Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 259, 23 March 2010

Published 23 March 2010

Gazette no.
259
Gazetteid
259/GAZETTE/2010-23/03/2010
Identifier
in.gazette.himachal.2010-03-23.259_gazette_2010-23_03_2010
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेशराजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमलाशिमलाशिमलाशिमला मंगलमंगलमंगलमंगलवार, वार, वार, वार, 23232323 मार्चमार्चमार्चमार्च, 20, 20, 20, 2011110000////2222 चैत्र, 1932 चैत्र, 1932 चैत्र, 1932 चैत्र, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकारहिमाचल प्रदेश सरकार

खाखाखाखाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभागद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 मार्च, 2010

संख्या एफसंख्या एफसंख्या एफसंख्या एफ....डीडीडीडी....एस-एएस-एएस-एएस-ए((((3333))))-10/2004-10/2004-10/2004-10/2004....--------हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा-5 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कैलाश चन्द गौड़, उप नियन्त्रक, तोल तथा माप, हिमाचल प्रदेश को उप नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल व माप), हिमाचल प्रदेश को उक्त अधिनियम या मानक अधिनियम, 1976 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और अधिरोपित कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव। 259-राजपत्र/2010-23-3-2010 (7303)7304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932

[Authoritative English Text of the Government Notification No. FDS-A(3)-10/2004 dated

20-03-2010 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th March, 2010

No. FDS-A(3)10/2004.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 (Act No. 54 of 1985), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Kailash Chand Gaur, Deputy Controller, Weights & Measures, H.P as Deputy Controller, Legal Metrology, Weights & Measures, H.P. for exercising the powers, and efficiently discharging the duties, conferred or imposed on him by or under the Act ibid or the Standards of Weights and Measures Act, 1976.

By order, Sd/- Secretary.

_________

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

MEMORANDUM

Shimla-2, the 19th March, 2010

No. PBW-A-B(2)-138/2005.— The H.P. Public Service Commission has recommended the names of following candidates for the post of Engineer (Mechanical) (Class-I, Gazetted) in the H.P. Public Works Department:—

1. Sh. Rohit Raj Kiran s/o Late Dr. Rajesh Sharma, Red Roof Building, Near Kotshera Degree College, Chaura Maidan, Shimla (HP)-171004

2. Sh. Rakesh Prashar s/o Sh. Ranbir Singh, Assistant Engineer, IPH Sub-Division, Churat, PO Dhalli, Shimla (HP)-171012.

3. Sh. Munish Sahani s/o Sh. Om Prakash Sahni, House No. 217, Ward No. 04, Near Block Colony, Sundernagar, Distt. Mandi, HP

2. The Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the H.P. Public Service Commission, is pleased to offer the appointment to the above candidates, to the post of Assistant Engineer (Mechanical) (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs 15600-39100 plus Rs. 5400/- Grade Pay (Revised), in Himachal Pradesh Public Works Department on the following terms & conditions:—

1. The post of Assistant Engineer (Mechanical) (Class-I, Gazetted) is temporary but is likely to continue.

2. They will be on probation for a period of two years from the date of his joining. The period of probation is liable to be extended at the discretion of the appointing authority. Failure to complete the period of probation to the satisfaction of the competent authority will render them liable to discharge from service.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7305

3. The appointment may be terminated at any time by a month's notice given by either side viz., the appointee or the appointing authority. The appointing authority, however, reserves the right of terminating the services of the appointee forthwith or before the expiry of the stipulated period by making payment to him of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired period thereof.

4. They will be liable to serve in any part of Himachal Pradesh or any other places where the department has its branches.

5. They will be required to take an oath of allegiance/faithfulness to the Constitution of India (or make the solemn affirmation to that effect) in the prescribed form.

6. They will be required to submit declaration in the prescribed form that in case they are married, they have only one living wife. In the event having more than one wife living, the appointment will be subject to being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

7. No traveling allowance will be allowed for joining the post.

8. Other conditions of service will be governed by the relevant rules and orders issued by the State Government from time to time.

9. If any declaration given or information furnished by him proves to be false or if he has been found to have willfully suppressed any material, information, he will be liable for removal from service and such other action as may be deemed necessary.

3. In case the above conditions are acceptable, they are directed to report for duty at the following stations given against their names, within 20 days from the date of issue of this Memorandum, failing which, the offer of appointment will be treated as withdrawn:—

1. Sh. Rohit Raj Kiran HPPWD Mechanical Sub Division, Reckong Peo Distt. Kinnaur (HP).

2. Sh. Rakesh Prashar HPPWD Mechanical Sub Division, Kaza.

3. Sh. Munish Sahani HPPWD Mechanical Sub Division, Shamshi Distt. Kullu (HP).

By order, Sd/- Principal Secretary.

REGISTERED A/D

1. Sh. Rohit Raj Kiran S/o Late Dr. Rajesh Sharma, Red Roof Building, Near Kotshera Degree College, Chaura Maidan, Shimla (HP)-171004.

2. Sh. Rakesh Prashar S/O Sh. Ranbir Singh, Assistant Engineer, IPH Sub-Division, Churat, PO Dhalli, Shimla (HP)-171012.

3. Sh. Munish Sahani S/O Sh. Om Prakash Sahni, House No. 217, Ward No. 04, Near Block Colony, Sundernagar, Distt. Mandi, HP7306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री रतन लाल, सब रजिस्ट्रार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री तुलसी राम पुत्र श्री गौरू राम, वासी टीका मुण्ड़खर, मौजा मैहलता, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री तुलसी राम प्रार्थी ने इस अदालत में मृतक वोहरी देवी उर्फ भूरी देवी पत्नी स्व0 श्री गौरू राम, निवासी मुण्ड़खर, मौजा मैहलता को चल व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित पूर्व निष्कासित वसीयत पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 40-41 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु पेश की है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व मृतक के जायज वारसान व रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मृतक श्रीमती वोहरी देवी उर्फ भूरी देवी की वसीयत पंजीकरण करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 27-3-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-2-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रतन लाल,

सब रजिस्ट्रार, भोरंज,

जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, कार्र्र्र्र्र्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश श्री नेक सिंह पुत्र श्री दयाला राम, गांव नोहड़ा, डाकघर दिम्मी, तहसील हमीरपर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969-I.

श्री नेक सिंह पुत्र श्री दयाला राम, गांव नोहड़ा, डाकघर दिम्मी ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पिता श्री दयाला राम की मृत्यु 17-5-1980 को गांव नोहड़ा में हुई है परन्तु ग्राम पंंचायत सिकान्दर में मृत्यु की तिथि पंजीकृत नहीं हुई है जिस के पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत सिकान्दर को आदेश दिये जाये।

इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदक के पिता श्री दयाला राम की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 19-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थी के शापथ-पत्र के आधार पर प्रार्थी के पिता श्री दयाला राम की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सिकान्दर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कुलदीप सिंह पटियाल, कार्र्र्र्र्र्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज,

जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7307 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती नीलम प्रभा पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी सिहोलपुरी, डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती नीलम प्रभा पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी सिहोलपुरी, डाकघर शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया कि उसके लड़के अकुंश शर्मा की जन्म तिथि 16-3-1985 है। लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड के रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी व डाकघर दरगोला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी व डाकघर दरखोला ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया कि उसकी लड़की का जन्म तिथि दिनांक.....................को हुआ है। लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।7308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री जगत राम, निवासी सिहूँ, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती आशा कुमारी पत्नी श्री जगत राम, निवासी सिहूँ ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया कि उसकी सास श्रीमती प्रेमी देवी पत्नी श्री ठाकुर दास की मृत्यु दिनांक 5-2-1981 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को काई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्री राकेश कुमार पुत्र श्री उतम चन्द, निवासी हाडा (भनाला), तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री उतम चन्द, निवासी हाडा (भनाला) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया है कि उसकी दादी श्रीमती विमला देवी विधवा श्री जफू राम की मृत्यु दिनांक 25 सितम्बर, 1987 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद मियाद गुजरने कोई भी उजर/एतराज कावले समायत न होगा तथा विमला देवी की मृत्यु तिथि 25 सितम्बर, 1987 के पंजीकरण आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7309 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पतासो देवी पत्नी श्री राजो राम, निवासी व डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्रीमती पतासो देवी पत्नी श्री राजो राम, निवासी व डाकघर सल्ली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी दिया कि उसकी सास की मृत्यु दिनांक 14-5-2005 को हुई है। लेकिन उसकी मृत्यु ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई उजर/एतराज नहीं सुना जाएगा व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायव तहसीलदार, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा 07/09

तारीख दायर 08/07/09.

श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री बैंसी राम, निवासी गांव जराशी, परगना सांगरी, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता नं0 10 व 11 चक जंगल महफूजा महदूदा शरन जराशी, तहसील रामपुर बुशैैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थीया श्रीमती सुमित्रा देवी पुत्री श्री बैंसी राम, निवासी गांव जराशी, परगना सांगरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम चक जंगल महफूजा महदूदा शरन जराशी के खाता नं0 10 व 11 में सुनिता देवी दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। सुनिता देवी के स्थान पर सुमित्रा देवी दरुस्त करवाना चाहती है। अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि सुनिता देवी उर्फ सुमित्रा देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में सुनिता देवी है के स्थान पर सुमित्रा देवी दरुस्त करने बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।7310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा 02/10

तारीख दायर 04/03/10.

श्रीमती रसमू देवी पत्नी श्री संगत राम, निवासी गांव मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त सेहत इन्द्राज खाता नं0 160/413, खसरा 445, रकबा तादादी 0-12-40 है0, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती (सेहत इन्द्राज) कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थीया श्रीमती रसमू देवी पत्नी श्री संगत राम, निवासी गांव मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि खाता नं0 160/413, खसरा नं0 445, रकबा तादादी 0-12-40 है0, वाका चक मशनू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की बशराक्त हिस्सेदार श्रीमती बिमला आदि बरुये जमाबन्दी साल 2005-01 की मालिक व काविज दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी साल 2001-01 में प्रार्थिया को संगत राम की पत्नी लिखा गया है जो कि सही है, परन्तु जमाबन्दी साल 2005-06 में प्रार्थीया का संगत राम की विधवा दर्शाया गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थीया का पति जीवित है। प्रार्थीया विधवा के इन्द्राज को पत्नी दरुस्त करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि रसमू देवी पत्नी श्री संगत राम जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में पत्नी के स्थान पर विधवा किया गया है के स्थान पर पत्नी दरुस्त करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7311 ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा 01/10

तारीख दायर 04/03/10.

श्रीमती दीवान सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी गांव किन्नू, परगना सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थी। जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम माल कागजात खाता नं0 34, 35, 36 वाका चक किन्नू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री दिवान सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी गांव किन्नू, परगना सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका सही नाम दिवान सिंह है परन्तु माल कागजात के खाता नं0 34, 35, 36 वाका चक किन्नू में दिवान चन्द दर्ज है जो कि गलत दर्ज हैै। प्रार्थी का सही नाम दिवान सिंह है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर, छाया प्रति स्कूल प्रमाण-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में दिवान सिंह उर्फ दिवान चन्द दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में दिवान सिंह उर्फ दिवान चन्द दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा 11/09

तारीख दायर 04/03/09.

श्री जय सिंह पुत्र श्री पिताम्बर दास, निवासी गांव पेलन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, . . प्रार्थी। हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता चक थानाधार, शरन व जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री जय सिंह पुत्र श्री पिताम्बर दास, निवासी गांव पेलन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम चक थानाधार, शरन व जराशी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला में काकु दर्ज कागजात माल है जो गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का नाम मुताबिक ग्राम पंचायत रिकार्ड नरैण व स्कूल रिकार्ड में जय सिंह है जो सही व दरुस्त है। प्रार्थी अपना नाम काकु के स्थान पर जय सिंह उर्फ काकु दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जय सिंह उर्फ काकु जिसका नाम राजस्व अभिलेख में काकु है के स्थान पर जय सिंह दरुस्त करने बारा किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

रामपुर, बुशैहर जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा 06/09

तारीख दायर 18/02/10.

श्री बीर सिंह पुत्र श्री हीरा सुख, निवासी गांव सनारसा, डा0 करतोट, परगना सराहन, तहसील रामपुर . . प्रार्थी। बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम माल कागजात खाता नं0 10 चक रत्नपुर, 106, 161 वाका चक सनारसा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री बीर सिंह पुत्र श्री हीरा सुख, निवासी गांव सनारसा, डा0 करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि उसका नाम स्थानीय ग्राम पंचायत गोपालपुर में बीर सैन पुत्र श्री हीरा सुख सही व दरुस्त है, परन्तु माल कागजात के खाता नं0 10 चक रत्नपुर व खाता नं0 106, 161 में बीर सिंह दर्ज है। प्रार्थी को बीर सिंह व बीर सैन दोनों नामों से जाना जाता है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम उक्त माल कागजात में बीर सैन उर्फ बीर सिंह दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में बीर सैन उर्फ बीर सिंह दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7313 आज दिनांक 15-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 10/10

तारीख दायर : 18/02/10.

श्री धन्तरु पुत्र श्री थैनू राम, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल . . प्रार्थी। प्रदेश

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 10 मिन/20 वाका चक बरकेली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री धन्तरु पुत्र श्री थैनू राम, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के पिता का नाम खाता/खतौनी नं0 10 मिन/20 वाका चक बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में थौडू दर्ज कागजात माल है, जो गलत दर्ज है। जबकि थौडू प्रार्थी का भाई लगता है। प्रार्थी ने अराजी खसरा नं0 129, 130, रकबा तादादी 0-25-88 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 10 मिन/20 वाका चक बरकेली, अपने पुत्र पूर्ण चन्द, जोगिन्द्र सिंह, साध राम, साधु राम केे नाम खरीद की है जिसमें पिता का नाम धन्तरु सही दर्शाया गया है परन्तु धन्तरु के पिता का नाम थौडू दर्शाया गया है जो गलत दर्शाया गया है। वास्तव में धन्तरु के पिता का सही नाम थैनू राम है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत बढ़ाच व मतदाता सूची की क्रम संख्या की प्रति, शपथ-पत्र संलग्न कर रखी है। प्रार्थी अपने पिता का नाम थौडू के स्थान पर थैनू राम दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम थौडू के स्थान पर थैनू राम दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।7314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 ब अदालत श्री पी0 एस0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 11/10

तारीख दायर : 18/02/10.

श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री तवारसी, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। दरख्वास्त दरुस्ती नाम खाता/खतौनी नं0 117/341 वाका चक कुमसू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

दरख्वास्त नाम दरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री तवारसी, निवासी गांव बरकेली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी का नाम खाता/खतौनी नं0 117/341 वाका चक कुमसू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में जोगिन्द्र सिंह पुत्र तवारसी दर्ज कागजात माल है, जो गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का असली नाम राजिन्द्र सिंह पुत्र तवारसी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने स्कूल प्रमाण-पत्र, पंचायत प्रमाण-पत्र व शपथ-पत्र संलग्न दरख्वास्त कर रखा है। प्रार्थी अपना नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री तवारसी के स्थान पर राजिन्द्र सिंह उर्फ जोगिन्द्र सिंह पुत्र तवारसी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री तवारसी के स्थान पर राजिन्द्र सिंह उर्फ जोगिन्द्र सिंह पुत्र तवारसी दरुस्त/दर्ज करने बारा किसी का किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एजराज पेश कर सकता है अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एस0 नेगी,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

-------

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Nahan, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh

Subject.—-Notice under rule 6 & 7 of Notaries Rules, 1956 regarding appointment of Public Notaries.

NOTICE

The General Public is hereby informed by this notice under rule 6 & 7 of Notaries Rules, 1956 that the following Advocates have applied for the appointment of Public Notaries in the office of the undersigned :—

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7315

Sl. No. Particulars of the candidate Category Place where the candidate wants to work 1. Shri Jeet Singh Thakur s/o Shri Bahadur Singh, General Nahan Sub Advocate, r/o Chauhan Ka Baag, Nahan, District Division.

Sirmaur (H. P.).

2. Shri Sandeep Kumar Aggarwal s/o Late Shri Ram -do- -do- Swaroop Aggarwal, Advocate, r/o H. No. 2759, Katcha Tank, Nahan, District Sirmaur (H. P.).

3. Shri Sandeep Kumar s/o Shri Shamsher Singh, S.C. -do- Advocate, r/o H. No. 1311/6, Mohalla Amarpur, Nahan, District Sirmaur (H. P.).

4. Shri Tikka Ram Sharma s/o Sh. Bheem Dutt Sharma, O. B. C. -do- Advocate, r/o Attri Bhawan, Katcha Tank, Nahan, District Sirmaur (H. P.).

5. Shri Kamaljeet Sharma s/o Late Shri Chakardhar -do- -do- Sharma, Advocate, r/o LIG-8, Housing Board Colony, Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.).

6. Shri Rupesh Mehta s/o Shri B. N. Mehta, r/o House General -do- No. 1185/5, Mohalla Amarpur, Nahan, District Sirmaur (H. P.) and

7. Shri Dinesh Kumar Sharma s/o Shri Balmukand — -do- Sharma, Advocate, r/o H. No. 155/10, Near MES Temple, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmaur (H. P.). In case, anybody has objections, regarding their appointment as Public Notary, the objections, if any, be submitted to the office of the undersigned within 14 days from the date of publication in the Official Gazette failing which it shall be presumed that no one has any objection in this regard.

Issued under my hand and the seal of the court this 10th day of March, 2010.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Nahan, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.

—————

ब अदालत श्री बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री महेश पुत्र श्री राम दुलारा, निवासी अमरपुर नाहन, तहसील, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

7316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री महेश पुत्र श्री राम दुलारा, निवासी अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी माता श्रीमती बूदी देवी की मृत्यु तिथि 18-8-2007 है, का नाम नगरपालिका, नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्रीमती बूदी देवी का नाम एवं मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 6-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री जय पाल पुत्र श्री मुख्तयार, निवासी कन्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जय पाल सिंह पुत्र श्री मुख्तयार, निवासी कन्डईवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सुमन देवी की जन्म तिथि 17-7-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत/ नगरपालिका बर्मा पापडी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सुमन देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 6-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 7317 ब अदालत श्री बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्री पृथी सिंह पुत्र श्री चुहड़ सिंह, निवासी Tatlu, P. O. Chakli, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री पृथी सिंह पुत्र श्री चुहड़ सिंह, निवासी Tatlu, P. O. Chakli, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सोमा जिसकी जन्म तिथि 17-3-1977 है, का नाम ग्राम पंचायत वेनठी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सोमा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 6-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत श्री बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती इन्द्रावती पत्नी श्री राम प्रशाद, निवासी शिवपुरी रोड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती इन्द्रावती पत्नी श्री राम प्रशाद, निवासी शिवपुरी रोड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी स्वयं की जन्म तिथि 1-1-1925 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।7318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2010/2 चैत्र, 1932 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-4-2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर इन्द्रावती का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 6-3-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बीे0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 23 March 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2010-03-23.259_gazette_2010-23_03_2010/. Archive identifier in.gazette.himachal.2010-03-23.259_gazette_2010-23_03_2010.