राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला वीरवीरवीरवीरवार, वार, वार, वार, 11111111 मार्चमार्चमार्चमार्च, 20, 20, 20, 2011110000////20202020 फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन फाल्गुन, 1931, 1931, 1931, 1931
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आयुर्वेद विभागआयुर्वेद विभागआयुर्वेद विभागआयुर्वेद विभाग
अधिसूचना
शिमला-171002, 10 मार्च, 2010
संख्या 8संख्या 8संख्या 8संख्या 8 आयु0ज(1)-7/89-आयु0ज(1)-7/89-आयु0ज(1)-7/89-आयु0ज(1)-7/89-II.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा पपरोला तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा में राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पपरोला के विस्तार हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।
250-राजपत्र/2010-11-3-2010 (7085)7086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2010/20 फाल्गुन, 1931 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।
4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।
5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, (उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) बैजनाथ जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के कार्यालय में किया जा सकता है ।
| जिला | तहसील | म ुहाल | मौजा | खसरा नं0 | रकबा हैक्टेयर में |
| कांगड़ा | बैजनाथ | कोठी | पपरोला | 1382 1383 1384 1385 | 0-01-98 0-46-42 0-53-53 0-25-52 |
| कुल . . | किता 4 | 1-27-45 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव ।
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TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th March, 2010
No. TPT-C(10)1/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to rescind this department notification of even number dated 2-3-2009 vide which all stage carriage vehicles operating on rural roads were exempted from the payment of Special Road Tax w.e.f 1-4-2009, with immediate effect, in the public interest.
By order, Sd/- Principal Secretary.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2010/20 फाल्गुन, 1931 7087_________
7088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2010/20 फाल्गुन, 1931राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 11 मार्च, 2010/20 फाल्गुन, 1931 7089 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 03 दिसम्बर, 2009
संख्यासंख्यासंख्यासंख्या पीपीपीपी....बीबीबीबी....डब्लयू(बी)एफ(5) 123/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 123/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 123/2009डब्लयू(बी)एफ(5) 123/2009....-----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव वखलोग, उप तहसील मुलथान, जिला कांगडा मे बरोट मयोट सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र कागड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।
| जिला | उप तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 में ) |
| कांगड़ा | मुलथान | वखलोग | 122/1 | 0-01-35 |
| 108 | 0-01-25 | |||
| 109 | 0-01-12 | |||
| 110 | 0-00-25 | |||
| 111 | 0-00-28 | |||
| 112 | 0-00-33 | |||
| 113/1 | 0-02-10 | |||
| 283 | 0-00-35 | |||
| 281/1 | 0-00-15 | |||
| 285/1 | 0-00-56 | |||
| 304/1 | 0-00-15 | |||
| 303/1 | 0-00-07 | |||
| 302 | 0-00-12 | |||
| 286/1 | 0-00-66 | |||
| 295/1 | 0-00-04 | |||
| 296/1 | 0-00-14 | |||
| 294/1 | 0-02-25 | |||
| 288/1 | 0-03-31 | |||
| 301/1 | 0-00-12 | |||
| 295/2 | 0-00-07 | |||
| कुल किता 20 | 0-14-67 |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव । नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित