/1 00-05-00 2768/1 01-09-00 2826 01-06-00 2786/1 11-02-00 3078/2811/1 03-09-00 2815/1 00-04-00 2859/1 00-02-00 2849/1 00-08-00 1986/1 00-06-00 1984/1 00-06-00 1985/1 00-16-00 1987/1 05-07-00 2769/1 00-03-00 KITA-19 Total Area 31-08-00

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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम तिथि पेशी 17-4-2010 जोगिन्दर सिंह बनाम ईश्वर दास आदि। दावा तकसीम अराजी खाता नं0 7, महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, जमाबन्दी वर्ष 2005-06.

नोटिस बनाम :

1. श्री ईश्वर दास पुत्र श्री मंगतू, 2. धर्म चन्द पुत्र श्री निहाला पुत्र दशौंधी व, 3. सरला देवी व शारदा देवी पुत्रियां श्री निहाला पुत्र दशौंधी, वासी महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, तहसील वडोह . . प्रतिवादी। दावा तकसीम उक्त इस अदालत में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादियों 1 से 4 को पैरवी हेतु समनात जारी किए गए, लेकिन उनकी तामील नहीं हो पा रही है, जबकि वादी इनके पता-जात ला पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। इस बजह से यह केस लम्बित चल रहा है।

इस नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा उक्त 1 से 4 प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह तिथि 17-4-2010 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जावता अमल में लाई जावेगी।7020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 आज दिनांक 17-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर। हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा तकसीम तिथि पेशी 17-4-2010 जोगिन्दर सिंह बनाम ईश्वर दास आदि। दावा तकसीम अराजी खाता नं0 14, महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, जमाबन्दी वर्ष 2005-06.

नोटिस बनाम :

1. श्री ईश्वर दास पुत्र श्री मंगतू, 2. धर्म चन्द पुत्र श्री निहाला पुत्र दशौंधी, 3. सरला देवी व शारदा देवी पुत्रियां श्री निहाला पुत्र दशौंधी, वासी महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, तहसील वडोह . . प्रतिवादी। दावा तकसीम उक्त इस अदालत में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रतिवादियों 1 से 4 को पैरवी हेतु समनात जारी किए गए, लेकिन उनकी तामील नहीं हो पा रही है, जबकि वादी इनके पता-जात ला पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। इस बजह से यह केस लम्बित चल रहा है।

इस नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा उक्त 1 से 4 प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह तिथि 17-4-2010 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जावता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------- ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुकद्दमा नं0 6/2009. तिथि पेशी 17-4-2010 रिखी राम बनाम धर्म चन्द आदि। दावा तकसीम अराजी खाता नं0 12, महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, जमाबन्दी वर्ष 2005-06.

नोटिस बनाम :

1. श्री धर्म चन्द पुत्र व, 2. सरला देवी व, 3. शारदा देवी पुत्रियां व, 4. केसरी देवी विध्वा श्री निहाला पुत्र दशौंधी, वासी महाल खरयालकड़, मौजा जसाई, तहसील वडोह . . प्रतिवादी। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 7021 उपरोक्त दावा तकसीम उक्त इस अदालत में विचाराधीन है। 1 और उक्त वर्णित 1 से 4 को पैरवी हेतु इस अदालत से समनात जारी किए गए, लेकिन नं0 1 से 4 इतलाह के बावजूद हाजिर नहीं आए, तथा 2 व 3 अपने ससुराल में रहती तसदीक हुईंं। वादी इनके पता-जात ला पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। इस बजह से तकसीम का यह मामला लम्बित चल रहा है।

अतः इस नोटिस राजपत्र हि0 प्र0 द्वारा 1 से 4 प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह तिथि पेशी 17-4-2010 समय 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें। गैर हाजरी की सूरत में कार्रवाई जावता अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-2-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, वड़ोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री राकेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत गोहरमा, डाकखाना जाहलमा, कोठी शान्शा, तहसील लाहौल बराए दुरुस्ती नाम जन्म रजिस्टर में।

श्री राकेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती अन्जना कुमारी से एक सन्तान पुत्र रचित राज दिनांक 25-1-2006 को पैदा हई है प्रार्थी के पुत्र उपरोक्त का नाम ग्राम पंचायत गोहरमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल का जन्म रजिस्टर में गल्ती से रजीत दर्ज हो गया है जिस कारण प्रार्थी को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पुत्र का नाम ग्राम पंचायत गोहरमा, कोठी शान्शा, तहसील लाहौल के जन्म रजिस्टर में रजीत से दरुस्त करके रचित राज दर्ज करवाने सम्बन्धी किसी प्रकार की आपत्ति हो तो दिनांक 17-3-2010 या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, समाप्ति तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 17-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश। 7022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

कुमारी देचेन पालमो पुत्री स्व0 श्री तम्फेल, साकन ग्राम बिलिंग, डाकखाना केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत केलांग, तहसील लाहौल बराए दुरुस्ती पिता का नाम परिवार रजिस्टर भाग-I।

कुमारी देचेन पालमो पुत्री स्व0 श्री तम्फेल, साकन ग्राम बिलिंग, डाकखाना केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने इस कार्यालय में शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि वह ग्राम बिलिंग, डाकखाना केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति का स्थाई निवासी है तथा उसके पिता का नाम स्कूल सर्टिफिकेट व दीगर सरकारी कागजात में तम्फेल दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत केलांग, तहसील लाहौल एवं स्पिति के परिवार रजिस्टर भाग-I में उनके पिता का नाम कन्जुूर दर्ज है जो कि गल्ती से दर्ज हो गया है जिस कारण प्रार्थी को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः कुमारी देचेन पालमो पुत्री स्व0 श्री तम्फेल, साकन ग्राम बिलिंग, डाकखाना केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति अपने पिता का नाम परिवार रजिस्टर केलांग भाग-I में कन्जुर से दरुस्त करके तम्फेल करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को कुमारी देचेन पालमो पुत्री स्व0 श्री तम्फेल, साकन ग्राम बिलिंग, डाकखाना केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पिता का नाम परिवार रजिस्टर केलांग भाग-I में कन्जुर के स्थान पर तम्फेल दरुस्त करवाने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो दिनांक 17-3-2010 या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, समाप्ति तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री तेन सिंह पुत्र श्री रिगजिन अंज्ञाल, साकन ग्राम योचे, डाकखाना दारचा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 7023 विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराए दुरुस्ती नाम व पैदाईश जन्म तिथि परिवार रजिस्टर भाग-I।

श्री तेन सिंह पुत्र श्री रिगजिन अंज्ञाल, साकन ग्राम योचे, डाकखाना दरचा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका नाम व पैदाईश जन्म तिथि, स्कूल प्रमाण-पत्र, फोटो पहचान-पत्र, लाईसेन्स व दीगर सरकारी व गैर-सरकारी कागजात में तेन सिंह व 15-6-1982 दर्ज है जो सही व दरुस्त है जबकि ग्राम पंचायत दारचा के परिवार रजिस्टर भाग-I में उनका नाम बखाना स्वयं, पत्नी व पुत्री तन्जिन छोदर व पैदाईश जन्म तिथि 15-6-1980 दर्ज है जो कि गल्ती से दर्ज हो गया है जिससे कि उन्हें भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः वह उपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत दारचा के परिवार रजिस्टर भाग-I में तन्जिन छोदर जन्म तिथि 15-6-1980 से दरुस्त करवाकर तेन सिंह जन्म तिथि 15-6-1982 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को तेन सिंह का नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत दारचा के परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो दिनांक 16-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तिथि समाप्ति के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 16-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्मेंद्र पुत्र श्री नोरबू राम, गांव व डाकघर केलंग, कोठी गुमरंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत केलांग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराए दुरुस्ती नाम व पैदाईश जन्म तिथि परिवार रजिस्टर भाग-I.

श्री धर्मेंद्र पुत्र श्री नोरबू राम, गांव व डाकघर केलंग, कोठी गुमरंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी शादी देचेन अंगमो पुत्री श्री ज्ञालछन, साकन ग्राम योचे, डाकखाना दारचा सुमदो, कोठी कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के साथ तिथि 14-7-2008 को स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई है जो कि जानकारी के अभाव में वह अपनी पत्नी उपरोक्त का नाम ग्राम पंचायत केलांग के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं कर सका जिसे कि वह अब दर्ज करवाना चाहता है। 7024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री धर्मेंद्र पुत्र श्री नोरबू राम, गांव व डाकघर केलंग, कोठी गुमरंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पत्नी श्रीमती देचेन अंगमो पुत्री श्री ज्ञालछन, साकन ग्राम योचे, डाकखाना दारचा सुमदो, कोठी कोलंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति का नाम ग्राम पंचायत रजिस्टर में दर्ज करने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो वे दिनांक 16-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तिथि समाप्ति के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 16-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री शशी पाल पुत्र श्री प्रेम दास, गांव खांगसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत खागसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति बराए शादी पंजीकरण।

श्री शशी पाल पुत्र श्री प्रेम दास, गांव खांगसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी की शादी श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री लाल चन्द, साकन ग्राम देवधार, डाकखाना न्यूली, तहसील व जिला कुल्लू के साथ स्थानीय रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हो गई है लेकिन गलती से ग्राम पंचायत खांगसर, कोठी गोन्धला तहसील लाहौल में उनकी शादी दर्ज नहीं हो पाई है जिसे अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को ग्राम पंचायत खांगसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल में श्री शशी पाल पुत्र श्री प्रेम दास, गांव खांगसर, कोठी गोन्धला, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति तथा श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री लाल चन्द, साकन ग्राम देवधार, डाकखाना न्यूली, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की शादी दर्ज करवाने सम्बन्धी कोई आपत्ति हो तो दिनांक 17-3-2010 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, तिथि समाप्ति के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 17-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 7025 ब अदालत श्री आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री बलदेव पुत्र राम दास, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषयविषयविषयविषय....--------दरख्वास्त बराए सादर फरमाने हुक्म बनाम सचिव ग्राम पंचायत गोहरमा, तहसील लाहौल, बराए जन्म पंजीकरण।

श्री बलदेव पुत्र श्री राम दास, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति ने शपथ-पत्र व प्रार्थना-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती शान्ता के संजोग से एक पुत्र सन्तान साहिल तिथि 23-7-2006 को पैदा हुआ है जो कि जीवित तथा हयात है और यह प्रार्थी की पहली सन्तान है। जानकारी के अभाव में प्रार्थी अपने पुत्र उपरोक्त का नाम व पैदाईश जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोहरमा, तहसील लाहौल के जन्म रजिस्टर में दर्ज-इन्द्राज नहीं कर सके। जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री बलदेव पुत्र राम दास, साकन ग्राम गोहरमा, डाकखाना जाहलमा कोठी शान्शा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पिति के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोहरमा, तहसील लाहौल के जन्म रजिस्टर में दर्ज करवाने सम्बन्धी आपत्ति हो तो दिनांक 16-3-2010 या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है, समाप्ति तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार इस प्रार्थना पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

आशा नन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, लाहौल स्थान केलंग, जिला लाहौल एवं स्पिति,

हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री राजू सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री देवी सिंह, ग्राम कोटी, उप-तहसील रोनहाट।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती बारे। 7026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 मार्च, 2010/17 फाल्गुन, 1931 श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री देवी सिंह, ग्राम कोटी ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थन-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि 1-1-1969 है, जो कि उसकी जन्म कुण्डली व फोटो पहचान-पत्र में भी दर्ज है, परन्तु ग्राम पंचायत कोटी-बोंच के पंचायती रिकार्ड में उसकी जन्म तिथि 1962 दर्ज है, जो कि गलत है। प्रार्थीन इसे ग्राम पंचायत कोटी-बोंच के पंचायती रिकार्ड में दरुस्त करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-4-2010 से पूर्व अपने उजर या एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 4-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायलय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। राजू सिंह गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोनहाट, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-03-08.247_gazette_2010-08_03_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-03-08.247_gazette_2010-08_03_2010.