राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शिमलाशिमलाशिमलाशिमला सोमसोमसोमसोमवार, वार, वार, वार, 22222222 मार्चमार्चमार्चमार्च, 20, 20, 20, 2011110000////1 चैत्र, 19321 चैत्र, 19321 चैत्र, 19321 चैत्र, 1932
हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 9th March, 2010
No. HHC/GAZ/14-179/87-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 8 days earned leave w.e.f. 16-3-2010 to 23-3-2010 with permission to suffix gazetted holiday falling on 24.3.2010 in favour of Shri A.K.Sharma, Presiding Officer, Fast Track Court, Solan.
Certified that Shri Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
258-राजपत्र/2010-22-3-2010 (7277)7278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 Also certified that Shri Sharma would have continued to hold the post of Presiding officer, fast Track Court, Solan but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 8th March,2010
No. HHC/Admn.16 (34)89-I.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Aditya Sharma, Advocate, as Oath Commissioner at Nurpur for a period of two years, with immediate effect, for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
___________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 15th March, 2010
No. HHC/Admn. 3(152)/80-I.—9 days (extended) earned leave w.e.f. 12-2-2010 to 20-2-2010 with permission to suffix Sunday falling on 21-2-2010 is hereby sanctioned, ex-post- facto, in favour of Sh. Surinder Singh Chauhan, Secretary of this Registry.
Certified that Sh. Surinder Singh Chauhan has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after expiry of the above leave period.
Certified that Sh.Surinder Singh Chauhan would have continued to officiate the same post but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7279 लोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभागलोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 मार्च, 2010
सं0 पी0बी0डव्ल्यू0, बी0एफ(5)21/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0, बी0एफ(5)21/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0, बी0एफ(5)21/2009सं0 पी0बी0डव्ल्यू0, बी0एफ(5)21/2009....-----यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव खलेट, उप तहसील ननखड़ी, जिला शिमला में राई बाहली खुन्नी खडाहण सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव 'एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।
2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।
3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (द0 क्षेत्र) शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।
विवरणीविवरणीविवरणीविवरणी
| जिला | उप तहसील | गांव | खसरा नं0 | रकवा (है0) में |
| शिमला | ननखड़ी | खलेट | 44/1 | 0-05-84 |
| 49/1 | 0-00-48 | |||
| 46/1 | 0-03-83 | |||
| 185/1 | 0-01-71 | |||
| 189/1 | 0-04-94 | |||
| 190/1 | 0-00-99 | |||
| 204/1 | 0-00-27 | |||
| 206/1 | 0-04-71 | |||
| 229/1 | 0-01-96 | |||
| 230/1 | 0-01-27 | |||
| 227/1 | 0-04-16 | |||
| 240/1 | 0-00-45 | |||
| 240/2 | 0-00-55 | |||
| 241 | 0-02-63 | |||
| 242 | 0-01-50 | |||
| 79/1 | 0-02-20 | |||
| 130/1 | 0-04-92 | |||
| 87/1 | 0-04-82 | |||
| 88/1 | 0-01-69 | |||
| कुल किता | 19 | 0-48-92 |
आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव7280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय कुमार पुत्र श्री सूरता, वासी लोहर धनाला, डा0 सन्धोल, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता सचूही
. . प्रतिवादी। विषय.--किए जाने नाम दरूस्ती।
प्रार्थी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि स्कूल के प्रमाण-पत्रों में उसका नाम संजय कुमार है जबकि राजस्व रिकार्ड खनौली, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में भादर सिंह दर्ज है। जबकि वास्तव मंें भादर सिंह उर्फ संजय कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः कागजात माल में मेरा नाम भादर सिंह उर्फ संजय कुमार दर्ज किया जावे।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरूस्ती हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 5-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दरूस्ती हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 10-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनील डोगरा पुत्र श्री गोपी चन्द उर्फ गोरख राम, वासी चमियाना, तहसील सुजानपुर, जिला . . वादी। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-- दरूस्ती नाम ।
प्रार्थी ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि उसके पिता श्री गोपी चन्द उर्फ गोरख राम टीका चमियाना का नाम रैवन्यू मंें गोरख राम है यह कि प्रार्थी श्री सुनील डोगरा उपरोक्त के सर्टिफिकेट में नाम गोपी चन्द यह कि मेरे पिता को दोनों नामों से जाना जाता है। अतः कागजात माल में मेरे पिता का नाम गोरख राम उर्फ गोपी चन्द किया जावे।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7281 अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर एतराज नहीं सुना जाएगा व नाम दरूस्ती हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम लाल, टीका सुजानपुर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। विषय.-- दरूस्ती नाम ।
प्रार्थी ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका सही नाम राजेन्द्र कुमार है जबकि कागजात माल में रविन्द्र कुमार है जबकि राजेन्द्र कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः कागजात माल में मेरा नाम रविन्द्र कुमार उर्फ रजिन्द्र कुमार किया जाये।
अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार हिमाचल प्रदेश, राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 5-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर एतराज नहीं सुना जाएगा और नाम दरूस्ती हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।7282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी स्व0 श्री यश पाल, टीका सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, . . वादी। हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--मृत्यु तिथि नगर पंचायत में पंजीकरण करने बारे।
प्रार्थीन ने शपथ-पत्र सहित इस अदालत में आवेदन किया है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 31 अगस्त, 2003 को हो चुकी है। अतः प्रार्थीन गलती से अपने पति की मृत्यु का पंजीकरण नगर पंचायत में दर्ज न करवा सकी। अतः मेरे पति की मृत्यु का पंजीकरण नगर पंचायत सुजानपुर में दर्ज किया जाये। अतः सर्वसाधारण एवं आम जनता को बजरिया इश्तहार हिमाचल प्रदेश, द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह अदालत हजा में दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर आकर अपना उजर एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर एतराज नहीं सुना जाएगा और मृत्यु पंजीकरण हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
नरेन्द्र सिंह जसवाल, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेेशी : 7-4-2010.
श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभदयाल सिंह, निवासी थनपाल, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता मुहाल थनपाल, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7283 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रभदयाल सिंह, निवासी थनपाल, मौजा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री प्रभदयाल सिंह की मृत्यु तिथि 18-12-1972 को हुई थी जोकि ग्राम पंचायत चम्बी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चम्बी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेेशी : 7-4-2010.
श्री जनक राज पुत्र श्री गणपत राम, निवासी नागपुरी, मौजा चढियार, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता मुहाल नागपुरी, मौजा चढियार, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रत्यार्थीगण।
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री जनक राज पुत्र श्री गणपत राम, निवासी नागपुरी, मौजा चढियार, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती चरणू देवी की मृत्यु तिथि 28-5-1982 है जोकि ग्राम पंचायत मुंगल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत मुंगल के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेेशी : 7-4-2010.
श्री शंकर दास पुत्र श्री भूंडू राम, निवासी टम्बर, मौजा दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता मुहाल टम्बर, मौजा दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शंकर दास पुत्र श्री भूंडू राम, निवासी टम्बर, मौजा दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पौत्र रोहित कुमार की जन्म तिथि 5-4-2006 है जोकि ग्राम पंचायत टम्बर के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री शंकर दास के पौत्र रोेहित कुमार की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत टम्बर के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में जन्म तिथि व नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 7-4-2010.
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, निवासी गदियाड़ा, मौजा द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता मुहाल हरोट, मौजा कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रत्यार्थीगण। विषय.--नाम की दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र मुहाल हरोट, मौजा कोसरी, तहसील जयसिंहपुर। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7285 श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री प्रीतम सिंह, निवासी गदियाड़ा, मौजा द्रमण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पति का सही नाम प्रीतम सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसके पति का नाम छोटो लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया अपने पति के नाम की दरुस्ती करवाना चाहती है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में प्रार्थिया के पति के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 30-3-2010.
श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री राम रतन शर्मा, निवासी गांव व डाकघर जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता मुहाल जयसिंहपुर
. . प्रत्यार्थीगण। विषय.-- प्रार्थना-पत्र बाबत नाम की दरुस्ती बारे।
श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री राम रतन शर्मा, निवासी गांव व डाकघर जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम राम रतन शर्मा है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का नाम रतन लाल दर्ज हुआ है। जिसकी प्रार्थी दरुस्ती करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। बाद में किसी प्रकार की उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
श्री काली दास पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी गांव छतर, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।
बनाम
1. सचिव ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) 2. आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र बावत शादी पंजीकरण बारे।
श्री काली दास पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी गांव छतर, मौजा व तहसील जयसिंहपुर, ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसने दिनांक 21-3-2008 को श्रीमती अनुराधा पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी गांव व डाकघर कोटलू, तहसील जयसिंहपुर से शादी की है। लेकिन गलती के कारण शादी पंजीकरण ग्राम पंचायत हलेड़ में नहीं करवाया है। प्रार्थी अब शादी का पंजीकरण, पंचायत में करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आकर अपना एतराज कर सकता है। बाद में किसी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा व शादी पंजीकरण के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
-------
ब अदालत श्री एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
तारीख पेशी : 7-4-2010.
श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री लरजा राम, गांव कच्छेडा, डाकघर कच्छेडा, तहसील जयसिंहपुर, जिला . . प्रार्थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता मुहाल कच्छेडा
. . प्रतिवादीगण। विषय.--भूमि खाता नं0 22 मिन खतौनी नं0 121, 108 ता 127, खसरा कित्ता 145 ंिस्थत महाल कच्छेडा, मौजा दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे। प्रार्थी श्री ओम प्रकाश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उपरोक्त महाल कच्छेडा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम किशोरी उपनाम किशोरी राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7287 लाल दर्ज है, जो कि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी का सही नाम ओम प्रकाश है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती राजस्व रिकार्ड में करवाना चाहता है।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। एच0 एल0 इन्दोरिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम नं0 16-2009-STT तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी महाल थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
औकार सिंह आदि, निवासी महाल थाना, उप-तहसील थुरल।
1. औकार सिंह, पृथी चन्द पुत्र व सन्धया देवी, सन्तोष कुमारी पुत्रियां व श्रीमती तारो देवी विधवा भाग सिंह, 2. श्री भुपेन्दर सिंह पुत्र व वीना देवी, विनता देवी पुत्रियां रणवीर सिंह, 3. कुलदीप सिंह, कुलवन्त सिंह, कुलजेश सिंह पुत्र व श्रीमती शिवजू देवी, ममता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व श्रीमती विद्या देवी विधवा वकील सिंह, समस्त निवासी महाल थाना, 4. धर्म चन्द पुत्र पंजू राम, 5. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी विक्रम सिंह, 6. भाग सिंह पुत्र राम सिंह, 7. सरवण कुमार पुत्र, रेखां देवी, सुलक्षण देवी पुत्रियां व श्रीमती रोशनी देवी विधवा हरनाम सिंह, 8. रमेश चन्द, कुलवन्त सिंह पुत्र नीरू, 9. —पाल सिंह, तिलक राम पुत्र खजाना, 10. मस्त राम व मदन लाल पुत्र रिखू, 11. पंकज कुमार, मुकेश कुमार पुत्र व राज कुमारी पुत्री व श्रीमती विनो देवी विधवा अजीत ंिसह, 12. भगवान सिंह पुत्र मोहर सिंह समस्त निवासी महाल थुरल खास, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 65, खतौनी नम्बर 74 to 78, खसरा कित्ता 20, रकवा तादादी 0-47-67 है0, महाल थुरल खास, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 65 की तकसीम महाल थुरल खास की दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2010 को हाजिर अदालत होकर पैरवी 7288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 मुकद्दमा करे। वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम नं0 20-09- STT तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री औंकार सिंह पुत्र श्री प्रभात सिंह, निवासी महाल रपोट, मौजा मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
होशियार सिंह आदि निवासी महाल रपोट, उप-तहसील थुरल।
1. श्री चमन लाल पुत्र श्री पाला, 2. श्रीमती मंलका पत्नी श्री होशियार सिंह, 3. अरुण कुमार पुत्र व श्रीमती इन्दु वाला पुत्री सुभद्रा देवी, 4. श्री अरविन्द कुमार पुत्र, श्रीमती सुषमा देवी, अनिता देवी, सुदेश कुमारी, रेखा कुमारी, पवना देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व श्रीमती सवित्री देवी, समस्त निवासी महाल रपोट, मौजा मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 65, खतौनी नम्बर 112 से 116, खसरा नं0 कित्ता 39, रकबा तादादी 0-50-51 है0, वाक्या महाल रपोट, मौजा थुरल, उप-तहसील, थुरल, जिला कांगड़ा।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री औंकार चन्द पुत्र श्री प्रभात चन्द, निवासी महाल रपोट, मौजा मूण्डी, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 65 की तकसीम महाल रपोट की दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2010 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7289 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम नं0 10-2009- STT तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी महाल थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
वकील सिंह आदि निवासी महाल थाना, उप-तहसील थुरल।
1. श्री दुर्गा पुत्र श्री रामसरन, 2. श्री भुपेन्दर सिंह पुत्र व वीना देवी, विनता देवी पुत्रियां रणवीर ंिसंह, 3. कुलदीप सिंह, कुलवन्त सिंह, कुलजेश ंिसंह पुत्र व श्रीमती शिवजू देवी, ममता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व श्रीमती विद्या देवी विधवा वकील ंिसंह, समस्त निवासी महाल थाना, 4. श्री धर्म चन्द पंजू राम, 5. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी विक्रम ंिसंह, 6. भाग सिंह पुत्र राम सिंह, समस्त निवासी महाल थुरल खास, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 51, खतौनी नम्बर 58, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 0-12-32 है0, वाक्या महाल घुमारनू, मौजा व उप-तहसील, थुरल, जिला कांगड़ा।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी महाल थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल ने अदालत में खाता नं0 51 की तकसीम महाल घुमारनू की दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2010 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा तकसीम नं0 09-2009- STT तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी महाल थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम7290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 दूलो आदि निवासी महाल थाना, उप-तहसील थुरल। 1. श्री दूलो, होशियार सिंह, वैनी प्रसार व उधम सिंह पुत्रान सरन, 2. श्री भुपेन्दर सिंह पुत्र व वीना देवी, विनता देवी पुत्रियां रणवीर ंिसंह, 3. कुलदीप सिंह, कुलवन्त सिंह, कुलजेश ंिसंह पुत्र व श्रीमती शिवजू देवी, ममता देवी, सुनीता देवी पुत्रियां व श्रीमती विद्या देवी विधवा वकील ंिसंह, समस्त निवासी महाल थाना, 4. श्री धर्म चन्द पुत्र पंजू राम, 5. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी विक्रम ंिसंह, 6. भाग सिंह पुत्र राम सिंह, 7. सरवण कुमार पु त्र, रेखां देवी, सुलक्षण देवी पुत्रियां व श्रीमती रोशनी देवी विधवा हरनाम सिंह, समस्त निवासी महाल थुरल खास, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
विषय.--तकसीम भूमि खाता नं0 53, खतौनी नम्बर 60, खसरा कित्ता 2, रकबा तादादी 0-06-17 है0, वाक्या महाल घुमारनू, मौजा व उप-तहसील, थुरल, जिला कांगड़ा।
इश्तहार मुस्त्री मुनादी :
श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जय गोपाल, निवासी महाल थाना, मौजा व उप-तहसील थुरल ने अदालत में खाता नं0 53 की तकसीम महाल घुमारनू की दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।
अतः उक्त वर्णित प्रतिवादियों को इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 30-4-2010 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।
यह इश्तहार व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-2010 को जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0......................................
श्री शिव कुमार थापा बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री शिव कुमार थापा पुत्र श्री —ष्ण जंग थापा, निवासी योल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम रशमी थापा का जन्म दिनांक...........................को हुआ है। परन्तु कन्टोनमैंट योल में जन्म पंजीकृत नहीं है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7291 इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे रशमी थापा का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-4-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। आज दिनांक 6-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0......................................
श्री भगवान दास बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री भगवान दास पुत्र श्री शिलो राम, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता नाम शिलो राम की मृ त्यु दिनांक 25-2-2002 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में जन्म पंजीकृत नहीं है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शिलो राम की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 7-4-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 6-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा नं0......................................
श्री विजय कुमार शर्मा बनाम आम जनता। विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता। 7292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 श्री Vijay Kumar Sharma पुत्र श्री Partool Chand Sharma, निवासी Kotwali Bazar Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत मं शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम Pratibha Sharma का जन्म दिनांक 1-11-1986 को हुआ है। परन्तु एम0 सी0, धर्मशाला में जन्म पंजीकृत नहीं है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Pratibha Sharma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 6-4-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 2-3-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर। जे0 आर0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश आईना कुमारी बनाम आम जनता नोटिस बनाम आम जनता।
आईना कुमारी पुत्री श्री कंस राज, निवासी गढ़, डाकघर प्रागपुर, तहसील देहरा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम पंचायत व स्कूल रिकार्ड के अनुसार आईना कुमारी है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल गढ़ में उसका नाम गलती से अनु पुत्री कंस राज दर्ज किया गया है। उसने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अनु की बजाए आईना कुमारी दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीया का नाम दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-4-2010 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन पेश करें। उपरोक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर नहीं सुना जाएगा।
आज दिनांक 6-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
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OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE, PAONTA SAHIB, DISTRICT SIRMAUR, HIMACHAL PRADESH
Subject.—Application for Appointment of Notaries.
NOTICE :
The following candidates whose particulars are given as under have applied for the appointment as Notaries in this Sub-Division:—
1. Shri Anil Kumar Thakur s/o Shri Moti Ram Thakur, Advocate, r/o Shamsherpur, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7293 2. Shri Rajender Kumar Sharma (Raju) s/o Shri Jaggi Ram Sharma, Advocate, r/o HouseNo. 111, W. No. 11, Ekta Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
3. Shri Naresh Kumar Tomar s/o Shri Rambhaj Tomar, r/o House No. 256/2, Ward No. 4, Shiva Colony, B-Block, Taruwala, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.
Whereas the action under Rule 6 and 7 of the Notaries Rules, 1956 is required to be taken the application of the Advocates who have applied for appointment as Notaries.
In view of the above the objections if any from the General Public is hereby invited by issuing this Notice under Rule 6 and 7 of the Notaries Rules 1956, with is fourteen days of such publication so that further action could be taken accordingly.
Issued under my hand and seal of the office.
Seal.
Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H. P.)
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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी श्यामपुर भूड़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल, निवासी श्यामपुर भूड़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अर्यन चौधरी जिसकी जन्म तिथि 24-4-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत गोरखूवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अर्यन चौधरी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री गंगा राम पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गंगा राम पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पिता श्री प्रताप सिंह जिसकी मृत्यु तिथि 30-11-2008 है, का नाम ग्राम पंचायत पुरुवाला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री प्रताप सिंह का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी सुखचेनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह, निवासी सुखचेनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री योगिता जिसकी जन्म तिथि 5-5-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर योगिता का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। जी0 एस0 चोपड़ा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7295 ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 5-3-XIII-B/10 तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री किशन चन्द उर्फ श्री —ष्ण चन्द पुत्र श्री रूमी, निवासी मधियाणा, डाकघर गरनोटा, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री किशन चन्द उर्फ श्री —ष्ण चन्द पुत्र श्री रूमी, डाकघर गरनोटा, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में —ष्ण चन्द दर्ज है, जबकि राजस्व अभिलेख मे किशन चन्द दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम श्री —ष्ण चन्द उर्फ श्री किशन चन्द पुत्र श्री रूमी पुत्र होशियारा, निवासी मधियाणा, उप-तहसील सिहुन्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 15-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 6-3-XIII-B/10 तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री चुनी राम उर्फ श्री चुनी लाल पुत्र श्री वोधा, निवासी डूंगरू, डाकघर गरनोटा, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री चुनी राम उर्फ श्री चुनी लाल पुत्र श्री वोधा, निवासी डूंगरू, डाकघर गरनोटा, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में चुनी राम दर्ज है लेकिन पंचायत अभिलेख में चुनी लाल दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।7296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम चुनी राम उर्फ श्री चुनी लाल पुत्र श्री वोधा, निवासी गांव डूंगरू, उप-तहसील सिहुन्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
------
ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 8-3-XIII-B/10 तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री पृथी सिंह उर्फ श्री पृथो राम पुत्र श्री मेहतू, निवासी गांव व डा0 नलोह, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री पृथी सिंह उर्फ श्री पृथो राम पुत्र श्री मेहतू, निवासी गांव व डा0 नलोह, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में पुथी सिंह है, जबकि मेरे लड़के के स्कूल प्रमाण-पत्र में पृथो राम दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम पृथी सिंह उर्फ पृथो राम पुत्र श्री मेहतू, निवासी गांव व डा0 नलोह, उप-तहसील सिहुन्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 25-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7297 ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 9-3-XIII-B/10 तारीख पेशी : 15-5-2010 श्री संजय कुमार पुत्र श्री किशनो उर्फ किशन चन्द, निवासी गांव हलाडा, डा0 व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है श्री संजय कुमार पुत्र श्री किशनो उर्फ किशन चन्द, निवासी गांव हलाडा, डा0 व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख में किशनो दर्ज है, लेकिन पंचायत रिकार्ड व मेरे स्कूल प्रमाण-पत्र में किशन चन्द दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता के नाम की दरूस्ती करवाना चाहता है।
अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री संजय कुमार के पिता श्री किशनो उर्फ किशन चन्द, निवासी गांव हलाडा, डा0 व सिहुन्ता को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-5-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 8-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 7-3-XIII-B/10 तारीख पेशी : 30-4-2010
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री किशन उर्फ श्री —ष्ण चन्द उर्फ —ष्ण कुमार पुत्र श्री तारा, निवासी सलमुना, डाकघर व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में किशन चन्द दर्ज है। लेकिन पंचायत रिकार्ड में —ष्ण चन्द व बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्रों में —ष्ण कुमार दर्ज है अतः प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है।7298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम श्री किशन उर्फ श्री —ष्ण चन्द उर्फ —ष्ण कुमार पुत्र श्री तारा, निवासी सलमुना, डाकघर व उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
केस नं0 2/2010 तारीख पेशी : 30-4-2010 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, गांव व डा0 सिहुन्ता, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी गांव सिहुन्ता, उप-तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन किया है कि उसकी लड़की श्रुति जिसकी जन्म तिथि 12-11-2007 है, ग्राम पंचायत सिहुन्ता के अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी अपनी लड़की श्रुति की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्रुति की जन्म तिथि 12-11-2007 को ग्राम पंचायत सिहुन्ता के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म तिथि को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 23-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7299 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश मि0 नं0................. तारीख मरजुआ..................
ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री गगन प्रदीप पुत्र श्री हरमिन्द्र सिंह, हाल निवासी नेर चौक, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत दर्ज किए जाने जन्म तिथि।
प्रार्थी श्री गगन प्रदीप पुत्र श्री हरमिन्द्र सिंह, हाल निवासी नेर चौक, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसकी पुत्री का जन्म श्री साई हस्पताल तरोट, डा0 कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में दिनांक 30-10-2008 को हुआ है लेकिन उसने अपनी पुत्री जसनूर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर के कार्यालय में दर्ज नहीं करवाई है। अब उसकी पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर को दिये जायें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-3-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश कर सकते हैं। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर को दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
------- बअदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री गिलडा राम, निवासी ज्योर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरुस्ती बारे।
प्रार्थी श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री गिलडा राम, निवासी ज्योर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, रिकार्ड पंचायत तथा नौकरी पेशा में गोर्वधन सिंह सही दर्ज है, लेकिन उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल 7300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 ज्योर/66 में गलती से गोवर्धन सिंह के स्थान पर गजण दर्ज किया गया है। अब प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल ज्योर/66, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) के अभिलेख में गजण के स्थान पर गजण उर्फ गोवर्धन सिंह दर्ज करने के आदेश क्षेत्रीय अभिकरण को दे दिए जाएं।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 8-4-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरूस्ती के आदेश क्षेत्रीय अभिकरण को दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 8-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा शीर्षक :
श्री ओम प्र्रकाश पुत्र श्री सन्त राम, निवासी कण्डयाह, डा0 जुगाहन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दरूस्ती बारे।
प्रार्थी श्री ओम प्र्रकाश पुत्र श्री सन्त राम, निवासी कण्डयाह, डा0 जुगाहन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र तथा ग्राम पंचायत छातर के अभिलेख में ओम प्रकाश सही दर्ज है। लेकिन उसका नाम राजस्व अभिलेख मुहाल साई/3 में गलती से ओम प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द दर्ज किया गया है। अब प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल साई/3 में प्रकाश चन्द के स्थान पर ओम प्रकाश दर्ज करने के आदेश क्षेत्रीय अभिकरण को दे दिए जाएं।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दरूस्ती बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-2010 को असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। हाजर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरूस्ती के आदेश क्षेत्रीय अभिकरण को दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932 7301 ब अदालत अशोक चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा :
श्री संजय कुुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी उपरला भडयाडा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश
बनाम
आम जनता
नाम दरूस्ती राजस्व अभिलेख में।
श्री संजय कुुमार पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी उपरला भडयाडा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया है कि उसके पिता का नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत में धर्म चन्द दर्ज न है। परन्तु राजपत्र अभिलेख में उसका नाम गलती से चन्द कागजात माल हो गया है। अब दरूस्ती का आदेश दिया जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता का नाम दरूस्त करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 7-4-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरूस्ती का आदेश पारित कर दिया जावेगा।
आज दिनांक 6-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। अशोक चौहान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District
Bilaspur, Himachal Pradesh
In the matter of :
1. Shri Pawan Kumar, aged 32 years s/o Shri Ramji Dass, r/o Village Doon, P.O. Kotlu Brahmna, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India.
2. Smt. Satya Devi, aged 24 years d/o Shri Ram Lal, r/o Village & P.O. Jabbli, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.) . . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001).
7302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 मार्च, 2010/1 चैत्र, 1932Shri Pawan Kumar, aged 32 years s/o Shri Ramji Dass, r/o Village Doon, P.O. Kotlu Brahmna, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.), India and Smt. Satya Devi, aged 24 years d/o Shri Ram Lal, r/o Village & P.O. Jabbli, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.) have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001) (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 10-2-2009 at Sohni Devi, P. O. Kotlu Brahmna, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-4-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 11-3-2010 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित